ETV Bharat / state

मालपुरा नगर पालिका चेयरमैन के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने रिश्वत के मामले में मालपुरा नगर पालिका चेयरमैन सोनिया सोनी के खिलाफ एसीबी की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

stay on punitive action
एसीबी की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Sep 7, 2023, 7:28 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने मालपुरा नगर पालिका चेयरमैन को राहत देते हुए एसीबी को कहा है कि वह उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई ना करे. वहीं अदालत ने जांच अधिकारी को कहा है कि वह मामले में 13 अक्टूबर को तथ्यात्मक रिपोर्ट अदालत में पेश करे. जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की एकलपीठ ने यह आदेश मालपुरा नगर पालिका चेयरमैन सोनिया सोनी की याचिका पर दिए.

अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं पाया गया है. याचिकाकर्ता 6 अक्टूबर तक जांच अधिकारी के समक्ष पेश हों और जांच अधिकारी उससे पूछताछ कर तथ्यात्मक रिपोर्ट बनाकर अदालत में पेश करें. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दीपक चौहान ने बताया कि एसीबी ने साल 2022 में योगेन्द्र गौतम, प्रेमचंद माली व याचिकाकर्ता के पति मनीष सोनी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था.

पढ़ें: कांग्रेस नेता हरीश चौधरी सहित अन्य के खिलाफ दर्ज मुकदमे में अग्रिम कार्रवाई पर रोक

चौहान ने बताया कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ चालान पेश हो चुका है और जांच अधिकारी की 6 अप्रैल व 10 अक्टूबर, 2022 की तथ्यात्मक रिपोर्ट में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं. ऐसे में उसके खिलाफ की जा रही दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई जाए. इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए उसे एसीबी के समक्ष पेश होने को कहा है.

पढ़ें: Gurukul University Fraud Case: गुरूकुल यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में आरोपी पर दंडात्मक कार्रवाई पर रोक

गौरतलब है कि ठेकेदार की ओर से कराए गए विकास कार्यों के भुगतान के बिल पास कराने की एवज में घूस लेने के आरोप में 15000 रुपए के साथ प्रेमचंद और संविदा पर लगे योगेन्द्र गौतम को एसीबी ने गिरफ्तार किया था. वहीं बाद में चेयरमैन पति को भी नामजद किया गया था. प्रकरण में सोनिया सोनी को चेयरमैन पद से निलंबित किया गया था. हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने निलंबन आदेश को रद्द कर दिया था.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने मालपुरा नगर पालिका चेयरमैन को राहत देते हुए एसीबी को कहा है कि वह उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई ना करे. वहीं अदालत ने जांच अधिकारी को कहा है कि वह मामले में 13 अक्टूबर को तथ्यात्मक रिपोर्ट अदालत में पेश करे. जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की एकलपीठ ने यह आदेश मालपुरा नगर पालिका चेयरमैन सोनिया सोनी की याचिका पर दिए.

अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं पाया गया है. याचिकाकर्ता 6 अक्टूबर तक जांच अधिकारी के समक्ष पेश हों और जांच अधिकारी उससे पूछताछ कर तथ्यात्मक रिपोर्ट बनाकर अदालत में पेश करें. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दीपक चौहान ने बताया कि एसीबी ने साल 2022 में योगेन्द्र गौतम, प्रेमचंद माली व याचिकाकर्ता के पति मनीष सोनी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था.

पढ़ें: कांग्रेस नेता हरीश चौधरी सहित अन्य के खिलाफ दर्ज मुकदमे में अग्रिम कार्रवाई पर रोक

चौहान ने बताया कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ चालान पेश हो चुका है और जांच अधिकारी की 6 अप्रैल व 10 अक्टूबर, 2022 की तथ्यात्मक रिपोर्ट में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं. ऐसे में उसके खिलाफ की जा रही दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई जाए. इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए उसे एसीबी के समक्ष पेश होने को कहा है.

पढ़ें: Gurukul University Fraud Case: गुरूकुल यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में आरोपी पर दंडात्मक कार्रवाई पर रोक

गौरतलब है कि ठेकेदार की ओर से कराए गए विकास कार्यों के भुगतान के बिल पास कराने की एवज में घूस लेने के आरोप में 15000 रुपए के साथ प्रेमचंद और संविदा पर लगे योगेन्द्र गौतम को एसीबी ने गिरफ्तार किया था. वहीं बाद में चेयरमैन पति को भी नामजद किया गया था. प्रकरण में सोनिया सोनी को चेयरमैन पद से निलंबित किया गया था. हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने निलंबन आदेश को रद्द कर दिया था.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.