जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अध्यापक से स्कूल व्याख्याता के पद पर होने वाली पदोन्नति पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने इस मामले पर राज्य सरकार को जवाब तलब भी किया है. मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी व न्यायाधीश संदीप मेहता की खंडपीठ ने एक याचिका पर यह आदेश दिया.
याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने पक्ष रखते हुए बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान शैक्षिक (राज्य एवम् अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 के अनुसूची-1 में यह नियम रखा हैं कि वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत अध्यापकों की स्कूल व्याख्याता के पद पर पदोन्नति तभी की जावेगी जब उनके द्वारा स्नातक एवम् स्नातकोतर दोनों की योग्यता समान विषय में पास की गई है. जबकि सीधी भर्ती से होने वाली नियुक्ति मे ऐसा कोई नियम नही रखा गया हैं.
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यह भी तर्क दिया गया कि प्रार्थीगण की नियुक्ति वरिष्ठ अध्यापक (अध्यापक ग्रेड-तृतीय) के पद राजस्थान शैक्षिक (राज्य एवम् अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 लागू होने से काफी वर्ष पूर्व हो चुकी थीं. जब प्रार्थीगण की नियुक्ति/पदोन्नती वरिष्ठ अध्यापक के पद पर की गयी थी तब राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1970 के तहत हुई थी.
जवाब प्रस्तुत होने तक लगाई रोक
प्रार्थीगण के वकीलों के तर्को से सहमत होते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने राजस्थान सरकार को याचिकाओं के जवाब देने का समय प्रदान करते हुए जवाब प्रस्तुत होने तक राजस्थान शैक्षिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 तहत वरिष्ठ अध्यापक से स्कूल व्याख्याता के पद पर होने वाली पदोन्नति पर रोक लगा दी है.