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जालोर : पूर्व सरपंच पर हमले के आरोपियों की जमानत खारिज...सभी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा

जिले के सायला उपखण्ड मुख्यालय पर पिछले गुरुवार को पूर्व सरपंच सुरेश राजपुरोहित पर जानलेवा हमला करने के आरोपियों को एसीजेएम द्वितीय के कोर्ट में पेश किया गया. जहां सभी 5 आरोपियों की जमानत खारिज करते हुए जेल भेज दिया गया.

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पूर्व सरपंच पर हमले के आरोपियों की जमानत खारिज
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Published : Feb 24, 2021, 9:02 PM IST

जालोर. जिला मुख्यालय पर स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रश्मि आर्य के न्यायालय में पूर्व सरपंच पर जानलेवा हमला एवं षड़यंत्र के पांचों आरोपियों को पुलिस रिमांड अवधि पूरी होने पर पेश किया गया. सभी आरोपियों को जमानत प्रार्थना पत्र खारिज होने पर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया.

थाना अधिकारी सवाईसिंह महाबार ने बताया कि पूर्व सरपंच पर हमले के आरोपी सायला निवासी गुमानसिंह पुत्र छोटूसिंह दहिया राजपूत, मोहनलाल पुत्र मसराराम मेघवाल, दुर्गसिंह उर्फ दुर्गदान पुत्र हमीरदान राव, सुराणा निवासी अजमलसिंह पुत्र मोंगसिंह एवं सुराणा विक्रमसिंह पुत्र रघसिंह को पुलिस रिमांड अवधि पूर्ण होने पर एसीजेएम द्वितीय के कोर्ट में पेश किया गया.

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मुलजिमानों की ओर से जरिए अधिवक्ता जमानत आवेदन प्रार्थना पत्र पेश किया गया. सुनवाई के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी आरोपियों के जमानत आवेदन प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया. अनुसंधान अधिकारी बाबूलाल ने बताया कि रिमांड के दौरान लाठियों को बरामद किया गया तथा मौका तस्दीक करवाया गया.

गौरतलब है कि मुलजिमानों ने षड़यंत्र रचकर सायला के पूर्व सरपंच सुरेश राजपुरोहित पर लाठियों से हमला किया था. इस मामले में संगीन धाराओं में सायला थाने में मामला दर्ज था. रिपोर्ट में पूर्व सरपंच ने वर्तमान सरपंच के जेठ विक्रमसिंह पुत्र लालसिंह दहिया पर भी किराए के बदमाशों से हमला करवाने का आरोप लगाया था.

जालोर. जिला मुख्यालय पर स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रश्मि आर्य के न्यायालय में पूर्व सरपंच पर जानलेवा हमला एवं षड़यंत्र के पांचों आरोपियों को पुलिस रिमांड अवधि पूरी होने पर पेश किया गया. सभी आरोपियों को जमानत प्रार्थना पत्र खारिज होने पर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया.

थाना अधिकारी सवाईसिंह महाबार ने बताया कि पूर्व सरपंच पर हमले के आरोपी सायला निवासी गुमानसिंह पुत्र छोटूसिंह दहिया राजपूत, मोहनलाल पुत्र मसराराम मेघवाल, दुर्गसिंह उर्फ दुर्गदान पुत्र हमीरदान राव, सुराणा निवासी अजमलसिंह पुत्र मोंगसिंह एवं सुराणा विक्रमसिंह पुत्र रघसिंह को पुलिस रिमांड अवधि पूर्ण होने पर एसीजेएम द्वितीय के कोर्ट में पेश किया गया.

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मुलजिमानों की ओर से जरिए अधिवक्ता जमानत आवेदन प्रार्थना पत्र पेश किया गया. सुनवाई के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी आरोपियों के जमानत आवेदन प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया. अनुसंधान अधिकारी बाबूलाल ने बताया कि रिमांड के दौरान लाठियों को बरामद किया गया तथा मौका तस्दीक करवाया गया.

गौरतलब है कि मुलजिमानों ने षड़यंत्र रचकर सायला के पूर्व सरपंच सुरेश राजपुरोहित पर लाठियों से हमला किया था. इस मामले में संगीन धाराओं में सायला थाने में मामला दर्ज था. रिपोर्ट में पूर्व सरपंच ने वर्तमान सरपंच के जेठ विक्रमसिंह पुत्र लालसिंह दहिया पर भी किराए के बदमाशों से हमला करवाने का आरोप लगाया था.

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