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झालावाड़: शादी में बुलाए 31 से ज्यादा मेहमान, जिले में पहली बार लगाया 1 लाख का जुर्माना,

झालावाड़ में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. वहीं, अकलेरा में गुरुवार को एक शादी समारोह में 31 से अधिक लोगों को बुलाने का मामला सामने आया है. जिसके बाद प्रशासन ने परिवार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.

Pandemic Red Alert - Public Discipline Fortnight, झालावाड़ में लगा 1 लाख का जुर्माना
शादी में 31 से अधिक लोग बुलाने पर परिवार पर लगा 1 लाख रुपए का जुर्माना
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Published : May 6, 2021, 4:02 PM IST

झालावाड़. जिले में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन सख्त रुख अपनाने लगा है. इसी के तहत अकलेरा तहसीलदार ने बोरखेड़ी गांव में हो रहे एक शादी समारोह के दौरान 31 से अधिक लोगों को बुलाने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. जिले में 1 लाख रुपए के जुर्माने का ये पहला मामला सामने आया है.

झालावाड़ जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने बताया कि राज्य सरकार ने 3 मई से महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा शुरु किया गया था. इस दौरान विवाह समारोह में केवल एक ही कार्यक्रम अधिकतम 3 घंटे तक आयोजित किया जा सकेगा जिसमें केवल 31 व्यक्तियों के आने की ही अनुमती है.

ऐसे में बिना पूर्व सूचना के विवाह समारोह आयोजित करने और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने, मास्क नहीं लगाने आदि दिशा-निर्देशों की पालना नहीं करने पर 5 हजार रूपए और 31 से अधिक व्यक्ति होने पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान है.

पढ़ें- ऑक्सीजन एक्सप्रेस के टैंकर से O2 लीक होता रहा, ट्रेन दौड़ती रही

अकलेरा के बोरखेडी गांव में लालचंद माली की ओर से निश्चित संख्या से अधिक मेहमानों को बुलाकर शादी समारोह आयोजित किया जा रहा था. जिसकी सूचना अकलेरा तहसीलदार रामनिवास मीणा को मिली. जिसपर वो मौके पर पहुंचे. जहां पर महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाडा की गाइड लाइन का उल्लंघन किया जा रहा था. जिसपर तहसीलदार ने आयोजक लालचंद माली के ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.

झालावाड़. जिले में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन सख्त रुख अपनाने लगा है. इसी के तहत अकलेरा तहसीलदार ने बोरखेड़ी गांव में हो रहे एक शादी समारोह के दौरान 31 से अधिक लोगों को बुलाने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. जिले में 1 लाख रुपए के जुर्माने का ये पहला मामला सामने आया है.

झालावाड़ जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने बताया कि राज्य सरकार ने 3 मई से महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा शुरु किया गया था. इस दौरान विवाह समारोह में केवल एक ही कार्यक्रम अधिकतम 3 घंटे तक आयोजित किया जा सकेगा जिसमें केवल 31 व्यक्तियों के आने की ही अनुमती है.

ऐसे में बिना पूर्व सूचना के विवाह समारोह आयोजित करने और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने, मास्क नहीं लगाने आदि दिशा-निर्देशों की पालना नहीं करने पर 5 हजार रूपए और 31 से अधिक व्यक्ति होने पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान है.

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अकलेरा के बोरखेडी गांव में लालचंद माली की ओर से निश्चित संख्या से अधिक मेहमानों को बुलाकर शादी समारोह आयोजित किया जा रहा था. जिसकी सूचना अकलेरा तहसीलदार रामनिवास मीणा को मिली. जिसपर वो मौके पर पहुंचे. जहां पर महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाडा की गाइड लाइन का उल्लंघन किया जा रहा था. जिसपर तहसीलदार ने आयोजक लालचंद माली के ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.

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