जोधपुर. प्रदेश की विभिन्न ग्राम सहकारी समितियों के प्रशासक नियुक्त करने के लिए 21 अगस्त को जारी आदेश पर राजस्थान हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है. यह आदेश राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस विजय विश्नोई की अदालत में दायर विभिन्न याचिकाओं की प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए दिए गए हैं. हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगाते हुए सहकारिता विभाग व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
याचिकाकर्ता गणेश ग्राम सेवा सहकारी समिति मोदी तहसील भिंडर व साठ अन्य सहकारी समितियों की ओर से रिट याचिका दायर कर गत 21 अगस्त को प्रशासक नियुक्त करने के आदेश को चुनौती दी थी. याचिकाकर्ताओ की ओर से अधिवक्ता सुरेश चारण ने कहा कि इस कोर्ट ने समय-समय पर विभिन्न याचिकाओं में निर्देश दिए हैं कि सहकारिता विभाग निर्धारित अवधि में चुनाव करवाए. ऐसे ही निर्देश वर्ष 2017 व 2018 को भी दिए थे, जब तक चुनाव नहीं हों, तब तक प्रशासक नहीं लगाए जाएंगे. इतने स्पष्ट आदेश के बावजूद विभाग ने सहकारी समितियों के चुनाव नहीं करवाए.
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हालांकि रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं ने 21 अगस्त को सभी अतिरिक्त रजिस्ट्रार को एक आदेश जारी कर चुनाव प्रक्रिया शुरू करने तथा प्रशासक नियुक्त करने के लिए कहा है. साथ ही गत 21 अगस्त को रजिस्ट्रार की ओर से जारी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है.