जैसलमेर. कोरोना वायरस को लेकर सोशल मीडिया में अफवाह फैलाने वालों की अब खैर नहीं है, यदि किसी ने कोरोना को लेकर गलत खबर फैलाई तो उसे जेल जाना पड़ सकता है. सोशल मीडिया पर कोरोना की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ आईटी एक्ट समेत अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करवाकर कार्रवाई की जाएगी.
गौरतलब है कि जैसलमेर में पिछले दिनों पांच व्यक्तियों के कोरोना वायरस से पीड़ित होने की अफवाह सोशल मीडिया पर फैलाई गई थी. उसके बाद एक बार भय का माहौल बन गया था. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मैसेज वायरल करने वाले को गिरफ्तार कर उसे पाबंद किया था.
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जिला कलेक्टर नमित मेहता ने बताया कि एक गाइड लाइन भी जारी की गई है, जिसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि जो भी व्यक्ति कोरोना को लेकर गलत अफवाह फैलाएगा, उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी. जिला कलेक्टर नमित मेहता ने आमजन से अपील की है कि कोरोना से संबंधित किसी भी तरीके के मैसेज को बिना जांचे फॉरवर्ड न करें. नहीं तो उन्हें परेशानी हो सकती है.
ईटीवी अपील: सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों द्वारा कोरोना वायरस को लेकर कई प्रकार की अफवाहें फैल रही है. ऐसे में ईटीवी भारत भी आमजन से अपील कर रहा है कि कोरोनावायरस से संबंधित किसी भी प्रकार के मैसेज को बिना जांचे फॉरवर्ड करने से बचें अन्यथा आप कानूनी झमेले में फंस सकते है.