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जैसलमेर : पोकरण में नगरपालिका की टीम ने किया शादी समारोह स्थल का दौरा...कोविड गाइडलाइन की पालना की दी हिदायत

सरकार ने शादी समारोहों के लिए कोविड गाइडलाइन जारी की है. इसकी पालना सुनिश्चित करने के लिए पोकरण में नगरपालिका की टीम ने कस्बे के विवाह समारोह स्थलों का दौरा किया और गाइडलाइन की सख्ती से पालना करने की हिदायत दी.

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जैसलमेर में शादी समारोह का किया गया निरीक्षण, आयोजकों को कोरोना नियमों का पालन करने के लिए दिये निर्देश
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Published : Dec 13, 2020, 2:13 PM IST

Updated : Dec 13, 2020, 4:01 PM IST

जैसलमेर. जिले में पोकरण नगरपालिका की टीम ने कस्बे के विवाह समारोह स्थलों का दौरा किया और कोरोना गाइडलाइन की पालना का जायजा लिया. स्थलों के दौरे के दौरान संचालकों को कोविड 19 गाइडलाइन की सख्ती से पालना के निर्देश दिए गए.

टीम के सदस्यों ने बताया कि विवाह और अन्य समारोह के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना नहीं होने पर समारोह स्थल के संचालक और मालिक की जिम्मेदारी तय की जाएगी और अगर गाइडलाइन की अवहेलना पाई गयी तो विवाह स्थल का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा.

टीम सदस्यों ने बताया कि विवाह स्थल या गार्डन में 100 व्यक्ति ही इकट्ठे हो सकते हैं. यह ध्यान रखना संचालक की जिम्मेदारी है, लोगों की अधिकता पर उसे प्रवेश द्वार बंद करने का भी अधिकार है. साथ ही तय संख्या के बाद लोगों को प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी भी संचालक की ही है.

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विवाह स्थल संचालक कोविड-19 के प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेंगे. इसके उल्लंघन होने पर विवाह स्थल संचालक और समारोह आयोजित करने वालों पर निर्धारित दंड एवं जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि गाइडलाइन के निर्देशों के अनुपालन में नगरपालिका के सहायक राजस्व निरीक्षक रामस्वरूप पूनिया के नेतृत्व में महेंद्र सिंह, नरेंद्र जाखड़, किशोर, मनोज ,गणपत सिंह की टीम का गठन किया गया है.

टीम ने त्रिलोचना होटल, न्यू बास साईं गार्डन, शैन धर्मशाला, कोरिया का बास सहित कस्बे के विवाह समारोह स्थलों का निरीक्षण किया. इस दौरान वे कोविड-19 की गाइड लाइन की पालना के लिए पाबंद कर हिदायत दी.

जैसलमेर. जिले में पोकरण नगरपालिका की टीम ने कस्बे के विवाह समारोह स्थलों का दौरा किया और कोरोना गाइडलाइन की पालना का जायजा लिया. स्थलों के दौरे के दौरान संचालकों को कोविड 19 गाइडलाइन की सख्ती से पालना के निर्देश दिए गए.

टीम के सदस्यों ने बताया कि विवाह और अन्य समारोह के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना नहीं होने पर समारोह स्थल के संचालक और मालिक की जिम्मेदारी तय की जाएगी और अगर गाइडलाइन की अवहेलना पाई गयी तो विवाह स्थल का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा.

टीम सदस्यों ने बताया कि विवाह स्थल या गार्डन में 100 व्यक्ति ही इकट्ठे हो सकते हैं. यह ध्यान रखना संचालक की जिम्मेदारी है, लोगों की अधिकता पर उसे प्रवेश द्वार बंद करने का भी अधिकार है. साथ ही तय संख्या के बाद लोगों को प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी भी संचालक की ही है.

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विवाह स्थल संचालक कोविड-19 के प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेंगे. इसके उल्लंघन होने पर विवाह स्थल संचालक और समारोह आयोजित करने वालों पर निर्धारित दंड एवं जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि गाइडलाइन के निर्देशों के अनुपालन में नगरपालिका के सहायक राजस्व निरीक्षक रामस्वरूप पूनिया के नेतृत्व में महेंद्र सिंह, नरेंद्र जाखड़, किशोर, मनोज ,गणपत सिंह की टीम का गठन किया गया है.

टीम ने त्रिलोचना होटल, न्यू बास साईं गार्डन, शैन धर्मशाला, कोरिया का बास सहित कस्बे के विवाह समारोह स्थलों का निरीक्षण किया. इस दौरान वे कोविड-19 की गाइड लाइन की पालना के लिए पाबंद कर हिदायत दी.

Last Updated : Dec 13, 2020, 4:01 PM IST
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