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पेपर लीक मामले के दो आरोपियों की जमानत खारिज, कोर्ट ने कहा-सपनों को गहरा आघात पहुंचता है - दो आरोपियों की जमानत खारिज

द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में दो आरोपियों ने राजस्थान हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. कोर्ट ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया.

HC rejected bail of 2 paper leak accused
पेपर लीक मामले के दो आरोपियों की जमानत खारिज, कोर्ट ने कहा-सपनों को गहरा आघात पहुंचता है
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Published : Jul 26, 2023, 11:31 PM IST

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में आरोपी अनिता व राजीव कुमार की ओर से पेश जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि एक प्रश्न पत्र का रद्द होना कई बार अभ्यर्थियों के भीतर असुरक्षा और अस्थिरता की भावना पैदा कर सकता है.

जस्टिस मदन गोपाल व्यास की एकलपीठ में आरोपी अनिता कुमारी व राजीव कुमार की ओर से जमानत याचिकाएं पेश करते हुए जमानत की गुहार की. इनकी ओर से अधिवक्ताओं ने इनको निर्दोष बताते हुए जमानत पर रिहा करने की पैरवी की. वहीं सरकार की ओर से एएजी अनिल जोशी ने कहा कि पेपर लीक में दोनां भी शामिल थे. अनिता कुमारी व शेरसिंह उर्फ अनिल मीणा रिश्तेदार हैं. अनिल मीणा पेपर लीक मामले के रुपए भी अनिता को ही देता था, जिससे उसने कई प्रोपर्टी पर खरीदी है.

पढ़ें: हाईकोर्ट ने पूछा- पेपर लीक के आरोपी से दोस्ती होने के आधार पर क्यों किया चयन से वंचित ? यहां जानिए पूरा मामला

कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा कि किसी भी देश का भविष्य उसकी शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करता है. शिक्षा के माध्यम से ही कोई समाज एवं देश प्रगति की ओर बढ़ता है, लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षा के क्षेत्र की कई समस्याओं के समाधान की कोई राह नहीं दिख रही है. इन्हीं में से एक है प्रश्नपत्र लीक होने की समस्या. वर्तमान भारत के युवा ऊचें लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं.

पढ़ें: पेपर लीक के आरोपी सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण की संपत्ति होगी कुर्क, उच्च शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव को दी मंजूरी

कोर्ट ने कहा कि वे तमाम कठिनाईयों एवं अभावों से जूझते हुए कई वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं. जब किसी प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होता है, तो परीक्षार्थीयों के साथ परिजनों के भी सपनों को गहरा आघात पहुंचता है. ऐसी घटनाओं से एक उन्नत, समृद्ध, सुशिक्षित एवं सशक्त राष्ट्र व समाज बनने-बनाने का हमारा सामूहिक स्वप्न और मनोबल टूटता है. इससे युवाओं के भीतर व्यवस्था के प्रति असंतोष एवं निराशा की स्थायी भावना घर करती है.

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में आरोपी अनिता व राजीव कुमार की ओर से पेश जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि एक प्रश्न पत्र का रद्द होना कई बार अभ्यर्थियों के भीतर असुरक्षा और अस्थिरता की भावना पैदा कर सकता है.

जस्टिस मदन गोपाल व्यास की एकलपीठ में आरोपी अनिता कुमारी व राजीव कुमार की ओर से जमानत याचिकाएं पेश करते हुए जमानत की गुहार की. इनकी ओर से अधिवक्ताओं ने इनको निर्दोष बताते हुए जमानत पर रिहा करने की पैरवी की. वहीं सरकार की ओर से एएजी अनिल जोशी ने कहा कि पेपर लीक में दोनां भी शामिल थे. अनिता कुमारी व शेरसिंह उर्फ अनिल मीणा रिश्तेदार हैं. अनिल मीणा पेपर लीक मामले के रुपए भी अनिता को ही देता था, जिससे उसने कई प्रोपर्टी पर खरीदी है.

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कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा कि किसी भी देश का भविष्य उसकी शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करता है. शिक्षा के माध्यम से ही कोई समाज एवं देश प्रगति की ओर बढ़ता है, लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षा के क्षेत्र की कई समस्याओं के समाधान की कोई राह नहीं दिख रही है. इन्हीं में से एक है प्रश्नपत्र लीक होने की समस्या. वर्तमान भारत के युवा ऊचें लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं.

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कोर्ट ने कहा कि वे तमाम कठिनाईयों एवं अभावों से जूझते हुए कई वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं. जब किसी प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होता है, तो परीक्षार्थीयों के साथ परिजनों के भी सपनों को गहरा आघात पहुंचता है. ऐसी घटनाओं से एक उन्नत, समृद्ध, सुशिक्षित एवं सशक्त राष्ट्र व समाज बनने-बनाने का हमारा सामूहिक स्वप्न और मनोबल टूटता है. इससे युवाओं के भीतर व्यवस्था के प्रति असंतोष एवं निराशा की स्थायी भावना घर करती है.

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