झालावाड़. जिले की सड़कों पर अब दूल्हा-दुल्हन की निकासी निकालने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. निकासी निकालने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. गृह विभाग के आदेश पर वैवाहिक कार्यक्रमों में 100 लोगों की संख्या तय करने के बाद अब झालावाड़ जिला प्रशासन ने शादी के दौरान दूल्हा और दुल्हन की निकासी बाजारों और सड़कों पर निकालने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है. झालावाड़ के उपखंड अधिकारी मोहम्मद जुनैद ने ये आदेश जारी किए हैं.
झालावाड़ के उपखंड अधिकारी मोहम्मद जुनैद ने बताया कि विवाह आयोजनों के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि दूल्हा-दुल्हन की निकासी भीड़भाड़ के साथ देर रात तक बाजारों और सड़कों पर निकाली जाती है. जिससे कोरोना गाइडलाइंस की पालना नहीं हो पाती है.
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साथ ही कोरोना वायरस के फैलने का भी अंदेशा बना रहता है. ऐसे में अब उन्होंने आदेश जारी किए हैं कि विवाह के दौरान किसी भी प्रकार से सड़कों और बाजारों में निकासी नहीं निकाली जाए. विवाह संबंधी जो भी कार्यक्रम रस्म और रिवाज हो. वो विवाह स्थल, आवास, होटल या धर्मशाला आदि की परिधि के अंदर ही किए जाना सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि आदेशों की पालना नहीं करने पर महामारी एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.