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जालोर में मॉडिफाइड लाॅकडाउन लागू, यहां जानें...क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

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Published : Apr 20, 2020, 11:00 AM IST

जालोर में कोरोना के पॉजिटिव मामला सामने नहीं आने के कारण ग्रीन जोन में शामिल करके मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किया गया है. जिसके तहत जिले में काफी रियायत दी गई है. जाने इन रियायत के बाद जिले में क्या खुलेगी और क्या रहेगा बंद.

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जालोर में मॉडिफाई लाॅकडाउन हुआ लागू

जालोर. जिले में कोरोना वायरस का एक भी मरीज नहीं मिलने के कारण जिले को ग्रीन ज़ोन में रखा है. जिसके चलते यहां 20 अप्रेल से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू हो जाएगा. जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने संशोधित लाॅकडाउन के संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए हैं. जिसमें उन्होंने बताया कि, जिले में आगामी आदेशों तक धारा 144 जारी रहेगी. इसके अन्तर्गत 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के आवागमन और एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा. इसकी अवहेलना करने पर भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी. नई गाईडलाईंस के अनुसार चिकित्सकीय कारणों को छोड़कर या दिशा-निर्देशों के तहत अनुमत गतिविधियों के अलावा व्यक्तियों के आवागमन पर प्रतिबंध बरकरार रहेगा.

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जालोर में मॉडिफाई लाॅकडाउन हुआ लागू
  • जिले में खुलेंगी ये दुकानें

मॉडिफाई लॉकडाउन के तहत किराना और प्रोविजनल स्टोर, फल सब्जी, दूध, अंडे, मीट, चिकन, फिश, पशु आहार ,मुर्गी दाना बेचने वाले, कृषि संबंधित संगठन विक्रेता, कृषि उपकरण और मरम्मत की दुकान, राजमार्ग और अन्य स्थानों पर टायर पंचर और रिपेयरिंग की दुकानें खुल सकेंगी. साथ ही रेस्टोरेंट और भोजनालय केवल होम डिलीवरी के लिए ही खुलेंगे. राजमार्गों पर भोजन के लिए ढाबे आउटडोर खाने की सुविधा के साथ संचालित किए जा सकते हैं.

  • बिना मास्क नहीं देंगे सामान

नवीन आदेश में दुकानदारों को निर्देश दिए गए हैं कि, जिस किसी उपभोक्ता ने मास्क नहीं पहन रखा है, उसको समाान विक्रय नहीं करेगा और न ही दुकान में प्रवेश दे गेगा. एक समय पर छोटी दुकान में 2 से अधिक और बड़ी दुकान में 5 से अधिक उपभोक्ताओं को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. बाकी सामाजिक दूरी की अनुपालना करते हुए दुकान के बाहर पंक्ति में अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे.

  • यह दुकानें रहेगी बंद

हालांकि, नवीन मॉडिफाई लॉकडाउन के दौरान मोबाईल, इलेक्ट्रोनिक्स, कपड़े की दुकान, शो रूम, बर्तन, फैन्सी सामान की दुकान और मिठाई की दुकानें नहीं खोली जा सकेगी.

  • जारी किए जाएंगे ई-पास

जिले में दुकानों के मालिकों और दुकानों का स्टाफ जो सामान की होम डिलीवरी करने का काम करेगा. उसके लिए जिला प्रशासन या पुलिस पास जारी करेगी. इस पास के लिए rajcop citizen aap या epass.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है.

पढ़ेंः लॉकडाउन 2.0 : राजस्थान में फंसे 19 देशों के 35 पर्यटक, मांगी मदद

  • चेक पोस्ट के माध्यम से होगा आवागमन

कलेक्टर गुप्ता ने बताया कि, जिले में अब तक कोई कोरोना संक्रमित केस नहीं पाया गया है, इसलिए जिले की सीमाओं को सुरक्षित रखना अत्यन्त आवश्यक है. इसके लिए वर्तमान में चैक पोस्ट के माध्यम से ही आवागमन सुनिश्चित किया जाएगा. इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक सीमाओं को सुरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे और विशेष रूप से कच्चे रास्तों से होने वाले अवैध प्रवेश पर पूर्ण रूप से पाबंदी सुनिश्चित करेंगे. वहीं, विशेष परिस्थितियों में जैसे चिकित्सकीय कारण आदि के लिए संबंधित उपखंड अधिकारी या तहसीलदार ही ट्रैवल पास जारी करने के लिए अधिकृत होंगे. अन्य किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की तरफ से ट्रैवल पास जारी नहीं किया जाएगा.

  • माल वाहक वाहनों को नहीं रोकने के आदेश

मॉडिफाई लॉकडाउन के दौरान माल वाहक वाहनों का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं. आदेश में बताया गया है कि, हर ट्रक में अधिकतम दो चालक और एक हैल्पर ही रह सकते हैं. इससे ज्यादा लोग पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ेंः टिड्डी रिटर्नः धरतीपुत्रों पर छा रहा संकट का बादल...खेतों में मंडरा रहा टिड्डी दल

  • गांवों में रोजगार बढ़ाने के लिये मनरेगा कार्य शुरू होंगे

लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार देने के लिए मनरेगा के कार्यों को शुरू किया जाएगा. कृषि उद्यानिकी से संबंधित समस्त गतिविधियां जैसे खाद, बीज की दुकानें, कृषि उपकरणों का मूवमेंट, उपज मंडी में आने-जाने के लिए परिवहन साधनों आदि की समस्त गतिविधियों को किसी भी प्रकार से रोका नहीं जायेगा. खनन से संबंधित गतिविधियां और परिवहन सेवाएं भी निर्बाध रूप से जारी रहेंगी.

जालोर. जिले में कोरोना वायरस का एक भी मरीज नहीं मिलने के कारण जिले को ग्रीन ज़ोन में रखा है. जिसके चलते यहां 20 अप्रेल से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू हो जाएगा. जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने संशोधित लाॅकडाउन के संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए हैं. जिसमें उन्होंने बताया कि, जिले में आगामी आदेशों तक धारा 144 जारी रहेगी. इसके अन्तर्गत 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के आवागमन और एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा. इसकी अवहेलना करने पर भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी. नई गाईडलाईंस के अनुसार चिकित्सकीय कारणों को छोड़कर या दिशा-निर्देशों के तहत अनुमत गतिविधियों के अलावा व्यक्तियों के आवागमन पर प्रतिबंध बरकरार रहेगा.

जालोर न्यूज, जालोर में मॉडिफाई लाॅकडाउन, jalore news, modified lock down in jalore
जालोर में मॉडिफाई लाॅकडाउन हुआ लागू
  • जिले में खुलेंगी ये दुकानें

मॉडिफाई लॉकडाउन के तहत किराना और प्रोविजनल स्टोर, फल सब्जी, दूध, अंडे, मीट, चिकन, फिश, पशु आहार ,मुर्गी दाना बेचने वाले, कृषि संबंधित संगठन विक्रेता, कृषि उपकरण और मरम्मत की दुकान, राजमार्ग और अन्य स्थानों पर टायर पंचर और रिपेयरिंग की दुकानें खुल सकेंगी. साथ ही रेस्टोरेंट और भोजनालय केवल होम डिलीवरी के लिए ही खुलेंगे. राजमार्गों पर भोजन के लिए ढाबे आउटडोर खाने की सुविधा के साथ संचालित किए जा सकते हैं.

  • बिना मास्क नहीं देंगे सामान

नवीन आदेश में दुकानदारों को निर्देश दिए गए हैं कि, जिस किसी उपभोक्ता ने मास्क नहीं पहन रखा है, उसको समाान विक्रय नहीं करेगा और न ही दुकान में प्रवेश दे गेगा. एक समय पर छोटी दुकान में 2 से अधिक और बड़ी दुकान में 5 से अधिक उपभोक्ताओं को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. बाकी सामाजिक दूरी की अनुपालना करते हुए दुकान के बाहर पंक्ति में अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे.

  • यह दुकानें रहेगी बंद

हालांकि, नवीन मॉडिफाई लॉकडाउन के दौरान मोबाईल, इलेक्ट्रोनिक्स, कपड़े की दुकान, शो रूम, बर्तन, फैन्सी सामान की दुकान और मिठाई की दुकानें नहीं खोली जा सकेगी.

  • जारी किए जाएंगे ई-पास

जिले में दुकानों के मालिकों और दुकानों का स्टाफ जो सामान की होम डिलीवरी करने का काम करेगा. उसके लिए जिला प्रशासन या पुलिस पास जारी करेगी. इस पास के लिए rajcop citizen aap या epass.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है.

पढ़ेंः लॉकडाउन 2.0 : राजस्थान में फंसे 19 देशों के 35 पर्यटक, मांगी मदद

  • चेक पोस्ट के माध्यम से होगा आवागमन

कलेक्टर गुप्ता ने बताया कि, जिले में अब तक कोई कोरोना संक्रमित केस नहीं पाया गया है, इसलिए जिले की सीमाओं को सुरक्षित रखना अत्यन्त आवश्यक है. इसके लिए वर्तमान में चैक पोस्ट के माध्यम से ही आवागमन सुनिश्चित किया जाएगा. इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक सीमाओं को सुरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे और विशेष रूप से कच्चे रास्तों से होने वाले अवैध प्रवेश पर पूर्ण रूप से पाबंदी सुनिश्चित करेंगे. वहीं, विशेष परिस्थितियों में जैसे चिकित्सकीय कारण आदि के लिए संबंधित उपखंड अधिकारी या तहसीलदार ही ट्रैवल पास जारी करने के लिए अधिकृत होंगे. अन्य किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की तरफ से ट्रैवल पास जारी नहीं किया जाएगा.

  • माल वाहक वाहनों को नहीं रोकने के आदेश

मॉडिफाई लॉकडाउन के दौरान माल वाहक वाहनों का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं. आदेश में बताया गया है कि, हर ट्रक में अधिकतम दो चालक और एक हैल्पर ही रह सकते हैं. इससे ज्यादा लोग पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ेंः टिड्डी रिटर्नः धरतीपुत्रों पर छा रहा संकट का बादल...खेतों में मंडरा रहा टिड्डी दल

  • गांवों में रोजगार बढ़ाने के लिये मनरेगा कार्य शुरू होंगे

लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार देने के लिए मनरेगा के कार्यों को शुरू किया जाएगा. कृषि उद्यानिकी से संबंधित समस्त गतिविधियां जैसे खाद, बीज की दुकानें, कृषि उपकरणों का मूवमेंट, उपज मंडी में आने-जाने के लिए परिवहन साधनों आदि की समस्त गतिविधियों को किसी भी प्रकार से रोका नहीं जायेगा. खनन से संबंधित गतिविधियां और परिवहन सेवाएं भी निर्बाध रूप से जारी रहेंगी.

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