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Rajasthan High Court Order : नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को आजीवन कारावास

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Published : Apr 17, 2023, 9:03 PM IST

Updated : Apr 17, 2023, 10:02 PM IST

नाबालिग से दुष्कर्म और उसे गर्भवती बनाने के मामले में पॉक्सो न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अभियुक्त पर तीन लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है.

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जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म कर उसे गर्भवती बनाने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर तीन लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने नाबालिग पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म कर उसे गर्भवती कर दिया है. ऐसे में उसके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता. इसलिए अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखा जाए.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि पीड़िता की मां ने 27 जनवरी, 2021 को चंदवाजी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि अभियुक्त मोहनलाल उसकी बेटी से दो माह से दुष्कर्म कर रहा है और जान से मारने की धमकी दे रहा है. संदेह होने पर उसने लड़की से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसका चाचा उससे शारीरिक संबंध बनाता है. आरोपी उसका निकट रिश्तेदार है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

पढ़ें. Jaipur POCSO Court: दुष्कर्मी पिता को 20 साल की सजा, 40 हजार का अर्थ दंड भी लगाया

सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि उसकी मां मनरेगा के तहत साइट पर काम करने गई थी और पिता भी काम पर गए हुए थे. इसके अलावा भाई भी बकरी चराने गया हुआ था और वह घर पर अकेली थी. इस दौरान चाचा ने आकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद जब भी वह अकेली रहती थी तो वह उसके साथ दुष्कर्म करता था औऱ किसी से कुछ न बताने की धमकी देकर जाता था.

रिपोर्ट लिखाने से पहले चार माह में उसने करीब पांच बार उसके साथ दुष्कर्म किया. परिजनों से पिटाई के डर से उसने इसकी जानकारी नहीं दी. बाद में उसने मां को घटना की जानकारी दी. गर्भवती होने पर मामला खुल गया. इसके बाद परिजनों ने उसका गर्भपात कराया. वहीं अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसे प्रकरण में फंसाया गया है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म कर उसे गर्भवती बनाने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर तीन लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने नाबालिग पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म कर उसे गर्भवती कर दिया है. ऐसे में उसके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता. इसलिए अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखा जाए.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि पीड़िता की मां ने 27 जनवरी, 2021 को चंदवाजी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि अभियुक्त मोहनलाल उसकी बेटी से दो माह से दुष्कर्म कर रहा है और जान से मारने की धमकी दे रहा है. संदेह होने पर उसने लड़की से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसका चाचा उससे शारीरिक संबंध बनाता है. आरोपी उसका निकट रिश्तेदार है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

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सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि उसकी मां मनरेगा के तहत साइट पर काम करने गई थी और पिता भी काम पर गए हुए थे. इसके अलावा भाई भी बकरी चराने गया हुआ था और वह घर पर अकेली थी. इस दौरान चाचा ने आकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद जब भी वह अकेली रहती थी तो वह उसके साथ दुष्कर्म करता था औऱ किसी से कुछ न बताने की धमकी देकर जाता था.

रिपोर्ट लिखाने से पहले चार माह में उसने करीब पांच बार उसके साथ दुष्कर्म किया. परिजनों से पिटाई के डर से उसने इसकी जानकारी नहीं दी. बाद में उसने मां को घटना की जानकारी दी. गर्भवती होने पर मामला खुल गया. इसके बाद परिजनों ने उसका गर्भपात कराया. वहीं अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसे प्रकरण में फंसाया गया है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Last Updated : Apr 17, 2023, 10:02 PM IST
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