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कांकाणी शिकार केस की सुनवाई, अभिनेताओं के वकील ने मांगा समय, अब 30 मार्च को हियरिंग - Rajasthan High Court

कांकाणी हिरण शिकार केस में सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू, नीलम और दुष्यंत सिंह निचली अदालत से बरी हो चुके हैं. उनके बरी करने के आदेशों के खिलाफ राज्य सरकार की हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सोमवार को हाइकोर्ट में सुनवाई हुई.

कांकाणी शिकार मामला, सैफ अली खान, सलमान खान, rajasthan high court
कांकाणी शिकार मामले में 30 मार्च कोअगली सुनवाई
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Published : Jan 27, 2020, 2:08 PM IST

जोधपुर. कांकाणी हिरण शिकार केस में जस्टिस मनोज गर्ग की अदालत में हुई सुनवाई में बचाव पक्ष के अधिवक्ता केके बोहरा ने मामले में पक्ष रखने के लिए समय मांगा. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. अब इस मामले की सुनवाई 30 मार्च को होगी.

कांकाणी शिकार मामले में 30 मार्च कोअगली सुनवाई

पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने सरकार की अपील स्वीकार कर ली थी. अब इस मामले में आने वाली सुनवाई तारीख पर दोनों पक्षों के तर्कों पर बहस होगी. अगर राज्य सरकार निचली अदालत के आदेश पर स्थगन हासिल करने में सफल हो जाती है तो आरोपियों की परेशानी बढ़ जाएगी.

पढ़ें. भोपालगढ़ : 'युवा आक्रोश रैली' की तैयारी, बैठकों का दौर जारी

निचली अदालत ने सलमान खान को ही आरोपी मानते हुए बाकी को बरी कर दिया था. सरकार ने बाकी आरोपियों को बरी करने के आदेश को चुनोती देते हुए हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिस पर अब नियमित सुनवाई शुरू हो गई है.

ऐसे में आगे होने वाली सुनवाई में अगर सरकारी पक्ष भारी पड़ा तो सैफअली खान, नीलम, सोनाली, तब्बू और दुष्यंत सिंह के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो जायेगी.

जोधपुर. कांकाणी हिरण शिकार केस में जस्टिस मनोज गर्ग की अदालत में हुई सुनवाई में बचाव पक्ष के अधिवक्ता केके बोहरा ने मामले में पक्ष रखने के लिए समय मांगा. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. अब इस मामले की सुनवाई 30 मार्च को होगी.

कांकाणी शिकार मामले में 30 मार्च कोअगली सुनवाई

पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने सरकार की अपील स्वीकार कर ली थी. अब इस मामले में आने वाली सुनवाई तारीख पर दोनों पक्षों के तर्कों पर बहस होगी. अगर राज्य सरकार निचली अदालत के आदेश पर स्थगन हासिल करने में सफल हो जाती है तो आरोपियों की परेशानी बढ़ जाएगी.

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निचली अदालत ने सलमान खान को ही आरोपी मानते हुए बाकी को बरी कर दिया था. सरकार ने बाकी आरोपियों को बरी करने के आदेश को चुनोती देते हुए हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिस पर अब नियमित सुनवाई शुरू हो गई है.

ऐसे में आगे होने वाली सुनवाई में अगर सरकारी पक्ष भारी पड़ा तो सैफअली खान, नीलम, सोनाली, तब्बू और दुष्यंत सिंह के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो जायेगी.

Intro:Body:कांकाणी शिकार मामले की सुनवाई में अभिनेता के अधिवक्ता ने मांगा समय, अगली सुनवाई 30 मार्च को


जोधपुर। कांकाणी हिरण शिकार मामले सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू , नीलम और दुष्यंत सिंह के निचली अदालत के उनके बरी करने के आदेशों के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा हाई कोर्ट में दायर याचिका पर सोमवार को हाइकोर्ट में सुनवाई सुनवाई हुई । जस्टिस मनोज गर्ग की अदालत में सुनवाई में दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता के के बोहरा ने मामले में पक्ष रखने के लिए समय मांगा जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब इस मामले की सुनवाई 30 मार्च को होगी।
ने कोर्ट से कुछ कारणों के चलते एडजॉर्न मांगा। इस मामले की गत सुनवाई पर कोर्ट ने सरकार की अपील स्वीकार कर ली थी। अब इस मामले में आने वाली सुनवाई तिथि पर दोनों पक्षों के तर्कों पर बहस होगी। अगर राज्य सरकार निचली अदालत के आदेश पर स्थगन प्राप्त करने में सफल हो जाती है तो मामले के आरोपियों को परेशानी बढ़ जाएगी। गौरतलब है कि निचली अदालत ने सलमान खान को ही आरोपी मानते हुए अन्य को बरी कर दिया था। सरकार ने अन्य आरोपियों को बरी के आदेश को चुनोती देते हुए हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर अब नियमित सुनवाई शुरू हो गई है। ऐसे में आगे होने वाली सुनवाई में अगर सरकारी पक्ष भारी पड़ा तो सैफअली खान, नीलम, सोनाली, तब्बू और दुष्यंत सिंह के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो जायेगी।

बाईट केके बोहरा, अधिवक्ता बचाव पक्ष





21 साल पहले का मामला

1998 में फिल्म हम साथ साथ कि शूटिंग के दौरान जोधपुर के समीपस्थ कांकाणी गांव की सरहद पर सलमान खान सहित पर हिरण का शिकार का आरोप है। साथ में सैफ अली खान सोनाली बेंद्रे नीलम तब्बू दुष्यंत सिंह व अन्य को सह आरोपी बनाया गया इस मामले में गत वर्ष अदालत ने सलमानखान को दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी। जबकि अन्य को बरी कर दिया था। Conclusion:
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