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सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य के चुनावी खर्च की सीमा बढ़ाई, 15 दिन में देना होगा ब्योरा - जिला कलेक्टर जोगाराम जांगिड़

पंचायत राज चुनाव में सरपंच के आरक्षण की लॉटरी निकलने के बाद प्रत्याशियों में सरगर्मियां शुरू हो चुकी है. जयपुर जिला निर्वाचन विभाग ने भी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव संपन्न कराने के लिए कमर कस ली है और तैयारी शुरू कर दी है. राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार सरपंच पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के चुनाव लड़ने की चुनावी खर्च की सीमा की बढ़ा दी है, जिसके कारण प्रत्याशियों को थोड़ी राहत मिली है.

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सरपंच ने पंचायत समिति सदस्य ने चुनावी खर्च की सीमा बढ़ाई
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Published : Dec 31, 2019, 5:24 PM IST

जयपुर. पंचायती राज चुनाव में सरपंच पद के प्रत्याशी के चुनावी खर्च सीमा में 30 हजार की बढ़ोतरी की गई है. सरपंच का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अब 50 हजार तक का खर्च कर सकेंगे. पहले इस चुनावी खर्च की सीमा कम होने के कारण उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता था. लेकिन साल 2014 में हुए चुनाव में सरपंच पद का प्रत्याशी 20 हजार रुपये ही खर्च कर सकता था.

सरपंच ने पंचायत समिति सदस्य ने चुनावी खर्च की सीमा बढ़ाई

वहीं जिला परिषद सदस्यों के लिए खर्च की सीमा में भी बढ़ोतरी की गई है. जिला परिषद सदस्य के चुनावी खर्च की सीमा 80 हजार से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये की गई है. इस तरह जिला परिषद सदस्यों के चुनावी खर्च में 70 हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है. पंचायत समिति सदस्य के लिए चुनावी खर्च की सीमा 75 हजार रुपये तय की गई है. पहले यह 40 हजार रुपये ही था.

पढ़ें: स्पेशल स्टोरी: जयपुर जिले में 21 में से 10 सीटों पर महिलाएं होंगी प्रधान

आपको बता दें कि अपने चुनावी खर्च का पूरा ब्योरा जिला निर्वाचन अधिकारी को भी देना होगा. चुनाव समाप्ति के 15 दिन बाद यह पूरा ब्योरा जिला निर्वाचन अधिकारी को देना जरूरी होगा. वहीं चुनावी खर्च में अगर कोई गड़बड़ी होगी तो उसकी भी जांच कराई जाएगी. जिला कलेक्टर जोगाराम जांगिड़ ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग से जो गाइड लाइन दी गई है. उसमें प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित की गई है. विभिन्न स्तरों पर चुनावी खर्च पर मॉनीटरिंग की व्यवस्था की गई है.

जयपुर. पंचायती राज चुनाव में सरपंच पद के प्रत्याशी के चुनावी खर्च सीमा में 30 हजार की बढ़ोतरी की गई है. सरपंच का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अब 50 हजार तक का खर्च कर सकेंगे. पहले इस चुनावी खर्च की सीमा कम होने के कारण उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता था. लेकिन साल 2014 में हुए चुनाव में सरपंच पद का प्रत्याशी 20 हजार रुपये ही खर्च कर सकता था.

सरपंच ने पंचायत समिति सदस्य ने चुनावी खर्च की सीमा बढ़ाई

वहीं जिला परिषद सदस्यों के लिए खर्च की सीमा में भी बढ़ोतरी की गई है. जिला परिषद सदस्य के चुनावी खर्च की सीमा 80 हजार से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये की गई है. इस तरह जिला परिषद सदस्यों के चुनावी खर्च में 70 हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है. पंचायत समिति सदस्य के लिए चुनावी खर्च की सीमा 75 हजार रुपये तय की गई है. पहले यह 40 हजार रुपये ही था.

पढ़ें: स्पेशल स्टोरी: जयपुर जिले में 21 में से 10 सीटों पर महिलाएं होंगी प्रधान

आपको बता दें कि अपने चुनावी खर्च का पूरा ब्योरा जिला निर्वाचन अधिकारी को भी देना होगा. चुनाव समाप्ति के 15 दिन बाद यह पूरा ब्योरा जिला निर्वाचन अधिकारी को देना जरूरी होगा. वहीं चुनावी खर्च में अगर कोई गड़बड़ी होगी तो उसकी भी जांच कराई जाएगी. जिला कलेक्टर जोगाराम जांगिड़ ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग से जो गाइड लाइन दी गई है. उसमें प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित की गई है. विभिन्न स्तरों पर चुनावी खर्च पर मॉनीटरिंग की व्यवस्था की गई है.

Intro:जयपुर। जयपुर जिले में पंचायत राज चुनाव में सरपंच के आरक्षण की लॉटरी निकलने के बाद प्रत्याशियों में सरगर्मियां शुरू हो चुकी है। जयपुर जिला निर्वाचन विभाग ने भी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव संपन्न कराने के लिए कमर कस ली है और तैयारी शुरू कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार सरपंच पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के चुनाव लड़ने की चुनावी खर्च की सीमा की बढ़ा दी है इसके कारण प्रत्याशियों थोड़ी राहत मिली है। निर्वाचन विभाग भी चुनावी खर्च पर नजर रखेगा।


Body:पंचायती राज चुनाव में सरपंच पद के प्रत्याशी के चुनावी खर्च सीमा में 30 हजार की बढ़ोतरी की गई है सरपंच का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अब 50 हजार तक का खर्चा कर सकेंगे। पहले यह चुनावी खर्च की सीमा कम होने के कारण उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। वर्ष 2014 में हुए चुनाव में सरपंच पद का प्रत्याशी 20 हजार रुपये ही खर्च कर सकता था। जिला परिषद सदस्य के लिए खर्च की सीमा में भी बढ़ोतरी की गई है। जिला परिषद सदस्य के चुनावी खर्च की सीमा 80 हजार से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये की गई है। इस तरह जिला परिषद सदस्यों के चुनावी खर्च में 70 हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
पंचायत समिति सदस्य के लिए चुनावी खर्च की सीमा 75 हजार रुपये तय की गई है। पहले यह 40 हजार रुपये ही था। आपको बता दें अपने चुनावी खर्च पूरा ब्यौरा जिला निर्वाचन अधिकारी को भी देना होगा। चुनाव समाप्ति के 15 दिन में यह पूरा ब्यौरा जिला निर्वाचन अधिकारी को देना जरूरी होगा। चुनावी खर्च में यदि कोई गड़बड़ी होगी तो उसकी भी जांच कराई जाएगी।
प्रत्याशी लाउडस्पीकर का उपयोग सुबह 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक कर सकेंगे इसके लिए भी निर्वाचन अधिकारी से इसकी अनुमति लेनी होगी।
जिला कलेक्टर जोगाराम जांगिड़ ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग से जो गाइडलाइन दी गई है उसमें प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित की गई है.l प्रत्याशियों को उसी सीमा में खर्च करना होगा। विभिन्न स्तरों पर चुनावी खर्च पर मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है।

बाईट जिला कलेक्टर जोगाराम जांगिड़


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