झुंझुनू. 19 फरवरी को झुंझुनू में हुई यह शर्मनाक घटना, जिसमें दरिंदे अपराधी ने एक 5 साल की बच्ची का अपहरण करके उसके साथ बलात्कार किया. घटना के तुरंत बाद झुंझुनू पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए अपराधी को धर दबोचा. इसी घटना क्रम में 16 मार्च को अपराधी को झुंझुनू की अदालत में दोषी करार दिया और सज़ा सुनाने के लिए कल का दिन 17 मार्च मुकर्रर किया.
सरकारी वकील ने बताया कि मुजरिम सुनील जाट ने 5 साल की बच्ची को पिलानी क्षेत्र गांव से कुरकुरे देने के बहाने अपहरण किया और कड़ा खेड़ा ले जाकर उसके साथ झाड़ियों में बलात्कार किया और बच्ची को वहीं फेंक दिया. जैसे ही पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली. वैसे ही मौके पर एसपी और पुलिस ने पहुंचकर की तलाश शुरू की. उसी दौरान पीड़िता का कडाखेड़ा के पास अधमरी हालत में पुलिस को मिली.
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पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्परता दिखाई और 10 दिन के अंदर चालान पेश कर अदालत में मुकदमा दायर करवाया. न्यायालय ने भी इस मामले की गंभीरता को समझा और सभी अन्य न्यायालय के कामों को स्थगित करके इस मामले की सुनवाई प्रतिदिन की और 3 दिन के एक सेशन के अंदर इस मामले को जल्द से जल्द सुनकर पीड़िता को न्याय देने का प्रयास किया.
पॉक्सो एक्ट के तहत 5/6 और आईपीसी 376 धाराओं के तहत अपराधी को विशेष अदालत ने दोषी करार दिया और 17 मार्च को सज़ा का सुनाने का ऐलान किया. दोषी के ख़िलाफ़ तमाम सबूत और गवाह पुलिस को मिल चुके हैं, जो अदालत में अपराधी को दोषी होने की पुष्टि करते हैं. सरकारी वकील ने दोषी के खिलाफ फांसी की सज़ा की मांग की है. अब कल अदालत का फैसला ही बताएगा कि दोषी को उम्रकैद होती है या फांसी की सज़ा.