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18 साल से हथियार लाइसेंस के नवीनीकरण का इंतजार कर रहे पूर्व सैनिक को हाईकोर्ट से राहत, कोर्ट ने दिया ये आदेश - Ex serviceman gets relief from High Court

बीते 18 सालों से हथियार लाइसेंस के नवीनीकरण का इंतजार कर रहे एक पूर्व सैनिक को सोमवार को हाईकोर्ट ने राहत दी. कोर्ट ने संबंधित विभाग व अधिकारियों को सत्यापन के बाद पूर्व सैनिक को लाइसेंस जारी करने (Ex serviceman gets relief from High Court) का आदेश दिया.

Ex serviceman gets relief from High Court
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Published : May 15, 2023, 8:58 PM IST

जोधपुर. करीब 18 साल से हथियार लाइसेंस के नवीनीकरण का इंतजार कर रहे एक पूर्व सैनिक को राजस्थान हाईकोर्ट ने राहत दी है. जस्टिस डॉ. नूपुर भाटी ने राज्य सरकार के गृह विभाग, बीकानेर के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को 2 माह में संबंधित प्राधिकारी से लाइसेंस का सत्यापन कर उचित पाए जाने पर लाइसेंस नवीनीकरण करने के आदेश दिए हैं. बीकानेर निवासी पूर्व सैनिक प्रभुराम गोदारा की ओर से अधिवक्ता रजाक खान हैदर ने रिट याचिका दायर कर बताया कि उन्होंने साल 1997 में जम्मू-कश्मीर से हथियार लाइसेंस जारी करवाया था, जो कि बाद में नागपुर (महाराष्ट्र) और बाड़मेर (राजस्थान) से नवीनीकृत भी हुआ था. सेवानिवृत्ति के बाद 2005 में गृह जिले बीकानेर में लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन किया, जो तकरीबन 18 साल से लंबित है. लाइसेंस नवीनीकरण नहीं होने के कारण याचिकाकर्ता बतौर पूर्व सैनिक सुरक्षाकर्मी के रूप में मिलने वाले रोजगार से वंचित हो रहा है.

30 दिन में नवीनीकरण के नियम - साथ ही तर्क दिया गया कि आयुध नियम 2016 के 24 (1) के अनुसार अधिकतम 30 दिन की अवधि में लाइसेंस नवीनीकरण का प्रावधान है. अयाचीगण का कहना था कि जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर की ओर से जम्मू-कश्मीर के संबंधित जिला मजिस्ट्रेट से लाइसेंस सत्यापन के लिए लगातार पत्राचार किया जा रहा है, लेकिन सत्यापन रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण लाइसेंस नवीनीकरण नहीं हो पा रहा.

इसे भी पढ़ें - Rajasthan High Court order: ग्रेटर निगम के बर्खास्त पार्षदों को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, अब होगी वापसी

अंतिम बार नवीनीकरण करने वाले प्राधिकारी से हो सत्यापन - याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने गृह (ग्रुप-9) विभाग की ओर से 30.05.2019 को जारी परिपत्र के क्लॉज 2(6) की ओर से न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि इसमें अन्य राज्यों से जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण करने से पूर्व, अंतिम बार नवीनीकरण करने वाले नवीनीकरण प्राधिकारी से सत्यापन के बाद नवीनीकरण के निर्देश हैं. इस मामले में याचिकाकर्ता का लाइसेंस अंतिम बार जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर से नवीनीकरण हुआ है, ऐसे में लाइसेंस का सत्यापन जम्मू-कश्मीर से नहीं बल्कि जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर से करवाया जाना चाहिए.

दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जस्टिस डॉ. नूपुर भाटी ने याचिका मंजूर करते हुए दो माह की अवधि में 30.05.2019 को जारी परिपत्र के क्लॉज 2(6) की पालना में अंतिम बार नवीनीकरण करने वाले नवीनीकरण प्राधिकारी जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर से सत्यापन करवाकर उचित एवं पात्र पाए जाने पर याचिकाकर्ता का लाइसेंस नवीनीकरण करने के आदेश दिए.

जोधपुर. करीब 18 साल से हथियार लाइसेंस के नवीनीकरण का इंतजार कर रहे एक पूर्व सैनिक को राजस्थान हाईकोर्ट ने राहत दी है. जस्टिस डॉ. नूपुर भाटी ने राज्य सरकार के गृह विभाग, बीकानेर के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को 2 माह में संबंधित प्राधिकारी से लाइसेंस का सत्यापन कर उचित पाए जाने पर लाइसेंस नवीनीकरण करने के आदेश दिए हैं. बीकानेर निवासी पूर्व सैनिक प्रभुराम गोदारा की ओर से अधिवक्ता रजाक खान हैदर ने रिट याचिका दायर कर बताया कि उन्होंने साल 1997 में जम्मू-कश्मीर से हथियार लाइसेंस जारी करवाया था, जो कि बाद में नागपुर (महाराष्ट्र) और बाड़मेर (राजस्थान) से नवीनीकृत भी हुआ था. सेवानिवृत्ति के बाद 2005 में गृह जिले बीकानेर में लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन किया, जो तकरीबन 18 साल से लंबित है. लाइसेंस नवीनीकरण नहीं होने के कारण याचिकाकर्ता बतौर पूर्व सैनिक सुरक्षाकर्मी के रूप में मिलने वाले रोजगार से वंचित हो रहा है.

30 दिन में नवीनीकरण के नियम - साथ ही तर्क दिया गया कि आयुध नियम 2016 के 24 (1) के अनुसार अधिकतम 30 दिन की अवधि में लाइसेंस नवीनीकरण का प्रावधान है. अयाचीगण का कहना था कि जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर की ओर से जम्मू-कश्मीर के संबंधित जिला मजिस्ट्रेट से लाइसेंस सत्यापन के लिए लगातार पत्राचार किया जा रहा है, लेकिन सत्यापन रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण लाइसेंस नवीनीकरण नहीं हो पा रहा.

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अंतिम बार नवीनीकरण करने वाले प्राधिकारी से हो सत्यापन - याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने गृह (ग्रुप-9) विभाग की ओर से 30.05.2019 को जारी परिपत्र के क्लॉज 2(6) की ओर से न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि इसमें अन्य राज्यों से जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण करने से पूर्व, अंतिम बार नवीनीकरण करने वाले नवीनीकरण प्राधिकारी से सत्यापन के बाद नवीनीकरण के निर्देश हैं. इस मामले में याचिकाकर्ता का लाइसेंस अंतिम बार जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर से नवीनीकरण हुआ है, ऐसे में लाइसेंस का सत्यापन जम्मू-कश्मीर से नहीं बल्कि जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर से करवाया जाना चाहिए.

दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जस्टिस डॉ. नूपुर भाटी ने याचिका मंजूर करते हुए दो माह की अवधि में 30.05.2019 को जारी परिपत्र के क्लॉज 2(6) की पालना में अंतिम बार नवीनीकरण करने वाले नवीनीकरण प्राधिकारी जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर से सत्यापन करवाकर उचित एवं पात्र पाए जाने पर याचिकाकर्ता का लाइसेंस नवीनीकरण करने के आदेश दिए.

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