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झुंझुनूं में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की सजा

चार साल पहले एक दुष्कर्म के पोक्सो एक्ट में दर्ज हुए मामले में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने 10 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है.

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Published : Apr 24, 2019, 7:36 PM IST

जिला एंव सत्र न्यायालय, झुंझुनूं

झुंझुनूं. जिले में 4 साल पहले हुई घटना में पोक्सो एक्ट के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है. जिसमें एक नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम तथा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है. आरोपी चुरू जिले के नेशन बड़ी हमीरवास गांव का रहने वाला है जो 4 साल पहले 2015 में नाबालिग को भगा ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म भी किया था. उदयपुरवाटी क्षेत्र के एक गांव निवासी ने रिपोर्ट दी थी कि नेशन बड़ी, चूरू निवासी उसकी 15 साल की दोहिती उनके साथ ही रह रही थी. वह 15 फरवरी को दोपहर घर से भाग गई.

पॉक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की सजा

बाद में चूरू जिले के हमीरवास थाना क्षेत्र के नेशन बड़ी निवासी अर्जुन लाल पर उसकी दोहिती को भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया गया था. जांच के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया और संबंधित न्यायालय में चालान पेश किया गया था. राज्य सरकार की ओर से इस मामले में 10 गवाहों को पेश किया गया था. सभी तरह की सुनवाई के बाद अर्जुन लाल को 10 साल का साधारण कारावास और 1000 रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई. इसके साथ ही आरोपी को यौन हिंसा से बालकों का संरक्षण अधिनियम में भी 10 साल का साधारण कारावास और 1000 रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है हालांकि सभी सजाएं साथ चलेंगी.

झुंझुनूं. जिले में 4 साल पहले हुई घटना में पोक्सो एक्ट के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है. जिसमें एक नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम तथा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है. आरोपी चुरू जिले के नेशन बड़ी हमीरवास गांव का रहने वाला है जो 4 साल पहले 2015 में नाबालिग को भगा ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म भी किया था. उदयपुरवाटी क्षेत्र के एक गांव निवासी ने रिपोर्ट दी थी कि नेशन बड़ी, चूरू निवासी उसकी 15 साल की दोहिती उनके साथ ही रह रही थी. वह 15 फरवरी को दोपहर घर से भाग गई.

पॉक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की सजा

बाद में चूरू जिले के हमीरवास थाना क्षेत्र के नेशन बड़ी निवासी अर्जुन लाल पर उसकी दोहिती को भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया गया था. जांच के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया और संबंधित न्यायालय में चालान पेश किया गया था. राज्य सरकार की ओर से इस मामले में 10 गवाहों को पेश किया गया था. सभी तरह की सुनवाई के बाद अर्जुन लाल को 10 साल का साधारण कारावास और 1000 रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई. इसके साथ ही आरोपी को यौन हिंसा से बालकों का संरक्षण अधिनियम में भी 10 साल का साधारण कारावास और 1000 रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है हालांकि सभी सजाएं साथ चलेंगी.

Intro:झुंझुनू। जिले में 4 साल पहले हुए दर्ज पोक्सो एक्ट के मामले में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की कैद और जुर्माना किया गया है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम तथा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है। आरोपी चुरू जिले के नेशन बड़ी हमीरवास गांव का रहने वाला है जो 4 साल पहले 2015 में नाबालिग को भगा ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म भी किया था।


Body:उदयपुरवाटी क्षेत्र के एक गांव निवासी ने रिपोर्ट दी थी कि नेशन बड़ी , चूरु निवासी उसकी 15 वर्ष की दोहिती उनके साथ ही रह रही थी। वह 15 फरवरी को दोपहर घर से भाग गई। बाद में चुरू जिले के हमीरवास थाना क्षेत्र के नेशन बड़ी निवासी अर्जुन लाल पर उसकी दोहिती को भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया और संबंधित न्यायालय में चालान पेश किया गया था।


Conclusion:राज्य सरकार की ओर से इस मामले में 10 गवाहों को पेश किया गया था। सभी तरह की सुनवाई के बाद अर्जुन लाल को 10 वर्ष का साधारण कारावास व ₹1000 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही आरोपी को यौन हिंसा से बालकों का संरक्षण अधिनियम में भी 10 वर्ष का साधारण कारावास व ₹1000 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है हालांकि सभी सजाएं साथ चलेंगी।
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