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जोधपुरः उपभोक्ता दिवस के मौके पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन, कई विषयों पर हुई चर्चा - जोधपुर न्यूज

हर वर्ष उपभोक्ता दिवस के मौके पर आयोजित होने वाली परिचर्चा का आयोजन मंगलवार को किया गया. परिचर्चा में उपभोक्ता संरक्षण कानून के बारे में विस्तार से चर्चा कर नई जानकारियां दी गई.

Consumer Day in Jodhpur, जोधपुर में उपभोक्ता दिवस
उपभोक्ता दिवस के मौके पर हुआ परिचर्चा का आयोजन
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Published : Dec 24, 2019, 9:14 PM IST

जोधपुर. उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के नियमों को समझाने के लिए मंगलवार 24 दिसंबर को हर वर्ष आयोजित होने वाले उपभोक्ता दिवस के मौके पर परिचर्चा का आयोजन किया गया. जिसमें रसद विभाग, उपभोक्ता मामले और उपभोक्ता मार्ग दर्शन समिति के पदाधिकारियों ने भाग लिया.

उपभोक्ता दिवस के मौके पर हुआ परिचर्चा का आयोजन

इस परिचर्चा में बताया गया कि उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 में कई नियमों में बदलाव करते हुए सरकार ने उपभोक्ताओं के हित में नियम बनाए हैं. इसके अलावा नए नियमों में ऑन लाइन खरीद फरोख्त को भी शामिल कर लिया गया है. इसको लेकर भी नियम बनाए गए हैं जिससे कि उपभोक्ताओं के अधिकार सुरक्षित रहे.

पढ़ें- RBSE बोर्ड ने जारी किया कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा कार्यक्रम

उपभोक्ता मार्ग दर्शन समिति के लियाकत अली ने बताया कि नियमों को और अधिक उपभोक्ताओं की बेहतरी के लिए मजबूत बनाया गया है जिससे उपभोक्ता अपने अधिकारों का उपयोग कर सके साथ ही वस्तु निर्माता एवं विक्रेता भी अपने जिम्मेदारियां पूरी उठाए जिनमे कमी होने पर उपभोक्ता को न्यायालय तक जाना पडता है. इसे ध्यान में रखते हुए निए कानून में प्रावधान किए गए हैं. गौरतलब है कि अब भारत में ऑनलाइन खरीद में उपभोक्ताओं के साथ होने वाली चिटिंग पर पुलिस में फ्रॉड केस ही दर्ज होते थे लेनिक उपभोक्ता मामलात विभाग ने इस मामले में नए नियम बनाकर इसे भी प्रावधानों के अधीन कर दिया.

जोधपुर. उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के नियमों को समझाने के लिए मंगलवार 24 दिसंबर को हर वर्ष आयोजित होने वाले उपभोक्ता दिवस के मौके पर परिचर्चा का आयोजन किया गया. जिसमें रसद विभाग, उपभोक्ता मामले और उपभोक्ता मार्ग दर्शन समिति के पदाधिकारियों ने भाग लिया.

उपभोक्ता दिवस के मौके पर हुआ परिचर्चा का आयोजन

इस परिचर्चा में बताया गया कि उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 में कई नियमों में बदलाव करते हुए सरकार ने उपभोक्ताओं के हित में नियम बनाए हैं. इसके अलावा नए नियमों में ऑन लाइन खरीद फरोख्त को भी शामिल कर लिया गया है. इसको लेकर भी नियम बनाए गए हैं जिससे कि उपभोक्ताओं के अधिकार सुरक्षित रहे.

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उपभोक्ता मार्ग दर्शन समिति के लियाकत अली ने बताया कि नियमों को और अधिक उपभोक्ताओं की बेहतरी के लिए मजबूत बनाया गया है जिससे उपभोक्ता अपने अधिकारों का उपयोग कर सके साथ ही वस्तु निर्माता एवं विक्रेता भी अपने जिम्मेदारियां पूरी उठाए जिनमे कमी होने पर उपभोक्ता को न्यायालय तक जाना पडता है. इसे ध्यान में रखते हुए निए कानून में प्रावधान किए गए हैं. गौरतलब है कि अब भारत में ऑनलाइन खरीद में उपभोक्ताओं के साथ होने वाली चिटिंग पर पुलिस में फ्रॉड केस ही दर्ज होते थे लेनिक उपभोक्ता मामलात विभाग ने इस मामले में नए नियम बनाकर इसे भी प्रावधानों के अधीन कर दिया.

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Body:उपभोक्ता कानून 2019 में आॅनलाइन खरीद फरोख्त कवर होगी

जोधपुर । उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के नियमों को समझाने के लिए मंगलवार 24 दिसंबर को  हर वर्ष आयोजित होने वाले उपभोक्ता दिवस के मौके पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। जिसमें रसद विभाग, उपभोक्ता मामले व उपभोक्ता मार्ग दर्शन समिति के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस परिचर्चा में बताया कि उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 में कई नियमों में बदलाव करते हुए सरकार ने उपभोक्ताओं के हित में नियम बनाए हैं। इसके अलावा नए नियमों में आन लाइन खरीद फरोख्त को भी शामिल कर लिया गया है। इसको लेकर भी नियम बनाए गए हैं जिससे कि उपभोक्ताओं के अधिकार सुरक्षित रहे। उपभोक्ता मार्ग दर्शन समिति के लियाकत अली ने बताया कि नियमों को और अधिक उपभोक्ताओं की बेहतरी के लिए मजबूत बनाया गया है जिससे उपभोक्ता अपने अधिकारों का उपयोग कर सके साथ ही वस्तु निर्माता एवं विक्रेता भी अपने जिम्मेदारियां पूरी उठाए जिनमे कमी होने पर उपभोक्ता को न्यायालय तक जाना पडता है। इसे ध्यान में रखते हुए निए कानून में प्रावधान किए गए हैं। गौरतलब है कि अब भारत में आॅनलाइन खरीद में उपभोक्ताओं के साथ होने वाली चिटिंग पर पुलिस में फ्रॉड केस ही दर्ज होते थे लेनिक उपभोक्ता मामलात विभाग ने इस मामले में नए नियम बनाकर इसे भी प्रावधानों के अधीन कर दिया।
बाईट लियाकत अली, सचिव उपभोक्ता मार्ग दर्शन समिति
बाईट 2 ओमप्रकाश विश्नोई, प्रर्वतन अधिकारी


Conclusion:
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