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Crops Damaged in Jhalawar: फसल खराबे की भरपाई करेगी बीमा कंपनियां, 72 घण्टे में देनी होगी सूचना

झालावाड़ जिले में हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण खेतों की फसलों को नुकसान (Rain And Hail in Jhalawar) पहुंचा है. ऐसे में किसानों को मुआवजा देने के लिए बीमा कंपनियों ने हेल्पलाइन नंबर और ऐप की सुविधा उपलब्ध करवाई है.

Crops Damaged in Jhalawar
झालावाड़ में फसलों को नुकसान
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Published : Mar 8, 2023, 7:10 PM IST

झालावाड़. जिले में पिछले दिनों हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि ने एक बार फिर किसानों की चिंता बढ़ा दी है. ओलावृष्टि के कारण खेतों में खड़ी गेहूं, अलसी, धनिया, चना,अफीम आदि की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है. इसके साथ ही खेतों में काटकर रखी गई फसलें भी पानी में भीग गई. ऐसे में किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए अब बीमा कंपनियां आगे आई हैं.

बीमा कंपनियों के निर्देशानुसार किसानों को फसल खराबा की सूचना बीमा कंपनी को 72 घण्टे में देनी होगी. ये लाभ उन किसानों को ही मिलेगा जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत फसल का बीमा कराया हुआ है. वे किसान 72 घण्टे के अंदर जिले की संसूचित बीमा कम्पनी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के टोल फ्री नम्बर 18002091111 पर या फसल बीमा मोबाईल ऐप पर सूचना दे सकते हैं.

पढ़ें. Crops Damaged in Bhilwara : कृषि विभाग के आंकड़ों से कई गुना ज्यादा फसल खराबे का दावा कर रहे किसान

कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक कैलाश चंद मीणा ने बताया कि यदि किसान किसी तकनीकी कारण से मोबाईल ऐप पर शिकायत दर्ज नहीं कर पा रहे हैं तो लिखित में फसल खराबे की सूचना जिले की संसूचित बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों, कृषि विभाग के कार्मिकों एवं सम्बंधित बैंक में जाकर भी 72 घण्टे के अन्दर वांछित दस्तावेज सहित दे सकते हैं. जिन किसानों ने सफलतापूर्वक फसल खराबे की सूचना टोल फ्री नम्बर एवं मोबाईल ऐप पर दर्ज की है उन्हें लिखित में शिकायत प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं हैं, वे अपना टोकन नम्बर सुरक्षित रखें.

झालावाड़. जिले में पिछले दिनों हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि ने एक बार फिर किसानों की चिंता बढ़ा दी है. ओलावृष्टि के कारण खेतों में खड़ी गेहूं, अलसी, धनिया, चना,अफीम आदि की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है. इसके साथ ही खेतों में काटकर रखी गई फसलें भी पानी में भीग गई. ऐसे में किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए अब बीमा कंपनियां आगे आई हैं.

बीमा कंपनियों के निर्देशानुसार किसानों को फसल खराबा की सूचना बीमा कंपनी को 72 घण्टे में देनी होगी. ये लाभ उन किसानों को ही मिलेगा जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत फसल का बीमा कराया हुआ है. वे किसान 72 घण्टे के अंदर जिले की संसूचित बीमा कम्पनी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के टोल फ्री नम्बर 18002091111 पर या फसल बीमा मोबाईल ऐप पर सूचना दे सकते हैं.

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कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक कैलाश चंद मीणा ने बताया कि यदि किसान किसी तकनीकी कारण से मोबाईल ऐप पर शिकायत दर्ज नहीं कर पा रहे हैं तो लिखित में फसल खराबे की सूचना जिले की संसूचित बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों, कृषि विभाग के कार्मिकों एवं सम्बंधित बैंक में जाकर भी 72 घण्टे के अन्दर वांछित दस्तावेज सहित दे सकते हैं. जिन किसानों ने सफलतापूर्वक फसल खराबे की सूचना टोल फ्री नम्बर एवं मोबाईल ऐप पर दर्ज की है उन्हें लिखित में शिकायत प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं हैं, वे अपना टोकन नम्बर सुरक्षित रखें.

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