झुंझुनू. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंझुनू की ओर से वर्तमान में वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण के कारण जनकल्याणकारी योजनाओं क व्यापक प्रचार-प्रसार डिजिटल माध्यमों का प्रयोग कर किया जा रहा है.
प्राधिकरण सचिव दीक्षा सूद ने बताया कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी के कारण राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की जनकल्याणकारी योजनाओं का संचालन वृहद् स्तर पर किया जाना संभव न होने से राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार डिजिटल माध्यम से लघु स्तर पर आयोजित किए जा रहे है.
इसी में आज लोकेश कुमार शर्मा अधिवक्ता चिड़ावा की ओर से कोविड-19 वेक्सीनेशन के प्रति आमजन को जागरूक किए जाने के लिए डीजिटल माध्यम से ऑनलाईन जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि राज्य व केन्द्र सरकारों द्वारा कोविड-19 की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है.
कोरोन के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रणाली की मजबूती के लिए टीकाकरण कारगर उपाय
उन्होंने बताया कि कोविड-19 का टीका सुरक्षित है. कोविड-19 टीका वायरस से लडऩे के लिए आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को तैयार कर कोविड-19 वायरस के खिलाफ अच्छा संरक्षण प्रदान करता है. पात्र व्यक्ति नजदीकी अस्पताल जहां टीकाकरा की प्रक्रिया चल रही हो वहां जाकर टीका लगवा सकते हैं. टीकाकरण के लिए वेबसाइड पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. सरकारी अस्पतालों में टीककरण नि:शुल्क है और निजी अस्पतालों में 250 रुपये प्रति खुराक पर उपलब्ध है.
संक्रमित हो चुके व्यक्ति के लिए भी टीकाकरण जरूरी
जिस व्यक्ति को पहले कोरोना संक्रमण हो चुका है वह भी टीका लगवा सकता है. संक्रमित व्यक्ति ठीक होने के बाद ही टीका लगवा सकता है. टीकाकरण करवाने के लिए पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राईविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, बैंक, डाकघर की ओर से जारी पास बुक, पासपोर्ट इत्यादि लेकर टीकाकरण केन्द्र पर जाएं. टीका लगवाने के बाद टीकाकरण केन्द्र पर 30 मिनट तक रूके. पूरी सुरक्षा के लिए दूसरा टीका निर्धारित अवधि के बाद आवश्यक रूप से लगवाएं. टीकाकरण के बाद कुछ व्यक्तियों को हाथ-पैर में दर्द, बुखार हो सकता है, परन्तु यदि 3 दिन से अधिक रहे तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें. टीका लगवाने के बाद कोविड-19 बीमारी हो सकती है, लेकिन वह गम्भीर नहीं होगी व आपकी जान को खतरा नहीं होगा.