जोधपुर. उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के नियमों को समझाने के लिए मंगलवार 24 दिसंबर को हर वर्ष आयोजित होने वाले उपभोक्ता दिवस के मौके पर परिचर्चा का आयोजन किया गया. जिसमें रसद विभाग, उपभोक्ता मामले और उपभोक्ता मार्ग दर्शन समिति के पदाधिकारियों ने भाग लिया.
इस परिचर्चा में बताया गया कि उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 में कई नियमों में बदलाव करते हुए सरकार ने उपभोक्ताओं के हित में नियम बनाए हैं. इसके अलावा नए नियमों में ऑन लाइन खरीद फरोख्त को भी शामिल कर लिया गया है. इसको लेकर भी नियम बनाए गए हैं जिससे कि उपभोक्ताओं के अधिकार सुरक्षित रहे.
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उपभोक्ता मार्ग दर्शन समिति के लियाकत अली ने बताया कि नियमों को और अधिक उपभोक्ताओं की बेहतरी के लिए मजबूत बनाया गया है जिससे उपभोक्ता अपने अधिकारों का उपयोग कर सके साथ ही वस्तु निर्माता एवं विक्रेता भी अपने जिम्मेदारियां पूरी उठाए जिनमे कमी होने पर उपभोक्ता को न्यायालय तक जाना पडता है. इसे ध्यान में रखते हुए निए कानून में प्रावधान किए गए हैं. गौरतलब है कि अब भारत में ऑनलाइन खरीद में उपभोक्ताओं के साथ होने वाली चिटिंग पर पुलिस में फ्रॉड केस ही दर्ज होते थे लेनिक उपभोक्ता मामलात विभाग ने इस मामले में नए नियम बनाकर इसे भी प्रावधानों के अधीन कर दिया.