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आसाराम की उम्मीदों पर फिर से लगा झटका, अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई टली - बलात्कार

आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी है. याचिका को जस्टिस संगीत कोटा की खंडपीठ दूसरी बेंच के स्थानांतरित कर दिया है.

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Published : Feb 18, 2019, 11:17 PM IST

जोधपुर. नाबालिग छात्रा से यौन उत्पीड़न मामले में जेल में बंद आसाराम की उम्मीदों पर एक बार फिर से झटका लगा है. जस्टिस संगीत लोढ़ा की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है.


दरअसल आसाराम यौन उत्पीड़न मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं. उनकी ओर से हाईकोर्ट में दायर की गई अंतरिम जमानत याचिका सोमवार को सुनवाई होनी थी. याचिका जस्टिस संगीत कोटा की खंडपीठ में सूचीबद्ध की गई थी. लेकिन खंडपीठ ने सोमवार को याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है. जिसके बाद याचिका अन्य बेंच को स्थानांतरित कर दिया है.


वहीं आसाराम की पत्नी लक्ष्मी देवी की हार्टअटैक आने से उनका अहमदाबाद के अस्पताल में इलाज चल रहा है. ऐसे में आसाराम ने अपनी पत्नी की देखभाल करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जमानत की मांग की थी. लेकिन याचिका की सुनवाई नहीं होने से आसाराम की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है.

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गौरतलब है कि पिछले 5 साल से भी अधिक समय से आसाराम जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं. 25 अप्रैल 2018 को एसी एसटी मामले की विशेष अदालत ने आसाराम को जीवन के अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई थी. जिसके बाद से आसाराम अंतरिम जमानत की मांग करते रहे हैं. उन्होंने दो बार जिला कमेटी के सामने याचिका पेश की.

इससे पहले आसाराम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अंतरिम जमानत की मांग की थी. जिस पर कोर्ट ने इसे जिला न्यायिक कमेटी को ट्रांसफर कर दिया. जहां सुनवाई के दौरान कमेटी ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद बाद उन्होंने एक बार फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

जोधपुर. नाबालिग छात्रा से यौन उत्पीड़न मामले में जेल में बंद आसाराम की उम्मीदों पर एक बार फिर से झटका लगा है. जस्टिस संगीत लोढ़ा की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है.


दरअसल आसाराम यौन उत्पीड़न मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं. उनकी ओर से हाईकोर्ट में दायर की गई अंतरिम जमानत याचिका सोमवार को सुनवाई होनी थी. याचिका जस्टिस संगीत कोटा की खंडपीठ में सूचीबद्ध की गई थी. लेकिन खंडपीठ ने सोमवार को याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है. जिसके बाद याचिका अन्य बेंच को स्थानांतरित कर दिया है.


वहीं आसाराम की पत्नी लक्ष्मी देवी की हार्टअटैक आने से उनका अहमदाबाद के अस्पताल में इलाज चल रहा है. ऐसे में आसाराम ने अपनी पत्नी की देखभाल करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जमानत की मांग की थी. लेकिन याचिका की सुनवाई नहीं होने से आसाराम की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है.

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गौरतलब है कि पिछले 5 साल से भी अधिक समय से आसाराम जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं. 25 अप्रैल 2018 को एसी एसटी मामले की विशेष अदालत ने आसाराम को जीवन के अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई थी. जिसके बाद से आसाराम अंतरिम जमानत की मांग करते रहे हैं. उन्होंने दो बार जिला कमेटी के सामने याचिका पेश की.

इससे पहले आसाराम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अंतरिम जमानत की मांग की थी. जिस पर कोर्ट ने इसे जिला न्यायिक कमेटी को ट्रांसफर कर दिया. जहां सुनवाई के दौरान कमेटी ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद बाद उन्होंने एक बार फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

Intro:नाबालिग छात्रा से यौन उत्पीड़न के मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका सोमवार को सुनवाई के लिए हाई कोर्ट जस्टिस संगीत कोटा की खंडपीठ में सूचीबद्ध थी लेकिन आसाराम की उम्मीदों को उस समय झटका लगा जब जस्टिस संगीत लोढ़ा की खंडपीठ ने आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया खंडपीठ ने याचिका को सुनवाई के लिए अन्य भैंस को भेज दिया अब इस मामले की हाईकोर्ट की सुनवाई होगी आसाराम की पत्नी लक्ष्मी देवी को हार्टअटैक आया हुआ है और वर्तमान में अहमदाबाद के अस्पताल में उपचार रत है।

हाईकोर्ट के विजुअल भेजे हैं साथ में


Body:ऐसे में आसाराम अपनी पत्नी से मुलाकात करने उसकी सेवा करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत मांगी है लेकिन कोटद्वारा याचिका की सुनवाई नहीं करने से आसाराम की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है अब यह याचिका नए कोर्ट में सुनवाई के लिए जाएगी गौरतलब है कि 5 साल से भी ज्यादा समय से आसाराम जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है और 25 अप्रैल 2018 को sc-st कोर्ट जजमेंट शर्मा ने आसाराम को जीवन के अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई थी इसके बाद से आसाराम ने दो बार जिला कमेटी के सामने पेश की लेकिन वहां यह खारिज हो गई।


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