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नाबालिग से ज्यादती करने वाले अभियुक्त को दस साल की सजा

जयपुर में आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने वाले अभियुक्त को पॉक्सो मामले की विशेष अदालत ने पांच साल की सजा सुनाने के साथ साथ दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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Published : Dec 2, 2019, 10:38 PM IST

जयपुर की खबर, Session court
नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दस साल की सजा

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले अभियुक्त को पांच साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 2 जून 2017 को श्यामनगर थाना इलाके में किराए के कमरे में रहने वाली पीड़िता के माता-पिता मजदूरी पर गए थे. दोपहर में पीड़िता की मां के घर आने पर पीड़िता नहीं मिली.

पढ़ें- दारा सिंह एनकाउंटर केस: दारा की विधवा और साथी सहित 9 पुलिसकर्मियों को नोटिस

इस पर पीड़िता के भाई ने बताया कि वह अभियुक्त के कमरे में हैं. जब पीड़िता की मां ने अभियुक्त के कमरे में देखा तो अभियुक्त पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश कर रहा था.
पीड़िता की मां की ओर से शोर मचाने पर अभियुक्त वहां से भाग गया. वहीं, पीड़िता और परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने 3 जून को अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले अभियुक्त को पांच साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 2 जून 2017 को श्यामनगर थाना इलाके में किराए के कमरे में रहने वाली पीड़िता के माता-पिता मजदूरी पर गए थे. दोपहर में पीड़िता की मां के घर आने पर पीड़िता नहीं मिली.

पढ़ें- दारा सिंह एनकाउंटर केस: दारा की विधवा और साथी सहित 9 पुलिसकर्मियों को नोटिस

इस पर पीड़िता के भाई ने बताया कि वह अभियुक्त के कमरे में हैं. जब पीड़िता की मां ने अभियुक्त के कमरे में देखा तो अभियुक्त पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश कर रहा था.
पीड़िता की मां की ओर से शोर मचाने पर अभियुक्त वहां से भाग गया. वहीं, पीड़िता और परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने 3 जून को अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

Intro:जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले अभियुक्त आनंद बर्मन को पांच साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।Body:अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 2 जून 2017 को श्यामनगर थाना इलाके में रहने वाली किराए के कमरे में रहने वाली पीडिता के माता-पिता मजदूरी पर गए थे। दोपहर में पीडिता की मां के घर आने पर पीडिता नहीं मिली। इस पर पीडिता के भाई ने बताया कि वह अभियुक्त के कमरे में हैं। जब पीडिता की मां ने अभियुक्त के कमरे में देखा तो अभियुक्त पीडिता के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश कर रहा था। पीडिता की मां की ओर से शोर मचाने पर अभियुक्त वहां से भाग गया। वहीं पीडिता और परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने 3 जून को अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। Conclusion:
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