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4 नवंबर तक घर से मतदान के लिए करना होगा आवेदन, पूरी करनी होंगी ये औपचारिकताएं - Rajasthan assembly Election

80 प्लस और दिव्यांगजन को घर बैठे मतदान की सुविधा मिलेगी, लेकिन इसके लिए मतदाता या फिर उनके परिजनों को आवेदन करना होगा. शुक्रवार को जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने कहा कि आवेदन के बाद जांच दल आवेदकों के घर जाएगा और उनकी स्थिति का आकलन किया जाएगा.

Jodhpur Election Officer Himanshu Gupta
Jodhpur Election Officer Himanshu Gupta
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Oct 20, 2023, 1:17 PM IST

Updated : Oct 20, 2023, 1:37 PM IST

जोधपुर के निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता

जोधपुर. चुनाव आयोग ने इस बार कई तरह की सुविधाएं मतदाताओं को देने का ऐलान किया है. खास तौर से दिव्यांगजनों व 80 से ज्यादा की आयु के उम्रदराज लोगों को घर बैठे वोटिंग की सुविधा मिलेगी. आयोग के निर्देशानुसार पोलिंग नोटिफिकेशन के पांच दिनों में इसके लिए फार्म 12 डी भर कर बीएलओ को देना होगा, उसके बाद प्रोसेस शुरू होगा. राज्य में 30 अक्टूबर को नोटिफिकेशन के साथ ही नामांकन शुरू होंगे. इसके पांच दिन में आवेदन करना होगा. लेकिन यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि इन दोनों वर्ग के मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है. ऐसे में इसके लिए मतदाता या उनके परिजनों को कई औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी. आवदेन के बाद संबंधित अधिकारी मतदाता की स्थिति घर जाकर देखेगा. उसके संतुष्ट होने पर ही घर से मतदान की सुविधा मिलेगी.

जोधपुर जिले के निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि इसके लिए मतदाता के परिजन को आवेदन करना होगा, जिसमें उन्हें आयु संबंधी, बीमारी या उपचार, दिव्यांगता प्रमाणपत्र साथ लगाने होंगे. निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग ने कुल 9 सेवाओं को एसेंशियल सर्विसेज में लिया है. इनमें सरकारी सेवाओं के कार्मिक भी शामिल हैं. साथ ही वृद्धजन और दिव्यांगजन को भी शामिल किया गया है. इन सभी को पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा दी जाएगी.

इसे भी पढ़ें - Rajasthan Assembly Election 2023 : राजस्थान के चुनाव कार्यक्रम में बदलाव, 25 नवंबर को होगा मतदान, 3 दिसंबर को मतगणना

हालांकि इस सुविधा के लिए मतदाता या फिर उनके परिजनों को फार्म 12 डी भरना होगा और बीएलओ आरओ को सूचित करेगा. दिव्यांगजन और वृद्धजनों के मामलों में इनकी जांच होगी. वृद्धजनों में ऐसे लोगों को ही प्राथमिकता मिलेगी, जो बैड पर किसी बीमारी की सूरत में होंगे. दिव्यांगजनों में भी ऐसी स्थिति वालों को घर से मतदान की सुविधा मिलेगी. उन्होंने बताया कि जोधपुर जिले में दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 21,443 व 80 पार मतदाताओं की संख्या 48,585 है.

मतदान की होगी वीडियोग्राफी - निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि घर बैठे मतदान की सुविधा के लिए चयनित मतदाता को पोस्टल बैलेट के दौरान ही मतदान करवाया जाएगा. ऐसे मतदाताओं के मतदान के लिए अलग से दल बनेंगे और घर पर ही उनके लिए बूथ बनेंगे. साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर व अन्य कार्मिक वहां जाएंगे, जो मतदान कराएंगे. इसकी पूरी वीडियोग्राफी भी होगी. मतदान की तिथि आवेदनों की संख्या के आधार पर तय कर पहले सूचित की जाएगी.

जोधपुर के निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता

जोधपुर. चुनाव आयोग ने इस बार कई तरह की सुविधाएं मतदाताओं को देने का ऐलान किया है. खास तौर से दिव्यांगजनों व 80 से ज्यादा की आयु के उम्रदराज लोगों को घर बैठे वोटिंग की सुविधा मिलेगी. आयोग के निर्देशानुसार पोलिंग नोटिफिकेशन के पांच दिनों में इसके लिए फार्म 12 डी भर कर बीएलओ को देना होगा, उसके बाद प्रोसेस शुरू होगा. राज्य में 30 अक्टूबर को नोटिफिकेशन के साथ ही नामांकन शुरू होंगे. इसके पांच दिन में आवेदन करना होगा. लेकिन यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि इन दोनों वर्ग के मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है. ऐसे में इसके लिए मतदाता या उनके परिजनों को कई औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी. आवदेन के बाद संबंधित अधिकारी मतदाता की स्थिति घर जाकर देखेगा. उसके संतुष्ट होने पर ही घर से मतदान की सुविधा मिलेगी.

जोधपुर जिले के निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि इसके लिए मतदाता के परिजन को आवेदन करना होगा, जिसमें उन्हें आयु संबंधी, बीमारी या उपचार, दिव्यांगता प्रमाणपत्र साथ लगाने होंगे. निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग ने कुल 9 सेवाओं को एसेंशियल सर्विसेज में लिया है. इनमें सरकारी सेवाओं के कार्मिक भी शामिल हैं. साथ ही वृद्धजन और दिव्यांगजन को भी शामिल किया गया है. इन सभी को पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा दी जाएगी.

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हालांकि इस सुविधा के लिए मतदाता या फिर उनके परिजनों को फार्म 12 डी भरना होगा और बीएलओ आरओ को सूचित करेगा. दिव्यांगजन और वृद्धजनों के मामलों में इनकी जांच होगी. वृद्धजनों में ऐसे लोगों को ही प्राथमिकता मिलेगी, जो बैड पर किसी बीमारी की सूरत में होंगे. दिव्यांगजनों में भी ऐसी स्थिति वालों को घर से मतदान की सुविधा मिलेगी. उन्होंने बताया कि जोधपुर जिले में दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 21,443 व 80 पार मतदाताओं की संख्या 48,585 है.

मतदान की होगी वीडियोग्राफी - निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि घर बैठे मतदान की सुविधा के लिए चयनित मतदाता को पोस्टल बैलेट के दौरान ही मतदान करवाया जाएगा. ऐसे मतदाताओं के मतदान के लिए अलग से दल बनेंगे और घर पर ही उनके लिए बूथ बनेंगे. साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर व अन्य कार्मिक वहां जाएंगे, जो मतदान कराएंगे. इसकी पूरी वीडियोग्राफी भी होगी. मतदान की तिथि आवेदनों की संख्या के आधार पर तय कर पहले सूचित की जाएगी.

Last Updated : Oct 20, 2023, 1:37 PM IST
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