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विदेश से सोना तस्करी करने वाले अभियुक्त को 3 साल की सजा

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Published : Jun 13, 2023, 8:31 PM IST

बिना सीमा शुल्क चुकाए सोना और विदेशी घड़ियों की तस्करी करने वाले कर्नाटक निवासी अभियुक्त को आर्थिक अपराध मामलों की विशेष कोर्ट ने 3 साल की सजा दी है.

Smuggling of gold chain worth Rs 64 lakh, court sentenced the convict for 3 years prison
विदेश से सोना तस्करी करने वाले अभियुक्त को 3 साल की सजा

जयपुर. आर्थिक अपराध मामलों की विशेष एसीएमएम कोर्ट ने मस्कट से बिना सीमा शुल्क चुकाए सोना और विदेशी घड़ियों की तस्करी करने वाले अभियुक्त सैयद अहमद अल्ताफ को 3 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने कर्नाटक निवासी इस अभियुक्त पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने कहा कि जुर्माना अदा नहीं करने पर अभियुक्त को डेढ़ माह की सजा अतिरिक्त भुगतनी पड़ेगी.

अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी बनवारी लाल ताखर ने अदालत को बताया कि राजस्व सूचना निदेशालय की क्षेत्रीय इकाई, जयपुर के अधिकारियों को खुफिया जानकारी मिली थी कि 9 अगस्त, 2012 को ओमान एयर की उड़ान से अभियुक्त मस्कट से जयपुर आ रहा है. जिसके पास वाणिज्यिक मात्रा में सोने के आभूषण हैं, जो ग्रीन चैनल से गुजर कर इस सामान की तस्करी करेगा. सूचना पर कार्रवाई करते हुए निदेशालय के अधिकारियों ने शाम 6 बजे जयपुर हवाई अड्डे पर उतरे अभियुक्त की तलाशी ली. इस दौरान अभियुक्त के पांव के मोजों में छिपाकर लाई ढाई किलोग्राम सोने से बनी 247 चैन बरामद हुई. जिनका बाजार मूल्य 64 लाख रुपए से अधिक का था.

पढ़ेंः खिलौने और हैंड जूसर की रॉड में छुपा कर लाया सोना, जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़ा गया

इसी तरह दो विदेशी घडियों के साथ-साथ विदेशी मुद्रा भी बरामद हुई. अभियुक्त ने सीमा शुल्क के भुगतान से बचने के लिए तस्करी की. ऐसे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर लाई गई वस्तुओं को जब्त किया गया. पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह 19 बार दुबई से भारत आ चुका है और कई बार तस्करी की है. ऐसे में सीमा शुल्क आयुक्तालय ने अभियुक्त के खिलाफ अदालत में परिवाद पेश किया. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अभियुक्त को सजा और अर्थदंड से दंडित किया है.

जयपुर. आर्थिक अपराध मामलों की विशेष एसीएमएम कोर्ट ने मस्कट से बिना सीमा शुल्क चुकाए सोना और विदेशी घड़ियों की तस्करी करने वाले अभियुक्त सैयद अहमद अल्ताफ को 3 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने कर्नाटक निवासी इस अभियुक्त पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने कहा कि जुर्माना अदा नहीं करने पर अभियुक्त को डेढ़ माह की सजा अतिरिक्त भुगतनी पड़ेगी.

अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी बनवारी लाल ताखर ने अदालत को बताया कि राजस्व सूचना निदेशालय की क्षेत्रीय इकाई, जयपुर के अधिकारियों को खुफिया जानकारी मिली थी कि 9 अगस्त, 2012 को ओमान एयर की उड़ान से अभियुक्त मस्कट से जयपुर आ रहा है. जिसके पास वाणिज्यिक मात्रा में सोने के आभूषण हैं, जो ग्रीन चैनल से गुजर कर इस सामान की तस्करी करेगा. सूचना पर कार्रवाई करते हुए निदेशालय के अधिकारियों ने शाम 6 बजे जयपुर हवाई अड्डे पर उतरे अभियुक्त की तलाशी ली. इस दौरान अभियुक्त के पांव के मोजों में छिपाकर लाई ढाई किलोग्राम सोने से बनी 247 चैन बरामद हुई. जिनका बाजार मूल्य 64 लाख रुपए से अधिक का था.

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इसी तरह दो विदेशी घडियों के साथ-साथ विदेशी मुद्रा भी बरामद हुई. अभियुक्त ने सीमा शुल्क के भुगतान से बचने के लिए तस्करी की. ऐसे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर लाई गई वस्तुओं को जब्त किया गया. पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह 19 बार दुबई से भारत आ चुका है और कई बार तस्करी की है. ऐसे में सीमा शुल्क आयुक्तालय ने अभियुक्त के खिलाफ अदालत में परिवाद पेश किया. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अभियुक्त को सजा और अर्थदंड से दंडित किया है.

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