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पहले एसएमएस और फिर सरेराह तीन बार बोला तलाक, आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज

Triple Talaq Case in Jodhpur, जोधपुर में एक मुस्लिम पति ने अपनी पत्नी को पहले एसएमएस के जरिए तलाक का मैसेज भेजा और फिर सार्वजनिक उसे तीन बार तलाक बोलकर उससे संबंध खत्म कर लिए. इसके बाद पीड़ित महिला ने अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया.

Triple Talaq Case in Jodhpur
Triple Talaq Case in Jodhpur
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jan 18, 2024, 4:21 PM IST

जोधपुर. शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र निवासी एक मुस्लिम पति ने अपनी पत्नी को पहले तो एसएमएस से तीन बार तलाक का मैसेज भेजा और फिर उसके बाद उसे सरेराह तीन बार तलाक बोलकर उससे सभी संबंध समाप्त कर लिए. हालांकि, 2019 के मुस्लिम महिला अधिनियम के तहत यह अपराध है. इतना ही नहीं पति ने तलाक-ए-हसन के तहत महिला को पहला नोटिस भी भेज दिया. इसको लेकर पत्नी ने न्यायालय के मार्फत पति के खिलाफ प्रतापनगर थाने में मामला दर्ज कराया है.

जानें पूरा मामला : थानाधिकारी भूटाराम ने बताया कि सीएचबी के सेक्टर 14 निवासी अब्दुल जाहिद की पत्नी ने उसके खिलाफ न्यायालय में परिवाद दिया था, जिस पर मामला दर्ज कर लिया गया है. परिवाद में महिला ने बताया कि उसने जाहिद से साल 2017 में शादी की थी. उससे उनका एक बेटा भी है, लेकिन पति से झगड़े होने से के कारण वो अपने पिता के घर चल आई थी. कुछ समय बाद गत वर्ष जनवरी में जब वो वापस ससुराल गई तो उसके पति ने उससे झगड़ा करना शुरू कर दिया. पति जैसलमेर में काम करता था. ऐसे में एक दिन वो रात को आया और उसे बाहर निकाल दिया. हालांकि, रात को पुलिस जाहिद को लेकर चली गई थी. वहीं, अगले दिन उसने कहा कि वो अपने साथ रखेगा, लेकिन बाद में फिर मुकर गया. दबाव पड़ने पर पत्नी और बेटे को गत वर्ष 25 अप्रैल को जैसलमेर अपने साथ लेकर आया, जहां उसके साथ वो झगड़ा करने लगा. साथ ही कहा कि जबरदस्ती वो उसके साथ रिश्ता नहीं रख सकती है.

इसे भी पढ़ें - Rajasthan : जयपुर में Whatsapp पर वॉइस रिकॉर्डिंग कर पत्नी को दिया तीन तलाक, पीड़िता ने दर्ज करवाया मामला

मैसेज में लिखा तीन तलाक : इधर, 26 अप्रैल को टेक्स्ट मैसेज कर उसने तीन बार तलाक लिखकर मैसेज भेजा और कॉल करके कहा कि वो मुझे अपने साथ नहीं रखेगा. इसके साथ ही उसने सेल्फी स्टीक से पिटाई भी की. इस घटना के बाद पीड़िता अगले दिन जोधपुर आ गई. परिजनों ने उसका उपचार करवाया और फिर पति समेत सुसराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कराया.

कोर्ट में कहा तलाक : पुलिस ने अब्दुल जाहिद के खिलाफ चालान पेश कर दिया. इस दौरान अब्दुल ने पत्नी को मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत तलाक-ए-हसन का पहला नोटिस भेज दिया. 6 दिसंबर को पारिवारिक न्यायालय की पेशी के दौरान न्यायालय परिसर में जाहिद ने अपनी पत्नी को तीन बार तलाक-तलाक-तलाक कह दिया. साथ ही उसने कहा कि वो उसे नहीं रखेगा. इसको लेकर पत्नी ने पुलिस में रिपोर्ट दी, लेकिन मामला दर्ज नहीं हुआ. आखिरकार उसने न्यायालय में परिवाद दिया, जिस पर अब जाकर मामला दर्ज हुआ है.

जोधपुर. शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र निवासी एक मुस्लिम पति ने अपनी पत्नी को पहले तो एसएमएस से तीन बार तलाक का मैसेज भेजा और फिर उसके बाद उसे सरेराह तीन बार तलाक बोलकर उससे सभी संबंध समाप्त कर लिए. हालांकि, 2019 के मुस्लिम महिला अधिनियम के तहत यह अपराध है. इतना ही नहीं पति ने तलाक-ए-हसन के तहत महिला को पहला नोटिस भी भेज दिया. इसको लेकर पत्नी ने न्यायालय के मार्फत पति के खिलाफ प्रतापनगर थाने में मामला दर्ज कराया है.

जानें पूरा मामला : थानाधिकारी भूटाराम ने बताया कि सीएचबी के सेक्टर 14 निवासी अब्दुल जाहिद की पत्नी ने उसके खिलाफ न्यायालय में परिवाद दिया था, जिस पर मामला दर्ज कर लिया गया है. परिवाद में महिला ने बताया कि उसने जाहिद से साल 2017 में शादी की थी. उससे उनका एक बेटा भी है, लेकिन पति से झगड़े होने से के कारण वो अपने पिता के घर चल आई थी. कुछ समय बाद गत वर्ष जनवरी में जब वो वापस ससुराल गई तो उसके पति ने उससे झगड़ा करना शुरू कर दिया. पति जैसलमेर में काम करता था. ऐसे में एक दिन वो रात को आया और उसे बाहर निकाल दिया. हालांकि, रात को पुलिस जाहिद को लेकर चली गई थी. वहीं, अगले दिन उसने कहा कि वो अपने साथ रखेगा, लेकिन बाद में फिर मुकर गया. दबाव पड़ने पर पत्नी और बेटे को गत वर्ष 25 अप्रैल को जैसलमेर अपने साथ लेकर आया, जहां उसके साथ वो झगड़ा करने लगा. साथ ही कहा कि जबरदस्ती वो उसके साथ रिश्ता नहीं रख सकती है.

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मैसेज में लिखा तीन तलाक : इधर, 26 अप्रैल को टेक्स्ट मैसेज कर उसने तीन बार तलाक लिखकर मैसेज भेजा और कॉल करके कहा कि वो मुझे अपने साथ नहीं रखेगा. इसके साथ ही उसने सेल्फी स्टीक से पिटाई भी की. इस घटना के बाद पीड़िता अगले दिन जोधपुर आ गई. परिजनों ने उसका उपचार करवाया और फिर पति समेत सुसराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कराया.

कोर्ट में कहा तलाक : पुलिस ने अब्दुल जाहिद के खिलाफ चालान पेश कर दिया. इस दौरान अब्दुल ने पत्नी को मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत तलाक-ए-हसन का पहला नोटिस भेज दिया. 6 दिसंबर को पारिवारिक न्यायालय की पेशी के दौरान न्यायालय परिसर में जाहिद ने अपनी पत्नी को तीन बार तलाक-तलाक-तलाक कह दिया. साथ ही उसने कहा कि वो उसे नहीं रखेगा. इसको लेकर पत्नी ने पुलिस में रिपोर्ट दी, लेकिन मामला दर्ज नहीं हुआ. आखिरकार उसने न्यायालय में परिवाद दिया, जिस पर अब जाकर मामला दर्ज हुआ है.

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