झुंझुनू. पंचायत चुनावों की घोषणा होते ही सरपंच पंच या अन्य जनप्रतिनिधि यह प्रयास करते हैं कि आनन-फानन में पुराने बिलों का भुगतान कर दिया जाए. ऐसे में जिला परिषद की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि, अब किसी भी चेक पर सरपंच, पंच प्रधान या पंचायत समिति सदस्य के हस्ताक्षर नहीं होंगे और उनकी जगह पर जरूरत होने पर अधिकारी ही हस्ताक्षर करेंगे.
बता दें कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 2020 के चलते अब जनप्रतिनिधियों द्वारा चैक पर हस्ताक्षर नहीं होंगे. जिला परिषद की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव 2020 के संबंध में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि, संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न विभागों में विकास कार्य जिसके कार्य आदर्श आचार संहिता के प्रभाव में आने से पूर्व ही जारी किए जा चुके हैं या जो विकास कार्य पूर्व से चल रहे हैं वह सभी आचार संहिता से प्रभावित नहीं होंगे. लेकिन नई स्कीम नए कार्यों को आचार संहिता के दौरान पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है.
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अधिकारी ही करेंगे हस्ताक्षर
उक्त निर्देशों के अनुसार भुगतान हेतु जारी किए जाने वाले चेकों पर सरपंच और अन्य जनप्रतिनिधियों के ओर से हस्ताक्षर किया जाने की अनुमति नहीं है. अति आवश्यक और अपरिहार्य भुगतान किए जाने की स्थिति में चेकों पर हस्ताक्षर सरपंच की जगह विकास अधिकारी, प्रधानों की जगह मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रमुख की जगह जिला कलेक्टर के करवाने होंगे.