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सोनार दुर्ग के पास प्रतिबंधित क्षेत्र में हो रहा निर्माण, एएसआई के आदेशों की हो रही है खुलेआम अवहेलना - Jaisalmer's latest Hindi news

जैसलमेर में स्थित ऐतिहासिक सोनार दुर्ग की 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई है. लेकिन जिला प्रशासन और भारतीय पुरातत्व विभाग के इन आदेशों को ताक पर सोनार दुर्ग के 40 से 50 फीट की दूरी पर ही निर्माण किया जा रहा है. इसे देखते हुए अब सवाल ये उठता है कि सरकारी आदेश केवल आम लोगों पर ही लागू होते हैं या प्रभावशाली लोगों को भी इनकी पालना करनी पड़ती है.

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सोनार दुर्ग के पास प्रतिबंधित क्षेत्र में हो रहा निर्माण कार्य
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Published : Feb 2, 2021, 9:03 PM IST

जैसलमेर. जिले के ऐतिहासिक सोनार दुर्ग की 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक है, लेकिन जिला प्रशासन और भारतीय पुरातत्व विभाग के इन आदेशों को ताक पर रखकर दुर्ग के मात्र 40 से 50 फीट की दूरी पर ही निर्माण चल रहा है और उसे कोई टोकने वाला भी नहीं है.

गौरतलब है कि सोनार दुर्ग यूनेस्को के विश्व धरोहरों में शामिल है और सोनार दुर्ग सहित उसके आस-पास के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य के लिए पुरातत्व विभाग, जिला प्रशासन और अन्य विभागों से अनुमति लेनी होती है. ऐसे में किले के पास हो रहा ये निर्माण कई सवाल खड़े कर रहा है कि सरकारी आदेश केवल आम लोगों पर ही लागू होते हैं या प्रभावशाली लोगों को भी इनकी पालना करनी पड़ती है.

पढ़ें- जैसलमेर: लाला कराड़ा गांव में फायरिंग मामले में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से की कार्रवाई की मांग

सोनार किले के पास हो रहा निर्माण कार्य लगभग 30 गुणा 50 क्षेत्रफल में हो रहा है, जहां पर एक अंडर ग्राउंड खुदवाया जा रहा है जो कि लगभग 15 फीट गहरा है. ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि इतना निर्माण कार्य होने तक एएसआई और अन्य संबंधित विभाग ने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की.

जैसलमेर. जिले के ऐतिहासिक सोनार दुर्ग की 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक है, लेकिन जिला प्रशासन और भारतीय पुरातत्व विभाग के इन आदेशों को ताक पर रखकर दुर्ग के मात्र 40 से 50 फीट की दूरी पर ही निर्माण चल रहा है और उसे कोई टोकने वाला भी नहीं है.

गौरतलब है कि सोनार दुर्ग यूनेस्को के विश्व धरोहरों में शामिल है और सोनार दुर्ग सहित उसके आस-पास के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य के लिए पुरातत्व विभाग, जिला प्रशासन और अन्य विभागों से अनुमति लेनी होती है. ऐसे में किले के पास हो रहा ये निर्माण कई सवाल खड़े कर रहा है कि सरकारी आदेश केवल आम लोगों पर ही लागू होते हैं या प्रभावशाली लोगों को भी इनकी पालना करनी पड़ती है.

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सोनार किले के पास हो रहा निर्माण कार्य लगभग 30 गुणा 50 क्षेत्रफल में हो रहा है, जहां पर एक अंडर ग्राउंड खुदवाया जा रहा है जो कि लगभग 15 फीट गहरा है. ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि इतना निर्माण कार्य होने तक एएसआई और अन्य संबंधित विभाग ने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की.

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