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राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने गैंगरेप व पीड़िता के आत्महत्या प्रकरण पर लिया संज्ञान

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने गैंगरेप और पीड़िता के आत्महत्या के प्रकरण में प्रसंज्ञान लेते हुए विस्तृत जांच रिपोर्ट तलब की है.

State Legal Services Authority took cognizance,  took cognizance of the gangrape
गैंगरेप व पीड़िता के आत्महत्या प्रकरण पर लिया संज्ञान.
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Nov 17, 2023, 10:35 PM IST

जयपुर. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने गैंगरेप से आहत होकर आत्महत्या करने के मामले में प्रसंज्ञान लेते हुए बीकानेर पुलिस अधीक्षक से विस्तृत जांच रिपोर्ट तलब की है. इसके साथ ही प्राधिकरण की ओर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बीकानेर को कार्रवाई के आदेश दिए गए. प्राधिकरण ने यह आदेश प्रकरण में प्रकाशित समाचार पर कार्रवाई करते हुए दिए.

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष ने प्रकाशित समाचार पर प्रसंज्ञान लेते हुए प्राधिकरण को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए. इस पर राज्य प्राधिकरण ने बीकानेर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिए गए. जिसकी पालना में बीकानेर विधिक सेवा प्राधिकरण ने त्वरित कार्रवाई कर पीड़ित परिवार से संपर्क किया और उन्हें महिला पैनल अधिवक्ता मुहैया करवाकर विधिक जानकारी दी गई.

पढ़ेंः Rajasthan : गैंगरेप पीड़ित युवती ने की आत्महत्या, तीन के खिलाफ नामजद मामला दर्ज

पढ़ेंः पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले युवक को सुनाई 20 साल की सजा

वहीं पीड़ित प्रतिकर समिति की बैठक आयोजित कर पीड़ित पक्ष को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत तीन लाख पचास हजार रुपए अंतरिम प्रतिकर के तौर पर स्वीकृत किए गए. गौरतलब है कि इस संबंध में गत 2 नवंबर को समाचार प्रकाशित हुआ था, जिसमें बताया गया था कि बीकानेर में युवती के साथ गैंगरेप किया गया. इससे आहत होकर उसने आत्महत्या कर ली. इस मामले में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने प्रसंज्ञान लेते हुए बीकानेर पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट तलब की है.

जयपुर. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने गैंगरेप से आहत होकर आत्महत्या करने के मामले में प्रसंज्ञान लेते हुए बीकानेर पुलिस अधीक्षक से विस्तृत जांच रिपोर्ट तलब की है. इसके साथ ही प्राधिकरण की ओर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बीकानेर को कार्रवाई के आदेश दिए गए. प्राधिकरण ने यह आदेश प्रकरण में प्रकाशित समाचार पर कार्रवाई करते हुए दिए.

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष ने प्रकाशित समाचार पर प्रसंज्ञान लेते हुए प्राधिकरण को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए. इस पर राज्य प्राधिकरण ने बीकानेर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिए गए. जिसकी पालना में बीकानेर विधिक सेवा प्राधिकरण ने त्वरित कार्रवाई कर पीड़ित परिवार से संपर्क किया और उन्हें महिला पैनल अधिवक्ता मुहैया करवाकर विधिक जानकारी दी गई.

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वहीं पीड़ित प्रतिकर समिति की बैठक आयोजित कर पीड़ित पक्ष को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत तीन लाख पचास हजार रुपए अंतरिम प्रतिकर के तौर पर स्वीकृत किए गए. गौरतलब है कि इस संबंध में गत 2 नवंबर को समाचार प्रकाशित हुआ था, जिसमें बताया गया था कि बीकानेर में युवती के साथ गैंगरेप किया गया. इससे आहत होकर उसने आत्महत्या कर ली. इस मामले में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने प्रसंज्ञान लेते हुए बीकानेर पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट तलब की है.

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