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सहकारी बैंक में गबन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ 30 दिन में होगी कार्रवाई

सहकारी बैंकों में गबन, घोटाले और धोखाधड़ी कर संस्थाओं की छवि खराब करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर सहकारिता विभाग अब सख्त हो गया है. ऐसे करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर 30 दिन में ही जांच कर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

सहकारिता विभाग सख्त, गबन करने वालों को नहीं बख्शेगा
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Published : Jun 19, 2019, 10:57 PM IST

जयपुर. सहकारी बैंकों में गबन, घोटाले और धोखाधड़ी कर संस्थाओं की छवि खराब करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर शिकंजा कसने की सहकारिता विभाग ने कमर कस ली है. ऐसे करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर सहकारिता विभाग कठोर कार्रवाई करेगा. बैंकों में गबन घोटाले, फ्रॉड के मामले सामने आने पर 30 दिन में ही जांच कर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

सहकारिता विभाग सख्त

बैंकिंग क्षेत्र में तकनीकी के बढ़ते उपयोग के कारण गबन, घोटाले और फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं. इसे रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मापदंडों के अनुसार सभी अधिकारी और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा. इसलिए अब ऐसे कर्मचारी और अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, जो सहकारी बैंक में गबन, घोटाले कर आमजन के सामने सहकारी संस्थाओं की छवि धूमिल करेंगे.

अपेक्स बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंधक निदेशकों को बैंक में सभी बैंकिंग व्यवहारों की भारतीय रिजर्व बैंक के नियम अनुसार नियमित मॉनिटरिंग करने के साथ-साथ औचक निरीक्षण करने के लिए भी कहा गया है और ऐसे मामले सामने आते ही 30 दिन में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी.

वहीं, सहकारिता विभाग ने सहकारी बैंकों के उपभोक्ताओं को अपने खाते के साथ SMS की सुविधा को एक्टिवेट करने के लिए भी कहा है, ताकि उपभोक्ता किसी प्रकार की अनहोनी होने पर तुरंत ही बैंक को सूचित कर सके. प्रदेश की किसी भी पैक्स या लैम्प्स में अनियमितताएं गबन के मामलों पर लगाम लगाने के लिए इनके नियमित निरीक्षण की व्यवस्था को भी दुरुस्त करने के लिए कहा गया है. मामला सामने आता है तो दोषी के विरूद्ध सहकारी अधिनियम और व्यवस्थापकीय सेवा नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी.

जयपुर. सहकारी बैंकों में गबन, घोटाले और धोखाधड़ी कर संस्थाओं की छवि खराब करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर शिकंजा कसने की सहकारिता विभाग ने कमर कस ली है. ऐसे करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर सहकारिता विभाग कठोर कार्रवाई करेगा. बैंकों में गबन घोटाले, फ्रॉड के मामले सामने आने पर 30 दिन में ही जांच कर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

सहकारिता विभाग सख्त

बैंकिंग क्षेत्र में तकनीकी के बढ़ते उपयोग के कारण गबन, घोटाले और फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं. इसे रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मापदंडों के अनुसार सभी अधिकारी और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा. इसलिए अब ऐसे कर्मचारी और अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, जो सहकारी बैंक में गबन, घोटाले कर आमजन के सामने सहकारी संस्थाओं की छवि धूमिल करेंगे.

अपेक्स बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंधक निदेशकों को बैंक में सभी बैंकिंग व्यवहारों की भारतीय रिजर्व बैंक के नियम अनुसार नियमित मॉनिटरिंग करने के साथ-साथ औचक निरीक्षण करने के लिए भी कहा गया है और ऐसे मामले सामने आते ही 30 दिन में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी.

वहीं, सहकारिता विभाग ने सहकारी बैंकों के उपभोक्ताओं को अपने खाते के साथ SMS की सुविधा को एक्टिवेट करने के लिए भी कहा है, ताकि उपभोक्ता किसी प्रकार की अनहोनी होने पर तुरंत ही बैंक को सूचित कर सके. प्रदेश की किसी भी पैक्स या लैम्प्स में अनियमितताएं गबन के मामलों पर लगाम लगाने के लिए इनके नियमित निरीक्षण की व्यवस्था को भी दुरुस्त करने के लिए कहा गया है. मामला सामने आता है तो दोषी के विरूद्ध सहकारी अधिनियम और व्यवस्थापकीय सेवा नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी.

Intro:जयपुर। सहकारी बैंकों में गबन, घोटाले व धोखाधड़ी कर आम लोगों में से सहकारी संस्थाओं की छवि खराब करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर शिकंजा कसने की सहकारिता विभाग ने कमर कस ली है। ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों पर सगकरिता विभाग कठोर कार्रवाई करेगा। बैंकों में गबन घोटाले फ्रॉड के मामले सामने आने पर 30 दिन में ही जांच कर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


Body:बैंकिंग क्षेत्र में तकनीकी के बढ़ते उपयोग के कारण गबन, घोटाले फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं। इसे रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मापदंडों के अनुसार सभी अधिकारी व कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। इसलिए अब ऐसे कर्मचारी व अधिकारियों को बक्शा नहीं जाएगा जो सहकारी बैंक में गबन, घोटाले कर आमजन के सामने से सहकारी संस्थाओं की छवि धूमिल करेंगे। अपेक्स बैंक व जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों को बैंक में सभी बैंकिंग व्यवहारों की भारतीय रिजर्व बैंक के नियम अनुसार नियमित मॉनिटरिंग करने के साथ-साथ औचक निरीक्षण करने के लिए भी कहा गया है और ऐसे मामले सामने आते ही 30 दिन में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।


Conclusion:सहकारिता विभाग ने सहकारी बैंकों के उपभोक्ताओं को अपने खाते के साथ s.m.s. की सुविधा को एक्टिवेट करने के लिए भी कहा है ताकि उवभोक्ता तुरंत ही बैंक को सूचित कर सके। प्रदेश की किसी भी पैक्स या लैम्प्स में अनियमितताएं गबन के मामलों पर लगाम लगाने के लिए इनके नियमित निरीक्षण की व्यवस्था को भी दुरुस्त करने के लिए कहा गया है। मामला सामने आता है तो दोषी के विरूद्ध सहकारी अधिनियम व व्यवस्थापकीय सेवा नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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