जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने समुदाय विशेष के छोटी-छोटी समितियां बनाकर भूमि आवंटन की मंजूरी के आदेश पर रोक लगा दी है. साथ ही नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस विजय विश्नोई व जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ में चंदन सिंह व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता मोती सिंह राजपुरोहित ने याचिका में पैरवी की.
उन्होंने याचिका में बताया कि पूर्व में जोधपुर के बुझावड़ गांव में मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशन वेलफेयर सोसायटी को 140 बीघा जमीन का आवंटन खसरा नंबर 36 व 432/38 में किया गया था, जिसमें हाईकोर्ट ने खसरा 38 में आगे आवंटन करने पर रोक लगाई थी. इस बीच मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशन वेलफेयर सोसायटी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, जिसमें विभिन्न समाजों को सामुदायिक भवन के लिए भूमि आवंटन अनुशंसा की गई.
इस पर 18 जुलाई, 2023 को जोधपुर विकास प्राधिकरण ने खसरा नंबर 18 की भूमि आवंटन के संबंध में एक एजेंडा नोट तैयार कर 19 जुलाई, 2023 को सामुदायिक भवन के लिए भूमि आवंटन की अनुशंसा की. जोधपुर विकास प्राधिकरण की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने 30 सितंबर, 2023 को मंजूरी दे दी. याचिका में बताया गया कि समुदाय का कोई भी सदस्य गांव बुझावड़ में निवास नहीं करता है.
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याचिका में बताए गए सभी समाज जोधपुर शहर में स्थित हैं. मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशन सोसायटी को आवंटित जमीन खसरा नंबर 18 से सटी है, इसीलिए समुदायिक भवनों के लिए आवंटन की अनुशंसा की गई. कोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका में पक्षकार बनाए गए कुछ समाज विशेष को जमीन आवंटन की मंजूरी देने वाली 30 सितंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन व प्रभाव पर रोक लगा दी है.