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जालोर में बढ़ते कोरोना मामले को लेकर धारा 144 लागू

प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. जिसे देखते हुए जालोर के जिला कलेक्ट हिमांशु गुप्ता ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है. कोरोना संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी जिलों में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए जाने के निर्देशों के अनुसरण में जिले में जारी निषेधाज्ञा लागू की है.

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जालोर में कोरोना के कारण कलेक्टर ने धारा 144 लगाई
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Published : Sep 21, 2020, 5:33 AM IST

जालोर. जिले में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने जिले में रविवार से धारा 144 लागू कर दी है. जिला कलेक्टर गुप्ता ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से कोरोना संक्रमण को महामारी घोषित करने और राज्य सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी जिलों में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए जाने के निर्देशों के अनुसरण में जिले में जारी निषेधाज्ञा लागू की है. जिसके तहत जिले में सभी प्रकार के मेलें, जुलूस, धार्मिक और सामाजिक उत्सवों का आयोजन बिना संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट् की अनुमति के नहीं किया जा सकेगा.

पढ़ें- जालोरः अवैध बजरी खनन रोकने गए पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

इसके अलावा यदि विदेश से या अन्य राज्य से भारतीय नागरिक प्रवेश करता है तो उसके स्वास्थ्य की चिकित्सकीय जांच नजदीकी चिकित्सालय में करवाई जानी आवश्यक होगी और बिना चिकित्सा जांच या स्क्रीनिंग के जिले में निवास नहीं करेगा. कोरोना वायरस के संबंध में कोई अफवाह नहीं फैलाएगा. कोई भी व्यक्ति आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी नहीं करेगा और एमआरपी से अधिक मूल्य वसूल नहीं करेगा.

उन्होंने कहा कि राज्य और भारत सरकार की ओर से समय-समय पर जारी एडवाइजरी और आदेश/डीएमसी के तहत जारी आदेशों की पूर्ण पालना करनी होगी. कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन प्रभावी रहेगा. कंटेनमेंट जोन में कड़े प्रतिबंध उपायों की सख्ती से अनुपालना करवाई जाएगी और केवल आवश्यक गतिविधियां ही अनुमत होगी.

वहीं, धार्मिक स्थलों को 7 सितम्बर से आमजन के लिए खोले जाने के लिए गाईडलाईन जारी की गई है. जिसके अनुसार कंटेनमेंट जोन या कर्फ्यू क्षेत्र में स्थित धार्मिक स्थलों को खोले जाने की छूट नहीं होगी. धार्मिक स्थलों को खोले जाने का तात्पर्य धार्मिक आयोजनों/धार्मिक जुलूसों की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी.

पढ़ें- जालोरः 21 क्विंटल 65 किलो डोडा पोस्त के साथ आरोपी गिरफ्तार

वहीं जिले में विवाह संबंधी आयोजन के लिए उपखंड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी. इस दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी और अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी. अंतिम संस्कार/अंतिम विधियों से संबंधित अवसर पर सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी और 20 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी. कोई भी व्यक्ति किसी अन्य प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह और अन्य सभा का आयोजन नहीं करेगा.

बिना मास्क सामान नहीं बेच पाएंगे दुकानदार

उन्होंने बताया कि किसी भी दुकानदार की ओर से किसी भी ग्राहक को, जिसने मास्क नहीं पहन रखा है, उसको दुकानदार सामान नहीं बेच पाएगा. दुकानों में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सामाजिक दूरी 6 फीट दूरी के साथ एक समय पर छोटी दुकानों में 2 से अधिक और बड़ी दुकानों में 5 से अधिक ग्राहकों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.

जालोर. जिले में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने जिले में रविवार से धारा 144 लागू कर दी है. जिला कलेक्टर गुप्ता ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से कोरोना संक्रमण को महामारी घोषित करने और राज्य सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी जिलों में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए जाने के निर्देशों के अनुसरण में जिले में जारी निषेधाज्ञा लागू की है. जिसके तहत जिले में सभी प्रकार के मेलें, जुलूस, धार्मिक और सामाजिक उत्सवों का आयोजन बिना संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट् की अनुमति के नहीं किया जा सकेगा.

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इसके अलावा यदि विदेश से या अन्य राज्य से भारतीय नागरिक प्रवेश करता है तो उसके स्वास्थ्य की चिकित्सकीय जांच नजदीकी चिकित्सालय में करवाई जानी आवश्यक होगी और बिना चिकित्सा जांच या स्क्रीनिंग के जिले में निवास नहीं करेगा. कोरोना वायरस के संबंध में कोई अफवाह नहीं फैलाएगा. कोई भी व्यक्ति आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी नहीं करेगा और एमआरपी से अधिक मूल्य वसूल नहीं करेगा.

उन्होंने कहा कि राज्य और भारत सरकार की ओर से समय-समय पर जारी एडवाइजरी और आदेश/डीएमसी के तहत जारी आदेशों की पूर्ण पालना करनी होगी. कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन प्रभावी रहेगा. कंटेनमेंट जोन में कड़े प्रतिबंध उपायों की सख्ती से अनुपालना करवाई जाएगी और केवल आवश्यक गतिविधियां ही अनुमत होगी.

वहीं, धार्मिक स्थलों को 7 सितम्बर से आमजन के लिए खोले जाने के लिए गाईडलाईन जारी की गई है. जिसके अनुसार कंटेनमेंट जोन या कर्फ्यू क्षेत्र में स्थित धार्मिक स्थलों को खोले जाने की छूट नहीं होगी. धार्मिक स्थलों को खोले जाने का तात्पर्य धार्मिक आयोजनों/धार्मिक जुलूसों की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी.

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वहीं जिले में विवाह संबंधी आयोजन के लिए उपखंड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी. इस दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी और अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी. अंतिम संस्कार/अंतिम विधियों से संबंधित अवसर पर सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी और 20 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी. कोई भी व्यक्ति किसी अन्य प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह और अन्य सभा का आयोजन नहीं करेगा.

बिना मास्क सामान नहीं बेच पाएंगे दुकानदार

उन्होंने बताया कि किसी भी दुकानदार की ओर से किसी भी ग्राहक को, जिसने मास्क नहीं पहन रखा है, उसको दुकानदार सामान नहीं बेच पाएगा. दुकानों में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सामाजिक दूरी 6 फीट दूरी के साथ एक समय पर छोटी दुकानों में 2 से अधिक और बड़ी दुकानों में 5 से अधिक ग्राहकों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.

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