झुंझुनू. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विश्व सामाजिक न्याय दिवस के अवसर पर ऑनलाइन व ऑफ लाइन विधिक साक्षरता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. जिसके तहत विधि महाविद्यालय व्याख्याता प्रेमप्रकाश मेहरा ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आमजन के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई. बताया गया कि भारत में सभी को समान कानूनी अधिकार हैं. कोई भी व्यक्ति अपनी आर्थिक परिस्थितियों अथवा जाति, लिंग आदि के भेदभाव पर अपने कानूनी अधिकारों से वंचित नहीं रह सकता.
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मेहरा ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ऐसे व्यक्ति जो आर्थिक रूप से पिछड़े होने के कारण अपने अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ होते हैं, उन्हें विधिक सेवाओं के माध्यम से संरक्षण प्रदान किया जाता है. असंगठित क्षेत्र कामगारों व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लैंगिक समानता आदि के बारे में बताया गया. इसके साथ ही संविधान की प्रस्तावना, संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों व कर्तव्यों की जानकारी दी गई.
विधि महाविद्यालय व्याख्याता की ओर से इस दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से चलाई जा रही योजनाओं नि:शुल्क विधिक सहायता, राजस्थान पीडि़त प्रतिकर स्कीम, विधिक जागरूकता कार्यक्रम, विधिक सेवा शिविर, सपोर्ट टू सर्वाइवर स्कीम, कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीनेशन आदि की जानकारी दी गई.
इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मधु हिसारिया ने बताया कि 10 अप्रेल 2021 को पूरे देशभर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजीनामा योग्य प्रकरणों का निपटारा करवाया जा सकता है. किन्हीं पक्षकारों के प्रकरण न्यायालयों में लम्बित हैं तो वे अपने प्रकरणों को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में रखवाकर अपने प्रकरणों का निस्तारण करवा सकते हैं.