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हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद भी स्थाई लोक अदालतों में कई पद रिक्त, हलफनामा पेश करने निर्देश - राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान हाईकोर्ट के बार-बार निर्देशों के बावजूद स्थाई लोक अदालतों में कर्मचारियों के स्वीकृत पद भी पूर्ण रूप से नहीं भरे जा रहे हैं. इस पर हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी का हलफनामा आगामी 18 जनवरी तक पेश कर बताएं कि राज्य के स्थाई लोक अदालतों में कर्मचारियों के खाली पद भरने के लिए अभी तक क्या कदम उठाए (Court on vacant posts of employees in Lok Adalats) हैं.

High Court on vacant posts of employees in Lok Adalats, sought affidavit on Jan 18
हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद भी स्थाई लोक अदालतों में कई पद रिक्त, हलफनामा पेश करने निर्देश
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Published : Dec 14, 2022, 9:35 PM IST

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया है कि राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी का हलफनामा आगामी 18 जनवरी तक पेश कर बताएं कि राज्य के स्थाई लोक अदालतों में कर्मचारियों के खाली पद भरने के लिए अभी तक क्या कदम उठाए (Court on vacant posts of employees in Lok Adalats ) हैं. न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश कुलदीप माथुर की खंडपीठ में एडवोकेट वासुदेव दाधीच की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई.

अधिवक्ता अनिल भंडारी ने कहा कि खंडपीठ के निरंतर दिशा-निर्देश के बाद जोधपुर महानगर सहित 8 स्थाई लोक अदालत में पूर्णकालीन अध्यक्ष पद पर गत 12 अप्रैल को नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं. 28 नवंबर के आदेश से जोधपुर महानगर और जोधपुर जिला सहित 19 स्थाई लोक अदालत में खाली 24 पदों पर सदस्य नियुक्त किए जा चुके हैं. लेकिन हाईकोर्ट के बार-बार निर्देशों के बावजूद कर्मचारियों के स्वीकृत पद भी पूर्ण रूप से नहीं भरे जा रहे हैं. जिससे न्यायिक कार्रवाई सुचारू रूप से चलने में काफी दिक्कत आ रही है.

पढ़ें: हाईकोर्ट में सरकार का जवाब, स्थाई लोक अदालत में रिक्त पदों पर एक सप्ताह में होगी नियुक्ति

उन्होंने कहा कि जोधपुर महानगर में वर्तमान में 1200 से अधिक प्रकरण लंबित होने से जोधपुर जिला की अंशकालीन स्थाई लोक अदालत जो कि माह में दो ही दिन कार्यरत रहती है, को पूर्णकालिक स्थाई लोक अदालत में परिवर्तित करने से याचियों को त्वरित न्याय मिल सकेगा. राज्य सरकार और विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अतिरिक्त महाधिवक्ता संदीप शाह ने कहा कि कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने बाबत जानकारी देने के वास्ते उन्हें कुछ समय प्रदान किया जाए.

पढ़ें: बांसवाड़ाः लोक अदालत में 10 पीठों का गठन, 381 प्रकरणों का निपटारा

भारत सरकार की ओर से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल मुकेश राजपुरोहित ने कहा कि स्थाई लोक अदालत में जवाब और प्रकरण के निर्णय की समय सीमा और इजराय का अधिकार इसी अदालत को देने की प्रार्थना के जवाब के वास्ते उन्हें एक और अवसर प्रदान किया जाए. हाईकोर्ट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ सचिन आचार्य ने पैरवी की. खंडपीठ ने इस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता को निर्देश दिया कि प्राधिकरण के अधिकारी का हलफनामा दायर कर आगामी तारीख तक बताएं कि राज्य की स्थाई लोक अदालतों में मानव संसाधन की खाली जगह को भरने के लिए अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं.

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया है कि राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी का हलफनामा आगामी 18 जनवरी तक पेश कर बताएं कि राज्य के स्थाई लोक अदालतों में कर्मचारियों के खाली पद भरने के लिए अभी तक क्या कदम उठाए (Court on vacant posts of employees in Lok Adalats ) हैं. न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश कुलदीप माथुर की खंडपीठ में एडवोकेट वासुदेव दाधीच की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई.

अधिवक्ता अनिल भंडारी ने कहा कि खंडपीठ के निरंतर दिशा-निर्देश के बाद जोधपुर महानगर सहित 8 स्थाई लोक अदालत में पूर्णकालीन अध्यक्ष पद पर गत 12 अप्रैल को नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं. 28 नवंबर के आदेश से जोधपुर महानगर और जोधपुर जिला सहित 19 स्थाई लोक अदालत में खाली 24 पदों पर सदस्य नियुक्त किए जा चुके हैं. लेकिन हाईकोर्ट के बार-बार निर्देशों के बावजूद कर्मचारियों के स्वीकृत पद भी पूर्ण रूप से नहीं भरे जा रहे हैं. जिससे न्यायिक कार्रवाई सुचारू रूप से चलने में काफी दिक्कत आ रही है.

पढ़ें: हाईकोर्ट में सरकार का जवाब, स्थाई लोक अदालत में रिक्त पदों पर एक सप्ताह में होगी नियुक्ति

उन्होंने कहा कि जोधपुर महानगर में वर्तमान में 1200 से अधिक प्रकरण लंबित होने से जोधपुर जिला की अंशकालीन स्थाई लोक अदालत जो कि माह में दो ही दिन कार्यरत रहती है, को पूर्णकालिक स्थाई लोक अदालत में परिवर्तित करने से याचियों को त्वरित न्याय मिल सकेगा. राज्य सरकार और विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अतिरिक्त महाधिवक्ता संदीप शाह ने कहा कि कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने बाबत जानकारी देने के वास्ते उन्हें कुछ समय प्रदान किया जाए.

पढ़ें: बांसवाड़ाः लोक अदालत में 10 पीठों का गठन, 381 प्रकरणों का निपटारा

भारत सरकार की ओर से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल मुकेश राजपुरोहित ने कहा कि स्थाई लोक अदालत में जवाब और प्रकरण के निर्णय की समय सीमा और इजराय का अधिकार इसी अदालत को देने की प्रार्थना के जवाब के वास्ते उन्हें एक और अवसर प्रदान किया जाए. हाईकोर्ट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ सचिन आचार्य ने पैरवी की. खंडपीठ ने इस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता को निर्देश दिया कि प्राधिकरण के अधिकारी का हलफनामा दायर कर आगामी तारीख तक बताएं कि राज्य की स्थाई लोक अदालतों में मानव संसाधन की खाली जगह को भरने के लिए अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं.

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