जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलात के प्रमुख सचिव को निर्देश दिए कि राज्य की सभी राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की चलपीठ और जिला उपभोक्ता आयोग में तत्काल प्रभाव से उचित और सम्मानजनक सुविधाएं उपलब्ध कराएं. कोर्ट ने आगामी 7 फरवरी तक राज्य के विभिन्न जिला आयोग के रिक्त अध्यक्ष पद और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर भी जानकारी मांगी है. न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश कुलदीप माथुर की खंडपीठ में राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नाथू सिंह राठौड़ की ओर से अधिवक्ता अनिल भंडारी ने पैरवी की.
उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न जिला आयोग में अध्यक्ष के 16 पद और सदस्यों के 10 पद काफी अरसे से रिक्त हैं और इन पदों को भरने के साक्षात्कार भी गत अक्टूबर माह में पूर्ण होने के बावजूद भी राज्य सरकार ने अभी तक नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए हैं. जिससे उपभोक्ताओं को समय पर राहत नहीं मिल पा रही है. राज्य उपभोक्ता आयोग की जोधपुर चलपीठ सहित अन्य चलपीठ और जिला आयोगों में न तो बैठने के वास्ते उचित फर्नीचर की व्यवस्था है और न ही अन्य संसाधनों की व्यवस्था है. उन्होंने कहा कि गत 13 दिसंबर को खंडपीठ के निर्देश के बावजूद भी राज्य सरकार की ओर से अभी तक जोधपुर में राज्य आयोग की स्थाई पीठ स्थापित करने की कार्रवाई को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है.
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अतिरिक्त महाधिवक्ता करण सिंह राजपुरोहित ने कहा कि वे आगामी तारीख तक इस बारे में पुख्ता जानकारी उपलब्ध करा देंगे. राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ सचिन आचार्य उपस्थित हुए. हाईकोर्ट ने राज्य के खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलात के प्रमुख सचिव को निर्देश दिया कि राज्य में राज्य आयोग की सभी चल पीठ और जिला आयोग में तत्काल ही सम्मानजनक और उचित संसाधनों की समुचित व्यवस्था करें. उन्होंने राज्य सरकार को पूर्ण कार्रवाई से अवगत कराने के वास्ते आगामी तारीख 7 फरवरी तय की.