झालावाड़. जिले में पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश गोविंद गिरी ने शनिवार को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी विनोद पुत्र कालूलाल को दोषी मानते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 1 लाख 15 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. न्यायालय ने यह फैसला दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जारी किया है.
पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि 16 फरवरी 2021 को पीड़िता के मामा ने झालावाड़ जिले के गंगधार थाने में रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में बताया था कि रात को 3 बजे पीड़िता के माता-पिता जब खाना खाकर सो रहे थे. उसी दौरान आरोपी विनोद पीड़िता को बिना माता-पिता की सहमति के बहला-फुसलाकर मुंबई ले गया. रिपोर्ट में बताया कि आरोपी ने पीड़िता के साथ इच्छा के विरुद्ध कई बार संबंध स्थापित किए थे.
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आरोपी ने पीड़िता को उसकी इच्छा के विरुद्ध 1 माह 10 दिन तक अपने साथ रखा व कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया. वहीं बाद में पुलिस ने मामले में अनुसंधान कर आरोपी को गिरफ्तार किया था. इसके बाद अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के सामने 15 गवाह तथा 31 दस्तावेज पेश किए थे. उस को आधार मानते हुए न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है. बता दें कि एक सप्ताह पहले भी झालावाड़ पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास तथा 65 हजार रुपए अर्थ दंड का फैसला सुनाया था.