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कब्रिस्तानों को अतिक्रमण मुक्त कराने की याचिका, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस - ETV Bharat Rajasthan News

जोधपुर शहर में कब्रिस्तानों की भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के लिए जनहित याचिका दायर की गई, याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 30 जनवरी तक राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Dec 26, 2023, 7:25 PM IST

जोधपुर. शहर में कब्रिस्तानों की भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के लिए पिछले दस सालों से केवल कागजी कार्रवाई के बाद अब राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. जस्टिस डॉ पुष्पेन्द्र सिंह भाटी और जस्टिस राजेन्द्र प्रकाश सोनी की खंडपीठ ने मोइनुदीन खान की याचिका पर सुनवाई की और राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब-तलब किया है.

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मोती सिंह राजपुरोहित ने याचिका में बताया कि जोधपुर शहर में कब्रिस्तानों की भूमि से मकान, दुकान, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, मजारों, मदरसों, दरगाहों और धर्मस्थलों को हटाया जाए. याचिका में यह भी मांग रखी गई कि वक्फ कमेटियों को भंग करते हुए कब्रिस्तान की भूमि का रखरखाव सरकार, जेडीए और नगर निगम के अधीन किया जाए. सरकारी कब्रिस्तानों को वक्फ बोर्ड से मुक्त किया जाए.

इसे भी पढ़ें-वक्फ की संपत्तियों पर अतिक्रमण के खिलाफ भाजपा का फूटा गुस्सा, वक्फ बोर्ड के ऑफिस को किया बंद

कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब : याचिकाकर्ता ने बताया कि पिछले दस सालों से लगातार इसको लेकर प्रयासरत रहा, लेकिन जोधपुर से लेकर जयपुर तक केवल कागजी कार्रवाई हो रही थी. अभी तक मौके से एक भी अतिक्रमण को नहीं हटाया गया. जोधपुर शहर में खेतानाड़ी, सिवांचीगेट, मंडोर, सोजतीगेट, उदयमंदिर सहित कई क्षेत्रों में कब्रिस्तान की जमीन है. कब्रिस्तान की इन जमीनों पर बड़ी-बड़ी इमारतें बनी हैं, लेकिन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आज तक नही हुई, इसलिए अब राजस्थान हाईकोर्ट का सहारा लिया जा रहा है. कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए 30 जनवरी तक राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

जोधपुर. शहर में कब्रिस्तानों की भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के लिए पिछले दस सालों से केवल कागजी कार्रवाई के बाद अब राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. जस्टिस डॉ पुष्पेन्द्र सिंह भाटी और जस्टिस राजेन्द्र प्रकाश सोनी की खंडपीठ ने मोइनुदीन खान की याचिका पर सुनवाई की और राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब-तलब किया है.

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मोती सिंह राजपुरोहित ने याचिका में बताया कि जोधपुर शहर में कब्रिस्तानों की भूमि से मकान, दुकान, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, मजारों, मदरसों, दरगाहों और धर्मस्थलों को हटाया जाए. याचिका में यह भी मांग रखी गई कि वक्फ कमेटियों को भंग करते हुए कब्रिस्तान की भूमि का रखरखाव सरकार, जेडीए और नगर निगम के अधीन किया जाए. सरकारी कब्रिस्तानों को वक्फ बोर्ड से मुक्त किया जाए.

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कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब : याचिकाकर्ता ने बताया कि पिछले दस सालों से लगातार इसको लेकर प्रयासरत रहा, लेकिन जोधपुर से लेकर जयपुर तक केवल कागजी कार्रवाई हो रही थी. अभी तक मौके से एक भी अतिक्रमण को नहीं हटाया गया. जोधपुर शहर में खेतानाड़ी, सिवांचीगेट, मंडोर, सोजतीगेट, उदयमंदिर सहित कई क्षेत्रों में कब्रिस्तान की जमीन है. कब्रिस्तान की इन जमीनों पर बड़ी-बड़ी इमारतें बनी हैं, लेकिन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आज तक नही हुई, इसलिए अब राजस्थान हाईकोर्ट का सहारा लिया जा रहा है. कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए 30 जनवरी तक राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

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