जयपुर. गृह विभाग ने राजस्थान में सोमवार को अनलॉक-2 की गाइडलाइन जारी की. यह गाइडलाइन गृह विभाग के प्रमुख सचिव अभय कुमार ने जारी की. मंगलवार सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक सभी तरह की दुकानें खुलेंगी. सार्वजनिक उद्यान सुबह 5 से 8 बजे तक खुलेंगे. प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू होगा. वहीं शादी समारोह पर 30 जून तक रोक रहेगी. विवाह से संबंधित किसी भी तरह का समारोह आयोजित नहीं हो सकेगा.
राजस्थान में अनलॉक 2.0-
- सभी सरकारी कार्यालय 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खुलेंगे
- निजी कार्यालय भी 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खुलेंगे
- सभी शैक्षणिक संस्थान कार्मिकों की 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खुलेंगे
- शैक्षणिक गतिविधियां नहीं होगी
- प्रदेश में 10 जून से हो सकेगा रोडवेज बसों का संचालन
- प्राइवेट बसें भी 10 जून से हो सकेंगी संचालित
- शहरों में चलने वाली सिटी बस अभी शुरू नहीं होगी
- प्राइवेट गाड़ियों से लोग सुबह 5 से शाम को 5 बजे तक आ जा सकेंगे
- पब्लिक पार्क सुबह 5 बजे से 8 बजे तक खुलेंगे
- पेट्रोल पंपों पर प्राइवेट गाड़ियों के लिए ईंधन और तेल देने का समय शाम 5 बजे तक होगा
त्रि-स्तरीय जन अनुशासन माॅडिफाइड लाॅकडाउन 2.0 के तहत प्रमुख दिशा-निर्देश-
- राज्य में आगामी आदेशों तक शुक्रवार शाम 5 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा. इन दिनों के अतिरिक्त सप्ताह के अन्य दिनों में प्रतिदिन शाम 5 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा.
- लाॅकडाउन के दौरान दी गई छूट के अलावा किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लागू रहेगा.
- ग्रीन जोन में अनुमत गतिविधियों प्रातः 6 से शाम 4 बजे तक के अलावा जिला कलक्टर और पुलिस कमिश्नर स्थिति के अनुसार यलो जोन और रेड जोन में अतिरिक्त प्रतिबंध लगा सकेंगे.
- ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्रों में एक लाख तक की जनसंख्या को आधार मानते हुए कोविड केसों की एक्टिव संख्या के आधार पर ग्रीन, येलो और रेड जोन का निर्धारण होगा. शून्य एक्टिव केस वाली पंचायत ग्रीन, एक से 5 एक्टिव केस वाली पंचायत यलो और 5 से अधिक एक्टिव केस वाली पंचायतें रेड जोन में आएंगी.
- इसी प्रकार, शहरी क्षेत्र में एक लाख जनसंख्या पर 25 एक्टिव केस होने पर ग्रीन जोन, 25 से 75 केस होने पर येलो जोन तथा इससे अधिक केस होने पर रेड जोन माना जाएगा.
क्या रहेगा प्रतिबंधित-
किसी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक समारोह और जुलूस, मेलों और हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी.
धार्मिक स्थलों पर प्रबंधन द्वारा नियमित पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि जारी रहेगी। लेकिन श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों के लिए सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे.
ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था जारी रहेगी , पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि घर पर रहकर ही की जावे.
सिनेमा हाॅल्स, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल्स, जिम, मनोरंजन पार्क, पिकनिक स्पाॅट, खेल मैदान एवं समान स्थान बंद रहेंगे.
कोचिंग संस्थाएं और लाईब्रेरीज पूर्णतः वातानुकूलित शाॅपिंग काॅम्प्लेक्स/माॅल को खोलने की अनुमति नहीं होगी.
प्रदेशवासियों से यह अपेक्षा है कि वे शादी-समारोह 30 जून, 2021 तक स्थगित रखें.
विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात और निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की 30 जून, 2021 तक अनुमति नहीं होगी.
विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे। जिसकी सूचना वेब पोर्टल
विवाह में बैण्ड-बाजे, हलवाई, टेन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी.
मैरिज गार्डन, मैरिज हाॅल एवं होटल परिसर शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे.
यहां मिली है छूट-
- प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालय 50 प्रतिषत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ प्रातः 9ः30 बजे से सायं 4 बजे तक अनुमत होंगे.
- सभी निजी कार्यालय कोरोना प्रोटोकाॅल की पालना करते हुए 50 प्रतिषत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ सायं 4 बजे तक खोले जा सकेंगे.
- सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थान 50 प्रतिशत कार्मिकों की क्षमता के साथ अनुमत होंगे. लेकिन विद्यार्थियों को शैक्षणिक गतिविधियों के लिए संस्थान आने की अनुमति नहीं होगी.
- सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे डाॅक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल और अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ अनुमत होंगी.
- पशु चिकित्सालय और उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे पशु चिकित्सक, स्टाफ, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं और बीपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन और मत्स्य विभाग से संबंधित गतिविधियां जैसे
- एक्वाकल्चर, झींगा पालन से सम्बन्धित कार्मिक इत्यादि उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ अनुमत होंगे.
- कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग (2 गज की दूरी) को ध्यान में रखते हुए की जाएगी. शेष कार्मिकों को कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी, वे मुख्यालय पर रहकर वर्क फ्रोम होम करेंगे.
- कार्यस्थल पर किसी भी कार्मिक के कोविड पाॅजिटिव पाए जाने पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्यालय कक्ष को 72 घण्टे के लिए बंद किया जाएगा.
- प्रदेश में 10 जून, 2021 से रोडवेज और निजी बसों का संचालन अनुमत होगा। शहर के भीतर चलने वाली सिटी बस और मिनी बस सेवा प्रतिबंधित रहेगी। कोई भी व्यक्ति खड़े होकर यात्रा नहीं कर सकेगा.
- रोडवेज के संबंध में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा तथा निजी बसों के लिए आयुक्त यातायात द्वारा अलग से दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। प्रत्येक यात्रा के बाद वाहनों को सेनेटाइज किया जाएगा.
- निजी वाहनों से आवागमन सोमवार से शुक्रवार प्रातः 5 बजे से शाम 5 बजे तक अनुमत होगा.
- रेल्वे और मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने/जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी.
- किसी भी व्यक्ति के द्वारा घर से रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट से घर, मेडिकल इमरजेन्सी और अनुमत श्रेणियों के आवागमन हेतु उपयोग में ली जाने वाली टैक्सी, कैब, ऑटो, ई-रिक्शा सेवा अनुमत होगी.
- राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे के अन्दर करवाई गई आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.
- राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों द्वारा राजस्थान में प्रवेश से 28 दिन पूर्व वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हों, उन्हें राजस्थान में आने से पूर्व आरटी-पीसीआर की नेगेटिव जांच रिपोर्ट और ऐसे व्यक्तियों को होम/संस्थागत क्वारंटीन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी.
- कोविड मरीज के परिजन या अटेण्डेंट हाॅस्पिटल प्रशासन द्वारा जारी पास से आवागमन कर सकेंगे। यह पास मरीज से सम्बन्धित आवश्यक सेवाओं जैसे खाना, दवाइयां इत्यादि लाने हेतु उपयोग में लिये जा रहे वाहन के लिए अनुमत होगा.
- अन्तर्राज्यीय और राज्य के अन्दर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग और अनलोडिंग के साथ उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे.
- राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर संचालित ढाबे और वाहन रिपेयर की दुकानें अनुमत होंगी.
- गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श हेतु आवागमन की अनुमति होगी.
- टीकाकरण हेतु स्वयं के पंचायत समिति/नगर इकाई परिक्षेत्र में स्थित टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होगी, किन्तु साथ में रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज एवं अपना पहचान-पत्र रखना अनिवार्य होगा.
- निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र दिखाने पर परीक्षा केन्द्र पर आवागमन की अनुमति होगी.
- अन्त्येष्टि/अन्तिम संस्कार सम्बन्धी कार्यक्रम: अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवाॅश और सेनेटाईजर के प्रावधानों के साथ। अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी.
- मेडिकल और नर्सिंग महाविद्यालयों में अध्ययन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी रहेगा.
- अध्ययन और अध्यापन कार्य आॅनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग माध्यम से जारी रहेंगे ओर इन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा.
- समाचार पत्र वितरण हेतु प्रातः 4 बजे से अनुमति होगी। इलेक्ट्राॅनिक्स और प्रिन्ट मीडिया के कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने-जाने की अनुमति होगी.
- दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, कुरियर सुविधा, प्रसारण एवं केबल सेवाएं, आईटी एवं आईटी संबंधित सेवाऐं अनुमत होंगी.
- मेन्टीनेन्स सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आई.टी. सर्विस प्रोवाइडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी.
- ई-मित्र/आधार केन्द्र सेवाएं दोपहर 4 बजे तक अनुमत होगी.
- सार्वजनिक परिवहन/माल ढुलाई वाहन/अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों और सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल/डीजल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम और गैस से संबंधित खुदरा (रिटेल)/थोक (होलसेल) आउटलेट पूर्व की भांति खोलने की अनुमति होगी. निजी वाहनों में पेट्रोल/डीजल प्रातः 5 बजे से सायं 5 बजे तक भरवाया जा सकेगा.
एलपीजी वितरण सेवाएं ग्राहकों के लिए अनुमत होंगी. - समस्त उद्योग एवं निर्माण से सम्बन्धित इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी, ताकि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके.
- पूर्व की भांति उद्योग/निर्माण इकाई द्वारा अपने सम्बन्धित कार्मिक/श्रमिक के आवागमन हेतु आॅनलाइन वेब पोर्टल उद्योग/निर्माण इकाई द्वारा अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय सील सभी कार्मिकों/श्रमिकों को उपलब्ध कराया जा सकता है.
- सरकार द्वारा अनुमत राजस्व अर्जन गतिविधियां यथा खनन, पंजीयन एवं मुद्रांक तथा आबकारी दुकानें आदि वित्त विभाग द्वारा अलग से जारी दिशा-निर्देश अनुसार अनुमत होंगी.
- कृषि आदान और कृषि उपकरणों की दुकानें एवं इनके परिसर, मण्डियां, फल और सब्जियों तथा फूल माला की दुकानें, स्ट्रीट वेण्डर, थड़ी, रेहड़ी एवं ठेलों द्वारा अन्य वस्तुओं ओर सामग्री का विक्रय संबंधी दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6 से सायं 4 बजे तक अनुमत होंगी.
- प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी आदि दुकानें और रेस्टोरेंट्स सोमवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से सायं 4 बजे तक खुल सकेंगे. इनमें बैठाकर खाने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान केवल टेक-अवे की सुविधा होगी. इन प्रतिष्ठानों से होम डिलिवरी की सुविधा रात्रि 10 बजे तक अनुमत होगी.
- मंडियों में फसलों की आवक तथा समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद-बेचान की गतिविधियां कोविड प्रोटोकाॅल की पालना के साथ अनुमत होगी.
- किसानों के मंडी पहुंचने और वापस आने के अलावा मंडी परिसर के बाहर आवागमन प्रतिबंधित होगा. किसानों को मंडी जाते समय अपने माल का सत्यापन ओर वापस जाते समय बिक्री की रसीदें या बिल का सत्यापन करवाना होगा.
- ऐसे बाजार, जहां केवल बड़े-बड़े काॅम्पलेक्स है, लेकिन वातानुकूलित नहीं हैं, उनमें स्थित दुकानें अथवा व्यवसायिक प्रतिष्ठान, भवन की मंजिलों के अनुसार खुलेंगे. जैसे पहले दिन बेसमेंट और प्रथम फ्लोर की दुकानें तथा उसके अगले दिन ग्राउण्ड फ्लोर, द्वितीय फ्लोर पर स्थित दुकानें, एक छोड़कर एक ; खोली जा सकेंगी.