जालोर. जिले के भीनमाल उपखण्ड के ग्राम दासपां और नवापुरा चौपावतान में दो विवाह समारोह प्रशासन को बिना सूचित किए आयोजन करने पर जुर्माना लगाया गया और नगरपालिका क्षेत्र में एक मोबाइल की दुकान को सीज किया गया.
कोरोना महामारी की एडवाइजरी की पालना के लिए भीनमाल उपखण्ड अधिकारी ओमप्रकाश के नेतृत्व में गठित संयुक्त प्रवर्तन टीम की ओर से उपखण्ड क्षेत्र भीनमाल में तहसीलदार राम सिंह राव और नायब तहसीलदार लालाराम मीणा की ओर से कार्रवाई करते हुए ग्राम दासपां में नगाराम पुत्र ओबजी जाति कलबी और ग्राम नवापुरा चौपावतान में परखाराम पुत्र दलाजी जाति कलबी के दो-दो पुत्र और पुत्रियों के विवाह होने पर एक पुत्री के विवाह की सूचना सक्षम अधिकारी को दी गई लेकिन उक्त विवाह के साथ उसकी दूसरे पुत्र का भी विवाह किया जाना पाया गया. जिस पर नियमानुसार कार्रवाई कर दोनों विवाह समारोह में 5000-5000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया.
नगरपालिका क्षेत्र में एक मोबाइल की दुकान हाई स्पीड टेक्नोलॉजी को सीज किया गया. इस दौरान सहायक प्रशासनिक अधिकारी नरपतराम जीनगर, रीडर प्रेमप्रकाश गोयल, पुलिस कानि0 बुधाराम और भरतकुमार साथ रहे. टीम की ओर से मास्क न पहनने पर 2 व्यक्तियों और सामाजिक दूरी का उल्लंघन करने पर 9 व्यक्तियों के चालान बनाकर जुर्माना वसूल किया गया.
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इसी प्रकार थानाधिकारी दुलीचन्द गुर्जर की ओर से कार्रवाई करते हुए सोशल डिस्टेसिंग का उल्लंघन करने पर 25 व्यक्तियों और मास्क न पहनने पर 2 व्यक्तियों के चालान बनाकर जुर्माना वसूल किया गया. वहीं, गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 8 वाहनों के एम.वी. एक्ट के तहत चालान बनाकर जुर्माना वसूल किया गया.
नगर पालिका अधिशाषी अधिकारी आशुतोष आचार्य की ओर से कार्रवाई करते हुए मास्क न पहनने पर 1 व्यक्ति का चालान बनाकर जुर्माना वसूल किया. साथ ही नगरपालिका क्षेत्र में 120 लीटर हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया और 220 पेम्पलेट और 800 मास्क वितरण किया गया.
बाढ़ और आपदा से निपटने के लिए की जाए तैयारी
जिले में वर्षा ऋतु में संभावित बाढ़, चक्रवात और अतिवृष्टि की स्थिति के दौरान बचाव और राहत व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और बाढ़ बचाव के संबंध में बैठक डीओआईटी भवन में आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने कहा कि जिले में बाढ़ और अतिवृष्टि से निपटने के लिए जिला मुख्यालय के सभी संबंधित विभाग अपने-अपने कार्यालय में 15 जून से 30 सितम्बर तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना करें. साथ ही तहसील मुख्यालय पर भी 24 घंटे राउण्ड दी क्लॉक नियंत्रण कक्ष संचालित रखा जाना सुनिश्चित करें.