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भारत-पाक बॉर्डर से 5 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवेश और विचरण पर प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

जैसलमेर के जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट टीना डाबी ने जैसलमेर जिले से लगने वाली भारत-पाक सीमा के 5 किलोमीटर के भीतर बिना अनुमति के प्रवेश और विचरण पर प्रतिबंध (villagers entry Ban on India Pak border) लगाया. यह प्रतिबंध घुसपैठियों और असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश और अन्य अवांछनीय गतिविधियों को रोकने के लिए लगाया गया है.

villagers entry Ban on India Pak border
आईएएस टीना डाबी
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Published : Oct 14, 2022, 1:08 PM IST

जैसलमेर. जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट टीना डाबी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी कर जिले में भारत-पाक सीमा के पास लगते हुए पांच किमी सीमा क्षेत्र में कुछ प्रतिबंध लागू कर दिए (villagers entry Ban on India Pak border) हैं. इसके अनुसार सीमा क्षेत्र रहने वाले निवासियों और उस क्षेत्र में आगामी 10 दिसम्बर 2022 तक की अवधि के लिए प्रवेश और विचरण के लिए सायं 6 बजे से प्रातः 7 बजे तक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रवेश और विचरण पर प्रतिबंध लगा दिया है.

आदेश के अनुसार जैसलमेर जिले से लगने वाली भारत-पाक सीमा पर तस्करी, घुसपैठियों तथा असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश और अन्य अवांछनीय गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए और जिले में रहने वाले सीमावर्ती निवासियों के जन-जीवन और लोक शांति के विक्षुब्ध होने के अंदेशे को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है.

पढ़ें: स्पेशल: पश्चिमी सीमा पर हालात सामान्य, ग्रामीणों ने कहा- प्रशासन की तरफ से कोई अलर्ट नहीं

इन गांवों में प्रतिबंध: जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट डाबी की ओर से जारी आदेश के अनुसार जैसलमेर और पोकरण तहसील के ग्राम किशनगढ़, तनोट, साधोवाला, घोटारू, लोंगेवाला, गणेशिया, लंगतला, रतडाऊ, लीलोई, कारटा, खारिया, शेखर, कोठ, जामराऊ, खुईयाला उर्फ खुडजनवाली, जाजीया, खारा मूंगर, सोम, रोहिडोवाला, लोहार, आसूदा, धोरोई, बिछड़ा, मिठड़ाऊ, किरडवाली, जियाऊ, केरला, बगनाऊ, बसना, बिरयारी, मीठीखुई, भुग, मुरार, धनाना, लूणार, पोछिणा, करड़ा, गोधूवाला, भूटोवाला, अकनवाली, दातावानी, झालरिया, नीचूवाली, बुईली (सरकारी), बाहला, भारेवाला, दादुड़ावाला, मोहरोवाला, मालासर, म्याजलार, रायचन्दवाला तथा कुरिया बेरी आदि क्षेत्रों में यह प्रतिबन्ध लागू रहेगा.

इन क्षेत्रों में सायं 6 बजे से शाम 7 बजे तक वैध अनुमति-पत्र (जो परमावश्यक कार्य के लिए समीप स्थित सीमा सुरक्षा बल की चौकी से प्राप्त किया जा सकता है) के बिना इस क्षेत्र में जाने के लिए तथा अन्य गतिविधियों के लिए पूर्व रूप से प्रतिबन्ध रहेगा.

5 किमी क्षेत्र की सीमा में रहने वाले निवासियों के विचरण पर बैन: आदेश के अनुसार जिले में भारत-पाक सीमा के पास लगती हुई 5 किमी क्षेत्र की सीमा में रहने वाले निवासियों और उस क्षेत्र में प्रवेश और विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों को यह सख्त चेतावनी देते हुए आदेशित किया गया है कि वे इस प्रतिबन्धित क्षेत्र में निर्धारित अवधि तक शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना आगमन और विचरण नहीं करें. इस आदेश के प्रभावशील होने पर कोई भी सक्षम अधिकारी इस आदेश की पालना के लिए कार्यवाही कर सकेगा तथा आदेश का उल्लंघन करने पर कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश आगामी 10 दिसम्बर 2022 तक प्रभावी रहेगा.

जैसलमेर. जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट टीना डाबी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी कर जिले में भारत-पाक सीमा के पास लगते हुए पांच किमी सीमा क्षेत्र में कुछ प्रतिबंध लागू कर दिए (villagers entry Ban on India Pak border) हैं. इसके अनुसार सीमा क्षेत्र रहने वाले निवासियों और उस क्षेत्र में आगामी 10 दिसम्बर 2022 तक की अवधि के लिए प्रवेश और विचरण के लिए सायं 6 बजे से प्रातः 7 बजे तक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रवेश और विचरण पर प्रतिबंध लगा दिया है.

आदेश के अनुसार जैसलमेर जिले से लगने वाली भारत-पाक सीमा पर तस्करी, घुसपैठियों तथा असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश और अन्य अवांछनीय गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए और जिले में रहने वाले सीमावर्ती निवासियों के जन-जीवन और लोक शांति के विक्षुब्ध होने के अंदेशे को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है.

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इन गांवों में प्रतिबंध: जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट डाबी की ओर से जारी आदेश के अनुसार जैसलमेर और पोकरण तहसील के ग्राम किशनगढ़, तनोट, साधोवाला, घोटारू, लोंगेवाला, गणेशिया, लंगतला, रतडाऊ, लीलोई, कारटा, खारिया, शेखर, कोठ, जामराऊ, खुईयाला उर्फ खुडजनवाली, जाजीया, खारा मूंगर, सोम, रोहिडोवाला, लोहार, आसूदा, धोरोई, बिछड़ा, मिठड़ाऊ, किरडवाली, जियाऊ, केरला, बगनाऊ, बसना, बिरयारी, मीठीखुई, भुग, मुरार, धनाना, लूणार, पोछिणा, करड़ा, गोधूवाला, भूटोवाला, अकनवाली, दातावानी, झालरिया, नीचूवाली, बुईली (सरकारी), बाहला, भारेवाला, दादुड़ावाला, मोहरोवाला, मालासर, म्याजलार, रायचन्दवाला तथा कुरिया बेरी आदि क्षेत्रों में यह प्रतिबन्ध लागू रहेगा.

इन क्षेत्रों में सायं 6 बजे से शाम 7 बजे तक वैध अनुमति-पत्र (जो परमावश्यक कार्य के लिए समीप स्थित सीमा सुरक्षा बल की चौकी से प्राप्त किया जा सकता है) के बिना इस क्षेत्र में जाने के लिए तथा अन्य गतिविधियों के लिए पूर्व रूप से प्रतिबन्ध रहेगा.

5 किमी क्षेत्र की सीमा में रहने वाले निवासियों के विचरण पर बैन: आदेश के अनुसार जिले में भारत-पाक सीमा के पास लगती हुई 5 किमी क्षेत्र की सीमा में रहने वाले निवासियों और उस क्षेत्र में प्रवेश और विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों को यह सख्त चेतावनी देते हुए आदेशित किया गया है कि वे इस प्रतिबन्धित क्षेत्र में निर्धारित अवधि तक शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना आगमन और विचरण नहीं करें. इस आदेश के प्रभावशील होने पर कोई भी सक्षम अधिकारी इस आदेश की पालना के लिए कार्यवाही कर सकेगा तथा आदेश का उल्लंघन करने पर कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश आगामी 10 दिसम्बर 2022 तक प्रभावी रहेगा.

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