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झालावाड़ः जानलेवा हमला करने के मामले में तीन को 7 साल कठोर कारावास की सजा

जान से मारने के नियत से किए गए हमले में राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार 3 लोगों को 7 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

3 लोगों को 7 साल का कठोर कारावास
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Published : May 22, 2019, 6:03 PM IST

झालावाड़. जिला और सेशन न्यायाधीश डॉ राजेंद्र चौधरी ने ढाई साल पुराने आपसी रंजिश के चलते जानलेवा हमला करने के मामले में 3 लोगों को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. लोक अभियोजक शैलेंद्र सिंह पवार ने बताया कि 19 सितंबर 2016 को तीनों आरोपियों राजेश दिलीप और रणजीत की चाय और कचौरी के पैसे को लेकर रामसिंह से लड़ाई हो गई थी. जिसके चलते आरोपियों ने 21 सितंबर को जब राम सिंह दुकान बंद करके घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे जान से मारने की नियत से ताबड़तोड़ लाठियां बरसा दी.

3 लोगों को 7 साल का कठोर कारावास

इस हमले में रामसिंह के 40 हजार और मोबाइल गिर गया और आरोपियों ने उसके कपड़े भी फाड़ दिए. राम सिंह के चिल्लाने पर आसपास मौजूद लोग बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक तीनों आरोपी वहां से भाग गए. वहीं, राममसिंह ने 22 सितम्बर को मामला दर्ज करवाया. जिस पर पुलिस ने मामले का अनुसंधान किया और कोर्ट में चालान पेश किया. जिसके बाद न्यायाधीश ने मामले में 12 गवाहों के बयानों और 26 दस्तावेजों के आधार पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद तीनों मुलाजिमों को दोषी मानकर 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

झालावाड़. जिला और सेशन न्यायाधीश डॉ राजेंद्र चौधरी ने ढाई साल पुराने आपसी रंजिश के चलते जानलेवा हमला करने के मामले में 3 लोगों को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. लोक अभियोजक शैलेंद्र सिंह पवार ने बताया कि 19 सितंबर 2016 को तीनों आरोपियों राजेश दिलीप और रणजीत की चाय और कचौरी के पैसे को लेकर रामसिंह से लड़ाई हो गई थी. जिसके चलते आरोपियों ने 21 सितंबर को जब राम सिंह दुकान बंद करके घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे जान से मारने की नियत से ताबड़तोड़ लाठियां बरसा दी.

3 लोगों को 7 साल का कठोर कारावास

इस हमले में रामसिंह के 40 हजार और मोबाइल गिर गया और आरोपियों ने उसके कपड़े भी फाड़ दिए. राम सिंह के चिल्लाने पर आसपास मौजूद लोग बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक तीनों आरोपी वहां से भाग गए. वहीं, राममसिंह ने 22 सितम्बर को मामला दर्ज करवाया. जिस पर पुलिस ने मामले का अनुसंधान किया और कोर्ट में चालान पेश किया. जिसके बाद न्यायाधीश ने मामले में 12 गवाहों के बयानों और 26 दस्तावेजों के आधार पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद तीनों मुलाजिमों को दोषी मानकर 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

Intro:जानलेवा हमला करने के मामले में 3 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई 7 साल के कठोर कारावास,


Body:झालावाड़ के जिला व सेशन न्यायाधीश डॉ राजेंद्र चौधरी ने ढाई साल पुराने आपसी रंजिश के चलते जानलेवा हमला करने के मामले में 3 लोगों को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. लोक अभियोजक शैलेंद्र सिंह पवार ने बताया कि 19 सितंबर 2016 को तीनों आरोपियों राजेश दिलीप व रणजीत की चाय व कचोरी के पैसे को लेकर रामसिंह से लड़ाई हो गई थी. जिसकी रंजिश निकालने के चलते आरोपियों ने 21 सितंबर को जब राम सिंह दुकान बंद करके घर लौट रहा था तभी रास्ते में उसे जान से मारने की नियत से ताबड़तोड़ लाठियां बरसा दी. इस हमले में रामसिंह के 40 हजार व मोबाइल गिर गया और आरोपियों ने उसके कपड़े भी फाड़ दिए. राम सिंह के चिल्लाने पर आसपास मौजूद लोग बचाने के लिए दौड़े लेकिन तीनों आरोपी वहां से भाग गए.


Conclusion:जिसके बाद रामसिंह ने 22 सितम्बर को मामला दर्ज करवाया जिसपर पुलिस ने मामले का अनुसंधान किया और कोर्ट में चालान पेश किया. जिसके बाद न्यायाधीश ने मामले में 12 गवाहों के बयानों व 26 दस्तावेजों के आधार पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद तीनों मुलाजिमों को दोषी मानकर 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है
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