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ट्रक लूटकर चालक की हत्या करने वाले तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास

एडीजे कोर्ट ने तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. मालूम हो कि तीनों आरोपियों ने सीमेंट से भरे एक ट्रक को लूटकर चालक की हत्या कर दी थी.

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Published : May 13, 2019, 5:27 PM IST

अधिवक्ता दिनेश कुमार शर्मा

जोधपुर. एडीजे कोर्ट संख्या 3 ने हत्या के मामले में दोषी तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दरअसल, तीनों आरोपी सीमेंट से भरे ट्रक को लूटकर चालक की हत्या के मामले में दोषी पाए गए हैं.

ट्रक लूटकर चालक की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

जानकारी के मुताबिक बनाड़ थाना क्षेत्र में साल 2014 में तीन लोगों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था. मामले में तीनों आरोपियों ने सीमेंट से भरे ट्रक को लूटकर पाली जिले के निवासी चालक शौकीन की हत्या कर दी थी. इस मामले में एडीजे कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की.

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता दिनेश कुमार शर्मा ने पैरवी की. अधिवक्ता द्वारा मामले में कुल 30 गवाह पेश किए. गवाहों के बयान, दस्तावेज और फाइल्स पर उपलब्ध साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए.

वहीं बचाव पक्ष के गवाहों और तर्क के बाद हुई लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले में दोष तीनों आरोपियों को दोष सिद्ध पाया. ऐसे में आरोपी सांवरलाल, अजय सिंह और पप्पू नाथ को ट्रक चालक हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

जोधपुर. एडीजे कोर्ट संख्या 3 ने हत्या के मामले में दोषी तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दरअसल, तीनों आरोपी सीमेंट से भरे ट्रक को लूटकर चालक की हत्या के मामले में दोषी पाए गए हैं.

ट्रक लूटकर चालक की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

जानकारी के मुताबिक बनाड़ थाना क्षेत्र में साल 2014 में तीन लोगों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था. मामले में तीनों आरोपियों ने सीमेंट से भरे ट्रक को लूटकर पाली जिले के निवासी चालक शौकीन की हत्या कर दी थी. इस मामले में एडीजे कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की.

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता दिनेश कुमार शर्मा ने पैरवी की. अधिवक्ता द्वारा मामले में कुल 30 गवाह पेश किए. गवाहों के बयान, दस्तावेज और फाइल्स पर उपलब्ध साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए.

वहीं बचाव पक्ष के गवाहों और तर्क के बाद हुई लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले में दोष तीनों आरोपियों को दोष सिद्ध पाया. ऐसे में आरोपी सांवरलाल, अजय सिंह और पप्पू नाथ को ट्रक चालक हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Intro:जोधपुर
जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के बनाड़ थाना इलाके से सीमेंट से भरे ट्रक को लूट कर चालक की हत्या करने के मामले में आज एडीजे संख्या 3 जोधपुर महानगर ने इस पूरे मामले में लिप्त तीन आरोपियों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ।कोर्ट ने आरोपी सांवरलाल अजय सिंह और पप्पू नाथ को दोषी करार देते हुए सजा के आदेश दिए हैं।


Body:जोधपुर के बनाड़ पुलिस थाने में वर्ष 2014 में दर्ज हुए सीमेंट से भरे ट्रक को लूटने और चालक पाली निवासी शौकीन की हत्या के मामले में एडीजे संख्या 3 की कोर्ट में सुनवाई हुई । सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से अधिवक्ता दिनेश कुमार शर्मा ने पैरवी की। अधिवक्ता द्वारा मामले में कुल 30 गवाह पेश किए। गवाहों के बयान और दस्तावेज, फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य न्यायालय के सामने रखे गए ।वहीं बचाव पक्ष के गवाहों और तर्क के बाद हुई लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपी सांवरलाल अजय सिंह और पप्पू नाथ को ट्रक चालक पाली निवासी शौकीन की हत्या का दोषी मानते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा के आदेश दिए है।


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