जयपुर. फोन टैपिंग मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर लगी दिल्ली हाईकोर्ट की रोक जारी है. शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में मामला सूचीबद्ध था. इस दौरान मामले की सुनवाई करने वाले जस्टिस विकास महाजन एक अन्य मामले की सुनवाई के लिए खंडपीठ में चले गए, जिसके चलते लोकेश शर्मा की याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी. मामले में अब आगामी सुनवाई 8 दिसंबर को होगी.
इससे पूर्व मामले की तीन नवंबर को सुनवाई रखी गई थी, लेकिन उस समय भी प्रकरण पर सुनवाई नहीं हो सकी थी. पूर्व में सुनवाई के दौरान लोकेश शर्मा की ओर से दिल्ली पुलिस के आरोपों को बेबुनियाद बताया गया था. दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया था कि लोकेश शर्मा मामले में सहयोग नहीं कर रहे हैं. इसके अलावा लोकेश शर्मा की ओर से यह भी कहा गया कि राजस्थान सरकार के विभाग की ओर से इंटरसेप्ट की गई कॉल की अवैध रिकॉर्डिंग के लिए वे कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं.
इसके अलावा पूरी घटना राजस्थान में हुई है, ऐसे में दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का क्षेत्राधिकार ही नहीं है. गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह ने सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा के खिलाफ जनप्रतिनिधियों के फोन टेप करने और इससे उनकी छवि को धूमिल करने का आरोप लगाते हुए मार्च 2021 में एफआईआर दर्ज कराई थी. इस एफआईआर को लोकेश शर्मा ने हाईकोर्ट में आपराधिक याचिका दायर कर रद्द करने की गुहार की है. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने तीन जून 2021 को लोकेश शर्मा के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी.