जोधपुर. गहलोत सरकार की ओर से शुरू किए गए महंगाई राहत कैंप में अगर किसी ने पंजीकरण नहीं करवाया तो सरकार मान लेगी कि वो परिवार स्वेच्छा से योजना का त्याग कर रहा हैं. उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं चाहिए, यानी की अब राज्य सरकार ने सीधे तौर पर समर्थ लोगों से सरकारी लाभ छोड़ने की घोषणा करवाने की बजाए कैंप में आकर रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता रखी है.
जोधपुर कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने कहा कि किसी भी परिवार को अगर किसी भी योजना का लाभ लेना है तो उसे घर बैठे लाभ नहीं मिलेगा. उन्होंने कहा कि उज्जवला योजना से जुड़े कई लोगों ने स्वेच्छा से इस येाजना का लाभ छोड़ दिया था. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति कैंप में नहीं आएगा तो यह मान लिया जाएगा कि उन्हें योजना का लाभ नहीं चाहिए.
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गौरतलब है कि सोमवार से शुरू हुए महंगाई राहत कैंप में कुल दस योजनाओं के तहत रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं. इनमें सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुफ्त सौ यूनिट बिजली, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं. इनमें भी सौ यूनिट मुफ्त बिजली और चिरंजीवी योजना का पंजीयन सबसे अधिक हो रहा है. वहीं, राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कैंप में 30 जून तक कभी भी पंजीयन करवाया जा सकता है. अगर योजना एक अप्रैल से शुरू हो रही है और पंजीयन मई में करवाया है तो भी परिवार को लाभ एक अप्रैल से ही मान्य होगा. आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना का लाभ एक अप्रैल से मिलेगा. इसके अलावा मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली येाजना का लाभ एक जून से, अन्नपूर्णा फूड पेकेट योजना का 25 मई से, सामाजिक सुरक्षा पेंशन येाजना का लाभ एक जून से मिलेगा. इसी तरह से चिरंजीवी योजना के तहत बीमा राशि में बढ़ोतरी व दुर्घटना बीमा का लाभ 30 मार्च से माना जाएगा.