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राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर मुख्य सचिव से मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ने कामां के सुनहरा गांव की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर मुख्य सचिव सहित अन्य से जवाब मांगा है. बता दें कि अदालत ने रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है.

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Published : Sep 18, 2019, 7:40 PM IST

जयपुर की खबर, Advocate DD Khandelwal

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कामां के सुनहरा गांव की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर मुख्य सचिव, प्रमुख राजस्व सचिव, संभागीय आयुक्त भरतपुर और कलक्टर सहित अन्य से जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने कलेक्टर को तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर रिपोर्ट तलब

मुख्य न्यायाधीश एस रविन्द्र भट्ट और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश नूर मोहम्मद की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता डीडी खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि सुनहरा गांव की सरकारी भूमि पर वर्ष 2009 में नरेगा के तहत आठ लाख रुपए की लागत से पोखर का निर्माण किया गया था.

पढ़ें- साइबर ठग फेक वेबसाइट के जरिए लोगों को बना रहा अपना शिकार

सरकारी भूमि होने के बावजूद भी कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है. इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को कई बार शिकायत भी दर्ज कराई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए कलक्टर से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कामां के सुनहरा गांव की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर मुख्य सचिव, प्रमुख राजस्व सचिव, संभागीय आयुक्त भरतपुर और कलक्टर सहित अन्य से जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने कलेक्टर को तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर रिपोर्ट तलब

मुख्य न्यायाधीश एस रविन्द्र भट्ट और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश नूर मोहम्मद की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता डीडी खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि सुनहरा गांव की सरकारी भूमि पर वर्ष 2009 में नरेगा के तहत आठ लाख रुपए की लागत से पोखर का निर्माण किया गया था.

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सरकारी भूमि होने के बावजूद भी कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है. इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को कई बार शिकायत भी दर्ज कराई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए कलक्टर से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कामां के सुनहरा गांव की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर मुख्य सचिव, प्रमुख राजस्व सचिव, संभागीय आयुक्त भरतपुर और कलक्टर सहित अन्य से जवाब मांगा है। इसके साथ ही अदालत ने कलक्टर को तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश एस रविन्द्र भट्ट और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश नूर मोहम्मद की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।Body:याचिका में अधिवक्ता डीडी खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि सुनहरा गांव की सरकारी भूमि पर वर्ष 2009 में नरेगा के तहत आठ लाख रुपए की लागत से पोखर का निर्माण किया गया था। सरकारी भूमि होने के बावजूद भी कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को कई बार शिकायत भी दर्ज कराई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए कलक्टर से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है।Conclusion:
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