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सरकारी कर्मचारियों के वेतन कटौती के लिए राज्य सरकार ने जारी किया आदेश, कर्मचारी महासंघ ने जताई आपत्ति

राज्य सरकार ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के वेतन से प्रत्येक महीने 1 से 2 दिन के वेतन कटौती का आदेश जारी किया है. राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने इसके लिए विरोध जताया है. महासंघ के आह्वान पर बुधवार को सभी विभागों के कर्मचारियों ने आदेशों की होली जलाई. विरोध कर लोगों ने इसे सरकार द्वारा बिना राय मशवरा के कर्मचारियों को परेशान करने वाला आदेश बताया है.

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सरकारी कर्मचारियों के वेतन कटौती के लिए राज्य सरकार ने जारी किया आदेश
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Published : Sep 9, 2020, 10:38 PM IST

जयपुर. राज्य सरकार ने 8 सितंबर को आदेश जारी करते हुए कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण उत्पन्न आर्थिक प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए सितंबर से कर्मचारियों के वेतन से प्रतिमाह एक से 2 दिन की कटौती का फैसला लिया है. आदेश के तहत अखिल भारतीय सेवा, केंद्र सेवा और राज्य सेवा के सभी अधिकारियों के 2 दिन के वेतन की कटौती की जाएगी. वहीं राज्य के अन्य सभी अधिकारी और कार्मिकों का 1 दिन का वेतन काटा जाएगा.

सरकारी कर्मचारियों के वेतन कटौती के लिए राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

ये भी पढ़ें: अजमेर में पायलट समर्थकों ने मंत्री रघु शर्मा को बताया धोखेबाज, गहलोत समर्थक गुर्जर नेताओं के पोस्टर फाड़े

ये आदेश राज्य के सभी निगम, बोर्ड, आयोग, स्वायत्तशासी संस्था, उपक्रम, सहकारी समितियों पर लागू होगा. हालांकि राज्य सरकार के इस आदेश पर राजस्थान कर्मचारी महासंघ ने एतराज जताया है. बुधवार को सभी विभागों के कर्मचारियों ने इन आदेशों की प्रति जलाकर विरोध जताया. आवासन मंडल के कर्मचारियों ने भी लंच टाइम में विरोध प्रदर्शन किया.

ये भी पढ़ें: भरतपुर से राम मंदिर निर्माण के लिए जाने वाले गुलाबी पत्थर पर रोक, 25 ट्रक जब्त

इस संबंध में मंडल कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुखदेव सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों की वेतन कटौती का एकतरफा निर्णय लिया है. इस संबंध में कर्मचारियों से विचार-विमर्श तक नहीं किया गया. उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के मद्देनजर कर्मचारियों ने आगे बढ़कर पहले अपना वेतन दिया है. इस बार कर्मचारियों से सहमति लेना भी उचित नहीं समझा गया. यही नहीं कर्मचारियों का डेढ़ साल का डीए भी रोक दिया गया है.

बता दें कि राजस्थान उच्च न्यायालय/अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों, चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों, पुलिस विभाग के कॉन्स्टेबल और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों पर ये आदेश लागू नहीं होगा.

जयपुर. राज्य सरकार ने 8 सितंबर को आदेश जारी करते हुए कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण उत्पन्न आर्थिक प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए सितंबर से कर्मचारियों के वेतन से प्रतिमाह एक से 2 दिन की कटौती का फैसला लिया है. आदेश के तहत अखिल भारतीय सेवा, केंद्र सेवा और राज्य सेवा के सभी अधिकारियों के 2 दिन के वेतन की कटौती की जाएगी. वहीं राज्य के अन्य सभी अधिकारी और कार्मिकों का 1 दिन का वेतन काटा जाएगा.

सरकारी कर्मचारियों के वेतन कटौती के लिए राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

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ये आदेश राज्य के सभी निगम, बोर्ड, आयोग, स्वायत्तशासी संस्था, उपक्रम, सहकारी समितियों पर लागू होगा. हालांकि राज्य सरकार के इस आदेश पर राजस्थान कर्मचारी महासंघ ने एतराज जताया है. बुधवार को सभी विभागों के कर्मचारियों ने इन आदेशों की प्रति जलाकर विरोध जताया. आवासन मंडल के कर्मचारियों ने भी लंच टाइम में विरोध प्रदर्शन किया.

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इस संबंध में मंडल कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुखदेव सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों की वेतन कटौती का एकतरफा निर्णय लिया है. इस संबंध में कर्मचारियों से विचार-विमर्श तक नहीं किया गया. उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के मद्देनजर कर्मचारियों ने आगे बढ़कर पहले अपना वेतन दिया है. इस बार कर्मचारियों से सहमति लेना भी उचित नहीं समझा गया. यही नहीं कर्मचारियों का डेढ़ साल का डीए भी रोक दिया गया है.

बता दें कि राजस्थान उच्च न्यायालय/अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों, चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों, पुलिस विभाग के कॉन्स्टेबल और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों पर ये आदेश लागू नहीं होगा.

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