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राजस्थान हाईकोर्ट ने अवमानना मामले में तत्कालीन कलेक्टर को किया तलब - rajasthan highcourt

जयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट ने भरतपुर की तत्कालीन कलक्टर आरूषि मलिक को चार अक्टूबर को अदालती आदेश की अवमानना के मामले में तलब किया है और पूछा है कि अदालती आदेश के पालन में देरी क्यों की गई.

जयपुर की खबर, राजस्थान हाईकोर्ट , Judge Alok Sharma
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Published : Oct 2, 2019, 9:25 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश की अवमानना के मामले में भरतपुर की तत्कालीन कलक्टर आरूषि मलिक को चार अक्टूबर को तलब किया है. अदालत ने उनसे पूछा है कि अदालती आदेश के पालन में देरी क्यों की गई. न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश देवेन्द्र सिंह फौजदार की अवमानना याचिका पर दिए.

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने जिला कलेक्टर के यहां अतिरिक्त हथियार खरीदने की मंजूरी के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया था. लेकिन कलेक्टर ने उसके प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय नहीं दिया.

पढ़ें- बापू की 150वीं जयंती : ईटीवी भारत की खास प्रस्तुति का PM मोदी ने किया अभिनंदन

मामला हाईकोर्ट में आने पर अदालत ने 14 मार्च 2019 के आदेश से जिला कलेक्टर को चार सप्ताह में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तय करने के लिए कहा. लेकिन फिर भी पालना नहीं की.
इस पर याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका लगाते हुए आदेश का पालन करवाने का आग्रह किया. वहीं, अदालती आदेश की पालना में कलक्टर की ओर से पेश शपथ पत्र से अदालत संतुष्ठ नहीं हुई और चार अक्टूबर को कलक्टर को तलब करने के आदेश जारी किए.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश की अवमानना के मामले में भरतपुर की तत्कालीन कलक्टर आरूषि मलिक को चार अक्टूबर को तलब किया है. अदालत ने उनसे पूछा है कि अदालती आदेश के पालन में देरी क्यों की गई. न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश देवेन्द्र सिंह फौजदार की अवमानना याचिका पर दिए.

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने जिला कलेक्टर के यहां अतिरिक्त हथियार खरीदने की मंजूरी के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया था. लेकिन कलेक्टर ने उसके प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय नहीं दिया.

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मामला हाईकोर्ट में आने पर अदालत ने 14 मार्च 2019 के आदेश से जिला कलेक्टर को चार सप्ताह में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तय करने के लिए कहा. लेकिन फिर भी पालना नहीं की.
इस पर याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका लगाते हुए आदेश का पालन करवाने का आग्रह किया. वहीं, अदालती आदेश की पालना में कलक्टर की ओर से पेश शपथ पत्र से अदालत संतुष्ठ नहीं हुई और चार अक्टूबर को कलक्टर को तलब करने के आदेश जारी किए.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश की अवमानना के मामले में भरतपुर की तत्कालीन कलक्टर आरूषि मलिक को चार अक्टूबर को तलब किया है। अदालत ने उनसे पूछा है कि अदालती आदेश के पालन में देरी क्यों की गई। न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश देवेन्द्र सिंह फौजदार की अवमानना याचिका पर दिए।Body:याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने जिला कलेक्टर के यहां अतिरिक्त हथियार खरीदने की मंजूरी के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया था, लेकिन कलेक्टर ने उसके प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय नहीं दिया। मामला हाईकोर्ट में आने पर अदालत ने 14 मार्च 2019 के आदेश से जिला कलेक्टर को चार सप्ताह में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तय करने के लिए कहा, लेकिन फिर भी पालना नहीं की। इस पर याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका लगाते हुए आदेश का पालन करवाने का आग्रह किया। वहीं अदालती आदेश की पालना में कलक्टर की ओर से पेश शपथ पत्र से अदालत संतुष्ठ नहीं हुई और चार अक्टूबर को कलक्टर को तलब करने के आदेश जारी किए।
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