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पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा

झालावाड़ जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के (POCSO court sentenced 20 years) आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 65 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

Jhalawar POCSO court,  POCSO court sentenced 20 years
आरोपी को सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा.
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Published : Aug 17, 2023, 8:53 PM IST

Updated : Aug 17, 2023, 11:20 PM IST

झालावाड़. जिले के पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश विनोद कुमार गिरि ने गुरुवार को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी लखन सिंह को 65 हजार रुपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है. न्यायालय ने आरोपी की ओर से आर्थिक दंड न चुकाए जाने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास का फैसला सुनाया है.

विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि घाटोली थाना क्षेत्र में पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज करवाया था. इसमें बताया था कि उनकी नाबालिग बेटी को आरोपी लखन सिंह बहला फुसलाकर कैथून तथा मध्य प्रदेश के धनोडा इलाके में ले गया. यहां उसने नाबालिग से कई बार दुष्कर्म किया. मामले की जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में पेश किया. विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि न्यायालय के समक्ष 17 गवाह तथा 27 दस्तावेज पेश किए थे. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी लखन सिंह को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी को 65 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. अर्थदंड नहीं चुकाने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है.

पढ़ेंः नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में परिवार सहित गवाह मुकरे, पीड़िता के बयान पर आरोपी को 20 साल का कारावास

कोर्ट ने की तल्ख टिप्पणीः न्यायाधीश विनोद कुमार गिरि ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि अभियुक्त की ओर से किया गया कृत्य अत्यंत घिनौनी प्रकृति का है. इस प्रकार के कृत्य में यदि अभियुक्त के साथ नरमी का रुख अपनाया जाता है तो समाज में एक गलत संदेश जाएगा. साथ ही अन्य लोगों के भी हौसले बढ़ेंगे, जिससे कोई भी अबोध बालिका अपने आप को सभ्य समाज में सुरक्षित महसूस नहीं करेगी.

झालावाड़. जिले के पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश विनोद कुमार गिरि ने गुरुवार को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी लखन सिंह को 65 हजार रुपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है. न्यायालय ने आरोपी की ओर से आर्थिक दंड न चुकाए जाने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास का फैसला सुनाया है.

विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि घाटोली थाना क्षेत्र में पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज करवाया था. इसमें बताया था कि उनकी नाबालिग बेटी को आरोपी लखन सिंह बहला फुसलाकर कैथून तथा मध्य प्रदेश के धनोडा इलाके में ले गया. यहां उसने नाबालिग से कई बार दुष्कर्म किया. मामले की जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में पेश किया. विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि न्यायालय के समक्ष 17 गवाह तथा 27 दस्तावेज पेश किए थे. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी लखन सिंह को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी को 65 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. अर्थदंड नहीं चुकाने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है.

पढ़ेंः नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में परिवार सहित गवाह मुकरे, पीड़िता के बयान पर आरोपी को 20 साल का कारावास

कोर्ट ने की तल्ख टिप्पणीः न्यायाधीश विनोद कुमार गिरि ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि अभियुक्त की ओर से किया गया कृत्य अत्यंत घिनौनी प्रकृति का है. इस प्रकार के कृत्य में यदि अभियुक्त के साथ नरमी का रुख अपनाया जाता है तो समाज में एक गलत संदेश जाएगा. साथ ही अन्य लोगों के भी हौसले बढ़ेंगे, जिससे कोई भी अबोध बालिका अपने आप को सभ्य समाज में सुरक्षित महसूस नहीं करेगी.

Last Updated : Aug 17, 2023, 11:20 PM IST
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