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कांकाणी शिकार मामले में बरी हुए आरोपियों के खिलाफ दायर याचिका पर आज होगी सुनवाई - जोधपुर न्यूज

कांकाणी हिरण शिकार मामले में अभिनेता सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू, नीलम और दुष्यंत सिंह के निचली अदालत में बरी करने के आदेशों के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा हाई कोर्ट में दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी.

High Court Kankani victim case, हिरण शिकार मामला कांकाणी
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Published : Sep 16, 2019, 10:13 AM IST

जोधपुर. कांकाणी हिरण शिकार मामले सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू, नीलम और दुष्यंत सिंह के निचली अदालत के उनके बरी करने के आदेशों के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा हाई कोर्ट में दायर याचिका पर सोमवार को हाइकोर्ट में सुनवाई होगी.

कांकाणी शिकार मामले में बरी हुए आरोपियों के खिलाफ सोमवार को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

गत सुनवाई के दिन जस्टिस मनोज गर्ग की अदालत में यह मामला सूचीबद्ध था, बचाव पक्ष की और सभी अधिवक्ताओं की कागजी कार्रवाई पूरी हो गई. इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई 16 सितम्बर मुकर्रर की थी.

पढे़ं- बारां: पति पत्नी के काली सिंध नदी में कूदने की संभावना, गुमशुदगी की दर्ज कराई थी रिपोर्ट

गौरतलब है कि गत वर्ष निचली अदालत ने सलमान खान को ही आरोपी मानते हुए अन्य को बरी कर दिया था. सरकार ने बरी करने के आदेश को चुनौती देते हुए हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. अगर सरकार बरी करने के आदेशों को निरस्त करवाकर स्थगन प्राप्त कर लेती है तो सैफ अली खान, नीलम, सोनाली, तब्बू और दुष्यंत सिंह के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो जायेगी.

जोधपुर. कांकाणी हिरण शिकार मामले सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू, नीलम और दुष्यंत सिंह के निचली अदालत के उनके बरी करने के आदेशों के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा हाई कोर्ट में दायर याचिका पर सोमवार को हाइकोर्ट में सुनवाई होगी.

कांकाणी शिकार मामले में बरी हुए आरोपियों के खिलाफ सोमवार को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

गत सुनवाई के दिन जस्टिस मनोज गर्ग की अदालत में यह मामला सूचीबद्ध था, बचाव पक्ष की और सभी अधिवक्ताओं की कागजी कार्रवाई पूरी हो गई. इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई 16 सितम्बर मुकर्रर की थी.

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गौरतलब है कि गत वर्ष निचली अदालत ने सलमान खान को ही आरोपी मानते हुए अन्य को बरी कर दिया था. सरकार ने बरी करने के आदेश को चुनौती देते हुए हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. अगर सरकार बरी करने के आदेशों को निरस्त करवाकर स्थगन प्राप्त कर लेती है तो सैफ अली खान, नीलम, सोनाली, तब्बू और दुष्यंत सिंह के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो जायेगी.

Intro:Body:जोधपुर। कांकाणी हिरण शिकार मामले सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू , नीलम और दुष्यंत सिंह के निचली अदालत के उनके बरी करने के आदेशों के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा हाई कोर्ट में दायर याचिका पर सोमवार को हाइकोर्ट में सुनवाई होगी। गत सुनवाई के दिन जस्टिस मनोज गर्ग की अदालत में यह मामला सूचीबद्ध था, बचाव पक्ष की और सभी अधिवक्ताओं की कागजी कार्यवाही पूरी हो गई। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई 16 सितम्बर मुकर्रर की थी। गौरतलब है कि गत वर्ष निचली अदालत ने सलमान खान को ही आरोपी मानते हुए अन्य को बरी कर दिया था। सरकार ने बरी करने के आदेश को चुनोती देते हुए हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी । अगर सरकार बरी करने के आदेशों को निरस्त करवाकर स्थगन प्राप्त कर लेती है तो सैफअली खान, नीलम, सोनाली, तब्बू और दुष्यंत सिंह के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो जायेगी।
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