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जोधपुर संजय गुर्जर हत्याकांड के 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा - Rajasthan crime news

जोधपुर कोर्ट ने बहुचर्चित संजय गुर्जर हत्याकांड के 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने सभी आरोपियों को 5-5 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.

Jodhpur Sanjay Gurjar murder case
Jodhpur Sanjay Gurjar murder case
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Published : Nov 12, 2021, 8:19 PM IST

Updated : Nov 12, 2021, 9:01 PM IST

जोधपुर. अपर जिला न्यायाधीश संख्या 6 तनसिंह चारण ने प्रतापनगर श्मशान घाट में दिनदहाड़े संजय गुर्जर की हत्या करने के 6 आरोपी को हत्या का दोषी माना है. कोर्ट ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा और पांच-पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है.

आरोपी चैनाराम पुत्र भंवरलाल, निवासी झालामंड, रमेश राव पुत्र गोविन्दराम, गांव जूड, दिनेश गुर्जर पुत्र पूनाराम, झालामण्ड, बबलु सिंह पुत्र नारायण सिंह निवासी कुडी, ओमप्रकाश पुत्र राणाराम ग्राम निकुबा, भवानी सिंह पुत्र कालूसिंह निवासी कूडी को हत्या के आरोप में कोर्ट ने दोषी माना है. मुख्य आरोपी चैनाराम को आजीवन कारावास के साथ बारह हजार के अर्थदण्ड से दंडित करने के आदेश दिए हैं.

यह भी पढ़ें. bundi: घरवालों ने Love Marriage से किया इंकार, 12वीं की छात्रा ने प्रेमी संग खाया जहर...दोनों की हुई मौत

राज्य सरकार की ओर से लोक अभियोजक लतीफ ने अदालत को बताया कि आरोपीयों ने 01 जुलाई 2014 को परिवादी विक्रमसिंह गुर्जर के जवान पुत्र संजय गुर्जर पड़ोसी के लड़के के अन्तिम यात्रा में शामिल होकर सिवांची गेट शमशान गया था. जहां आरोपियों ने उसे गोली मारकर हत्या कर दी और परिवादी को फोन पर इसकी सूचना मिली. वहीं आरोपी पक्ष ने मामले में झूठा फंसाने की दलील दी.

जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. वहीं एक फरार आरोपी श्रवणसिंह को स्टेडिंग वारंट से तलब करने के आदेश दिए हैं. साथ ही मृतक के माता-पिता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम से राशि दिलाने के लिए अनुशंसा की है.

जोधपुर. अपर जिला न्यायाधीश संख्या 6 तनसिंह चारण ने प्रतापनगर श्मशान घाट में दिनदहाड़े संजय गुर्जर की हत्या करने के 6 आरोपी को हत्या का दोषी माना है. कोर्ट ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा और पांच-पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है.

आरोपी चैनाराम पुत्र भंवरलाल, निवासी झालामंड, रमेश राव पुत्र गोविन्दराम, गांव जूड, दिनेश गुर्जर पुत्र पूनाराम, झालामण्ड, बबलु सिंह पुत्र नारायण सिंह निवासी कुडी, ओमप्रकाश पुत्र राणाराम ग्राम निकुबा, भवानी सिंह पुत्र कालूसिंह निवासी कूडी को हत्या के आरोप में कोर्ट ने दोषी माना है. मुख्य आरोपी चैनाराम को आजीवन कारावास के साथ बारह हजार के अर्थदण्ड से दंडित करने के आदेश दिए हैं.

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राज्य सरकार की ओर से लोक अभियोजक लतीफ ने अदालत को बताया कि आरोपीयों ने 01 जुलाई 2014 को परिवादी विक्रमसिंह गुर्जर के जवान पुत्र संजय गुर्जर पड़ोसी के लड़के के अन्तिम यात्रा में शामिल होकर सिवांची गेट शमशान गया था. जहां आरोपियों ने उसे गोली मारकर हत्या कर दी और परिवादी को फोन पर इसकी सूचना मिली. वहीं आरोपी पक्ष ने मामले में झूठा फंसाने की दलील दी.

जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. वहीं एक फरार आरोपी श्रवणसिंह को स्टेडिंग वारंट से तलब करने के आदेश दिए हैं. साथ ही मृतक के माता-पिता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम से राशि दिलाने के लिए अनुशंसा की है.

Last Updated : Nov 12, 2021, 9:01 PM IST
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