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जालोर: रानीवाड़ा में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद इलाेक में कर्फ्यू

जालोर के रानीवाड़ा कस्बे में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद रानीवाड़ा उपखंड मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट प्रकाश चंद्र अग्रवाल ने रानीवाड़ा कस्बे में वार्ड 21 में कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए हैं.

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रानीवाड़ा में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद कर्फ्यू लागू
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Published : Jul 7, 2020, 8:13 PM IST

रानीवाड़ा (जालोर). जिले के रानीवाड़ा कस्बे में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद रानीवाड़ा उपखंड मजिस्ट्रेट प्रकाश चन्द्र अग्रवाल ने रानीवाड़ा कस्बे में वार्ड संख्या 21 में कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं. इस दौरान क्षेत्र में निवासरत समस्त व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगे. इस क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर लॉकिंग एरिया में जन साधारण के आगमन-निर्गमन के लिये प्रतिबंधित किया गया है.

इस क्षेत्र में समस्त व्यावसायिक दुकानें बंद रहेंगी. उपरोक्त क्षेत्र में व्यावसायिक व व्यापारिक प्रतिष्ठानों में दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित किराणा और जनरल स्टोर व सब्जी मंडी आगामी आदेशों तक बंद रहेंगी. उक्त क्षेत्र में समस्त प्रकार के वाहनों के आवागमन पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा.

वहीं आवश्यक व्यवस्थाएं बनाए रखने हेतु आवश्यकतानुसार राजकीय अधिकारी कर्मचारियों के आवागमन के साधन उपयोग में लिए जाने हेतु अधिकृत होंगे. नगर परिषद की व्यवस्था से जुड़े वाहन,अग्निशमन

पढ़ें: स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर नहीं थम रही राजनीति, अब भाजपा ने लगाया कांग्रेस पर आरोप...

वाहन, जलदाय, विद्युत, पुलिस व प्रशासन, चिकित्सकीय सेवाओं, रसद विभाग और अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित अनुमति प्राप्त वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. वहीं इस क्षेत्र में पुलिस विभाग की ओर से निर्धारित एंट्री पॉइंट्स पर चिकित्सा विभाग की ओर से टीम नियुक्त की जायेगी.

जिसके बाद यह सुनिश्चित किया जायेगा कि बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करे और न ही उक्त क्षेत्र से बाहर निकले. यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों व चिकित्सा संबंधी आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा. उक्त क्षेत्र के समस्त चिकित्सालय व चिकित्सा सेवाएं इनसे जुड़े व्यक्ति संस्थान प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.

वहीं उपखंड मजिस्ट्रेट प्रकाश चन्द्र अग्रवाल ने उक्त कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र के सभी निवासियों को आदेशों की पालना करने हेतु पाबंद किया है. साथ ही सचेत भी किया है कि यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करता है तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 और राजस्थान महामारी अधिनियम 1957 व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के सुसंगत विधित प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा. यह आदेश तुरन्त प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा.

रानीवाड़ा (जालोर). जिले के रानीवाड़ा कस्बे में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद रानीवाड़ा उपखंड मजिस्ट्रेट प्रकाश चन्द्र अग्रवाल ने रानीवाड़ा कस्बे में वार्ड संख्या 21 में कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं. इस दौरान क्षेत्र में निवासरत समस्त व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगे. इस क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर लॉकिंग एरिया में जन साधारण के आगमन-निर्गमन के लिये प्रतिबंधित किया गया है.

इस क्षेत्र में समस्त व्यावसायिक दुकानें बंद रहेंगी. उपरोक्त क्षेत्र में व्यावसायिक व व्यापारिक प्रतिष्ठानों में दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित किराणा और जनरल स्टोर व सब्जी मंडी आगामी आदेशों तक बंद रहेंगी. उक्त क्षेत्र में समस्त प्रकार के वाहनों के आवागमन पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा.

वहीं आवश्यक व्यवस्थाएं बनाए रखने हेतु आवश्यकतानुसार राजकीय अधिकारी कर्मचारियों के आवागमन के साधन उपयोग में लिए जाने हेतु अधिकृत होंगे. नगर परिषद की व्यवस्था से जुड़े वाहन,अग्निशमन

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वाहन, जलदाय, विद्युत, पुलिस व प्रशासन, चिकित्सकीय सेवाओं, रसद विभाग और अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित अनुमति प्राप्त वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. वहीं इस क्षेत्र में पुलिस विभाग की ओर से निर्धारित एंट्री पॉइंट्स पर चिकित्सा विभाग की ओर से टीम नियुक्त की जायेगी.

जिसके बाद यह सुनिश्चित किया जायेगा कि बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करे और न ही उक्त क्षेत्र से बाहर निकले. यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों व चिकित्सा संबंधी आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा. उक्त क्षेत्र के समस्त चिकित्सालय व चिकित्सा सेवाएं इनसे जुड़े व्यक्ति संस्थान प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.

वहीं उपखंड मजिस्ट्रेट प्रकाश चन्द्र अग्रवाल ने उक्त कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र के सभी निवासियों को आदेशों की पालना करने हेतु पाबंद किया है. साथ ही सचेत भी किया है कि यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करता है तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 और राजस्थान महामारी अधिनियम 1957 व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के सुसंगत विधित प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा. यह आदेश तुरन्त प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा.

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