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पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को सुनाई 20 साल की सजा - JAIPUR POCSO COURT

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है.

COURT HAS SENTENCED THE ACCUSED,  ACCUSED TO 20 YEARS OF IMPRISONMENT
पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को सुनाई सजा. (ETV Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : 12 hours ago

जयपुरः पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने 14 साल की किशोरी से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त युवक मयंक को बीस साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1.76 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जबकि प्रकरण में एक अन्य युवक रवि कुमार पुलिस गिरफ्त से दूर चल रहा है. पीठासीन अधिकारी हेमराज गौड़ ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करके उसे न केवल शारीरिक क्षति पहुंचाई, बल्कि उसे मानसिक प्रताड़ित भी किया है. ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रचना मान और पीड़िता की ओर से अधिवक्ता नीलम चौहान ने अदालत को बताया कि पीड़िता के पिता ने 15 मई, 2023 को प्रताप नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी 14 साल की बेटी घर के पास दुकान पर सामान खरीदने गई थी. इस दौरान युवक उसका अपहरण करके महल इलाके के जंगल में ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया.

पढ़ेंः पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में तीन लोगों को सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा

पीड़िता घर नहीं आई तो परिजनों ने उसे तलाश किया. इस दौरान वह बेसुध सड़क किनारे मिली. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों युवकों के डीएनए सैंपल लिए, जो पीड़िता के कपड़े और शरीर से लिए गए सेंपल से मैच हो गए. इस पर पुलिस ने अभियुक्त मयंक को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया, वहीं दूसरा आरोपी युवक फरार हो गया. सुनवाई के दौरान पीड़िता ने आपबीती अदालत को सुनाई. इस पर अदालत ने डीएनए रिपोर्ट और पीड़िता के बयान के आधार पर अभियुक्त को सजा सुनाई है.

जयपुरः पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने 14 साल की किशोरी से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त युवक मयंक को बीस साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1.76 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जबकि प्रकरण में एक अन्य युवक रवि कुमार पुलिस गिरफ्त से दूर चल रहा है. पीठासीन अधिकारी हेमराज गौड़ ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करके उसे न केवल शारीरिक क्षति पहुंचाई, बल्कि उसे मानसिक प्रताड़ित भी किया है. ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रचना मान और पीड़िता की ओर से अधिवक्ता नीलम चौहान ने अदालत को बताया कि पीड़िता के पिता ने 15 मई, 2023 को प्रताप नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी 14 साल की बेटी घर के पास दुकान पर सामान खरीदने गई थी. इस दौरान युवक उसका अपहरण करके महल इलाके के जंगल में ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया.

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पीड़िता घर नहीं आई तो परिजनों ने उसे तलाश किया. इस दौरान वह बेसुध सड़क किनारे मिली. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों युवकों के डीएनए सैंपल लिए, जो पीड़िता के कपड़े और शरीर से लिए गए सेंपल से मैच हो गए. इस पर पुलिस ने अभियुक्त मयंक को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया, वहीं दूसरा आरोपी युवक फरार हो गया. सुनवाई के दौरान पीड़िता ने आपबीती अदालत को सुनाई. इस पर अदालत ने डीएनए रिपोर्ट और पीड़िता के बयान के आधार पर अभियुक्त को सजा सुनाई है.

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